- Date : 13/09/2023
- Read: 2 mins
RBI New Rule: आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अगर बैंक या वित्तीय संस्था ने लोन पेमेंट पूरी करने के बाद भी कागज नहीं लौटाए तो उसपर जुर्माना लगेगा।

RBI New Rule: लोन रीपेमेंट या सैटेलमेंट करने के 30 दिन के भीतर बैंक को आपकी चल-अचल संपत्ति से जुड़े कागज वापस करने होंगे जो आपने गिरवी रखे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस के मुताबिक लोन खत्म करने के 30 दिनों के भीतर अगर पेपर वापस नहीं किए जाते तो बैंक पर हर दिन पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा जो हर्जाने के तौर पर ग्राहक को दिया जाएगा। ये नियम बैंक या गैर बैंकिग वित्तीय कंपिनयों दोनों पर लागू होगा।
रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक अगर गिरवी रखे दस्तावेज किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं तो भी बैंक या एनबीएफसी पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वित्तीय संस्था को उस कागज की डुप्लिकेट कॉपी निकलाने में मदद करनी होगी और इस प्रक्रिया में जो पैसा लगेगा उसका भी वहन करना होगा।
Byju's Hedge Fund: Edutech company Byju is now accused of hiding 533 million dollars in hindi
रिजर्ब बैंक के सर्कुलर में साफ लिखा है कि लोन रीपेमेंट या लोन अकाउंट बंद करने के बाद लैंडर्स को जल्द से जल्द चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज वापस करने होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लैंडर्स दस्तावेज वापस करने के अलग-अलग नियम बना रहा है जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। आरबीआई के आदेश के बाद अब से लोन अकाउंट बंद होने के 30 दिनों के भीतर दस्तावेज वापस देने होंगे।
आरबीआई ने ये भी कहा है कि गिरवी रखे दस्तावेज को ग्राहक उसी बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त कर सकता है या फिर वो किसी अन्य शाखा से भी वो कागज हासिल कर सकता है। आरबीआई के मुताबिक लोन सेक्शन लेटर पर भी लिखा होता है कि लोन चुकाने के बाद गिरवी रखे कागजात कहां से मिलेंगे।