- Date : 24/07/2023
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ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने 28 मार्च को इस वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि पर 8.15 फीसदी ब्याज दर निर्धारित की।

EPF Interest Rate: केंद्र ने सोमवार को 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में 8.15 प्रतिशत की दर से क्रेडिट ब्याज को मंजूरी दे दी। 24 जुलाई को जारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ऑफिस ऑर्डर के अनुसार, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य को 2021-22 के लिए 8.15 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि ईपीएफ सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) ने 28 मार्च को इस वित्तीय वर्ष के लिए भविष्य निधि पर 8.15 फीसदी ब्याज दर निर्धारित की। सीबीटी ने सुरक्षा उपायों के लिए ग्रोथ और सरप्लस फंड दोनों को संतुलित करने वाली राशि की सिफारिश की। 8.15 फीसदी की अनुशंसित ब्याज दर सरप्लस की सुरक्षा करती है और साथ ही सदस्यों को बढ़ी हुई आय की गारंटी देती है। 8.15 फीसदी की ब्याज दर और 663.91 करोड़ रुपये का सरप्लस दोनों ही पिछले साल से ज्यादा हैं।
आपको बता दें कि ईपीएफओ सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है और इक्विटी और कैपिटल मार्केट में अस्थिरता के दौरान भी अपने ग्राहकों को उच्च सुनिश्चित ब्याज दर बनाए रखने और प्रदान करके अपने उद्देश्य पर खरा उतरा है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एक जरूरी योगदान है। इसके अलावा, नियोक्ता को भी ईपीएफ खाते में समतुल्य योगदान देना जरूरी है। एक कर्मचारी मासिक आधार पर अपने वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ अकाउंट में जमा करा सकता है। कर्मचारी का पूरा अंशदान ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है।