- Date : 25/07/2023
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आईटीआर फाइलिंग में एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) विवरण पर ध्यान देते हुए विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करना आवश्यक है।

- एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आईटीआर फाइलिंग का एक अनिवार्य पहलू है।
- AIS फॉर्म और बैंक रिकॉर्ड के बीच की बेमेल जानकारी से सावधान रहें।
- सुचारू आईटीआर दाखिल करने के लिए गलत ब्याज आय गणना पर ध्यान दें।
How to rectify AIS form mistakes: क्या आपको अपने AIS फॉर्म में बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज में विसंगतियां देख रहे हैं? यदि हां, तो स्थिति का तुरंत समाधान करना आवश्यक है। जैसे-जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तेजी से करीब आ रही है, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से सभी आवश्यक जानकारी सही है या नहीं।
AIS फॉर्म में कैसी गलतियाँ संभव है?
मान लीजिए कि आप अपने AIS फॉर्म में एक वित्तीय वर्ष के लिए 2000 रुपये का ब्याज दिख रहा है, जबकि आपको अपने बैंक खाते में केवल 200 रुपये ब्याज मिला है। संभव है कि बैंक ने अनजाने में गलत जानकारी अपडेट कर दी, जिससे 200 रुपए 2000 में बदल गए। इसे सुधारने के लिए तुरंत बैंक को इस विसंगति के बारे में सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि आपके आईटीआर में सही राशि अपडेट की जाए। ऐसी असमानताओं को नजरअंदाज करने से आपके आईटीआर में गड़बड़ी हो सकती हैं और आयकर विभाग से नोटिस आ सकता है।
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एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) पर नजर रखें
26AS या AIS फॉर्म में मौजूद डेटा बैंकों द्वारा दायर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग (SFT) से लिया जाता है। इस डेटा की रिपोर्टिंग में कोई भी अशुद्धि फॉर्म 26AS या AIS फॉर्म में गलत जानकारी प्रदर्शित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, आईटीआर पोर्टल में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिससे जानकारी अपडेट करने में देरी हो सकती है और परिणामस्वरूप जानकारी बेमेल हो सकती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले दूर करें विसंगतियां
सबसे पहले, यदि आप अपने AIS फॉर्म में कोई आय नहीं दिखती है तो यह न मानें कि आपको कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह, यदि आपको AIS फॉर्म में अतिरिक्त आय दिखाई देती है, तो भी इसे तुरंत अपडेट करें। याद रखें, इनकम टैक्स विभाग AIS फॉर्म को संदर्भित करता है और उसे बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और वास्तविक आंकड़ों के बीच किसी भी विसंगति के बारे में जानकारी नहीं होना संभव है।
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख से पहले करें कार्रवाई
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है और इस तारीख के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखती। इसलिए फाइन से बचने के लिए लिए जल्द से जल्द AIS फॉर्म की विसंगतियों को दूर करें और अपना आईटीआर फाइल करें।
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