- Date : 24/08/2023
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बैंक लॉकर की चाबियाँ खो जाने की स्थिति में इसकी जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करना जरूरी है ताकि आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकें।

Bank Locker Rules for lost key: बैंक लॉकर यानि सेफ डिपोजिट लॉकर (एसडीएल), बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो एक तय लॉकर शुल्क पर ग्राहकों को उनके कीमती वस्तुओं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और स्मृति चिन्हों को सुरक्षित संग्रहीत करने का विकल्प देती है। ग्राहकों के पास अपने बैंक लॉकर के लिए चाबी होती है, मगर क्या हो यदि ये चाबी खो जाए? कहीं इसके बाद आप अपनी मूल्यवान संपत्ति से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे? क्या होता है जब आपके लॉकर की चाबियाँ खो जाती हैं? जानते हैं कि क्या हैं इस संदर्भ में आरबीआई के नियम।
Highlights:
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बैंक लॉकर कीमती सामान के सुरक्षित भंडारण के लिए बेहतरीन सुविधा है।
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बैंक लॉकर की खोई हुई चाबियों के लिए तत्काल रिपोर्टिंग जरूरी है।
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बेहतर सुरक्षा के लिए बैंक के अपने कुछ लॉकर नियम और शुल्क हैं।
लॉकर चाबियाँ और बैंक की सुरक्षा
अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक दोहरी कुंजी प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे ग्राहक को एक चाबी प्रदान करते हैं जबकि दूसरी चाबी रिकॉर्ड में रखते हैं। लॉकर का उपयोग करते समय ग्राहक और बैंक कर्मचारी दोनों को उपस्थित होना चाहिए। ग्राहक अपनी चाबी का उपयोग करके लॉकर खोलता है, जबकि बैंक कर्मचारी सत्यापन के लिए अपनी चाबी का उपयोग करता है।
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लॉकर की चाबियाँ खो जाने पर क्या करें?
यदि आप अपने लॉकर की चाबी खो देते हैं, तो तुरंत बैंक को सूचित करें। प्रक्रिया एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न हो सकती है, लेकिन आम तौर पर, आपको पुलिस रिपोर्ट या शिकायत पावती की एक प्रति के साथ खोई हुई चाबी के विवरण वाला एक अनुरोध पत्र जमा करना होगा। बैंक आपसे नई चाबी की लागत वसूल करेगा, और वे आपको सूचित करेंगे कि इसे कब और कहाँ से प्राप्त करना है। यदि लॉकर संयुक्त रूप से किराए पर लिया गया है, तो सभी किराएदारों को चाबियों के खो जाने की सूचना देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
बैंक लॉकर नियम
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ संशोधित समझौते के अनुसार, यदि आप अपनी लॉकर की चाबी, पासवर्ड, या लॉकर तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी अन्य पहचान प्रणाली को खो देते हैं, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना होगा।
यदि आपकी चाबी गुम होने की सूचना देने के बाद वापस मिल जाए तो उसे तुरंत बैंक को लौटाना सुनिश्चित करें।
अन्य लॉकर शुल्क
लॉकर का किराया के अलावा, बैंक लॉकर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कई अन्य शुल्क लगा सकते हैं। इन शुल्कों में एक बार पंजीकरण शुल्क, एक निश्चित संख्या में संचालन के बाद लॉकर विजिट शुल्क, लॉकर कैन्सीलेसन शुल्क और अन्य लॉकर किराया अतिदेय शुल्क शामिल हो सकता है।
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