- Date : 26/07/2023
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कहीं आधार-पैन लिंक न होने के कारण आयकर विभाग द्वारा आपका एनआरआई पैन कार्ड निष्क्रिय तो नहीं हो गया है? कैसे करेंगे ई फाइलिंग? जानें कि इस बारे में सीबीडीटी ने क्या नए दिशानिर्देश दिए हैं।

कई एनआरआई को वर्तमान में निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप एनआरआई हैं और आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आपके निष्क्रिय पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए एक सीधा समाधान दिया है।
- एनआरआई के लिए निष्क्रिय पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया।
- सीबीटीडी की लेटेस्ट प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है।
- निष्क्रिय पैन कार्ड की स्थिति में भी, एनआरआई ई फाइलिंग कैसे कर सकते हैं।
निष्क्रिय पैन कार्ड को कैसे एक्टिवेट कैसे करें?
अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए, एक एनआरआई के रूप में इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले, संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपने आवासीय पते का प्रमाण जमा करें। दस्तावेज सत्यापन के साथ आपका पैन कार्ड का पुनः सक्रिय हो जाएगा।
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क्या एनआरआई के लिए आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है?
कई एनआरआई को लगता है कि इसी कारण उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ है, मगर एनआरआई को अपना आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
आयकर विभाग ने कुछ एनआरआई और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया है। विभाग के अनुसार, निष्क्रिय पैन कार्ड का कारण पिछले तीन साल में एनआरआई द्वारा आवासीय स्थिति का अपडेट नहीं करना है।
ज्ञात हो कि कुछ व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इन छूटों में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई), पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और गैर-भारतीय नागरिक शामिल हैं।
एनआरआई पैन कार्ड निष्क्रिय होने के कारण क्या हैं?
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब एनआरआई अपनी आवासीय स्थिति को अद्यतन करने में विफल रहते हैं या पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। इसे सुधारने के लिए पैन कार्ड की जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करें और अपने संबंधित आकलन अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
क्या एनआरआई को ई फाइलिंग के लिए पैन कार्ड सक्रिय होना अनिवार्य है?
यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक निष्क्रिय पैन होने के बावजूद यह लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से नहीं रोकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड की स्थिति में भी, एनआरआई ई फाइलिंग कर सकते हैं।
सीबीटीडी की प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है?
सीबीटीडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सामान्य लोगों के लिए यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने के कारण पैन कार्ड निष्क्रिय रहता है, तो:
- आपके पैन नंबर से जुड़े आयकर खाते में रिफंड संसाधित नहीं किया जाएगा।
- अपने पैन को पुनः सक्रिय करने के बाद भी, आपको उस अवधि के लिए ब्याज नहीं मिलेगा, जब वह निष्क्रिय था।
- आयकर अधिनियम के नियमों के अनुसार बढ़ी हुई दरों पर आपसे टीडीसी/टीसीएस वसूला जाएगा।
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