- Date : 07/02/2021
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इस संक्षिप्त गाइड को पढ़ते हुए जानिये कि आप ऑनलाइन एक इ-पैन कार्ड कैसे पा सकते हैं |

पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या भारत के 1.46 करोड़ आय करदाताओं के लिए अनिवार्य है | साफ़ शब्दों में कहें तो, यह एक 10-संख्या का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर है,जो भारत में कार्यरत सभी लोगों या व्यावसायिक इकाइयों को आवंटित किया जाता है जो कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं |
कोई व्यक्ति आयकर चुकाने के अलावा किसी अन्य कारण से भी एक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है | रिकार्ड्स बताते हैं कि 31 मार्च 2019 तक भारत में 445 मिलियन सत्यापित पैन कार्ड जारी किये गए हैं | शुरुआत में, जारी किये गए सभी पैन कार्ड हार्ड कॉपी में होते थे | परन्तु अब, करदाताओं के पास इ-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है |
एक इ-पैन कार्ड क्या होता है ?
एक इ-पैन का मोल भौतिक पैन कार्ड जितना ही होता है | इसमें एक क्यू.आर. कोड होता है जिसमे निम्न डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकीय) विवरण होते हैं :
- स्थायी खाता संख्या
- करदाता का नाम
- पिता का नाम
- जन्म-तिथि
- लिंग
- फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- क्यू.आर. कोड
आमतौर पर एक इ-पैन क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है और इसलिए, किसी व्यक्ति या कंपनी के पहचान प्रमाणीकरण या सत्यापन का एक स्वीकृत रूप है | इ-पैन को भारत में वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है |
इ-पैन के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
एन.एस.डी.एल. की इ-गवर्नेंस वेबसाइट पर जाकर वर्तमान उपभोक्ता इ-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं | चूँकि उनके पास भौतिक रूप में पैन कार्ड पहले से ही मौजूद है,इसलिए यह माना जा सकता है कि सभी पात्रता मानदंड पुरे किये जा चुके होंगे |
फिर भी, इ-पैन प्रथम बार भुगतान करने वाले करदाताओं को तुरंत ही प्रदान कर दिया जाता है क्यूंकि इसके लिए आवेदनों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है| वर्तमान में, आयकर विभाग केवल एकल करदाताओं को इ-पैन जारी कर रहा है |
यहाँ कुछ पात्रता मानदण्ड बताये गए हैं जो पहली बार कर भुगतान करने वाले लोगों को इ-पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय पूरा करना चाहिए |
उन्हें:
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- एकल करदाता होना चाहिए
- प्रथम-बार आवेदक होना चाहिए
- उनके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए
- उनके आधार कार्ड से लिंक एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए
आप इ-पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ?
यदि आपके पास पहले से ही एक भौतिक पैन कार्ड मौजूद है,तो इ-पैन के लिए आवेदन करना सरल हो जाता है| वर्तमान कार्ड-धारक इ-पैन के लिए आवेदन करने हेतु एन.एस.डी.एल. के पोर्टल पर लोग-ऑन कर सकते हैं |फिर इन चरणों का पालन करें :
- अपने विशिष्ट पैन और आधार संख्या का विवरण दर्ज करें
- अपनी जन्म तिथि दर्ज करें
- सुनिश्चित करें कि आपके पैन से आधार लिंक हो
- सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और इ-मेल आई.डी. पंजीकृत हो
- कैप्चा डालकर 'सबमिट' पर क्लिक करें
एन.एस.डी.एल. के इ-गॉव वेबसाइट से आपके इ-पैन के लिए डाउनलोड सुविधा,ओ.टी.पी. आधारित आधार प्रमाणीकरण द्वारा की जा सकती है |
आप इ-पैन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?
एन.एस.डी.एल वेबसाइट से इ-पैन कार्ड डाउनलोड करने के दो तरीके हैं |
1. पावती संख्या का उपयोग करके
- अपनी पावती संख्या दर्ज करें
- एक ओ.टी.पी. उत्पन्न करें
- 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें
- 'डाउनलोड पी.डी.एफ.' पर क्लिक करें
2. अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके
- पैन और जन्म तिथि जैसे विवरण दर्ज करें
- सिक्योरिटी कोड डालें
- ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
- अपना इ-पैन डाउनलोड करें
अंतिम पंक्तियाँ
डाउनलोड की प्रक्रिया के आधार पर , इ-पैन के आवेदन की सुविधा मुफ्त हो भी सकती है और नहीं भी | केवल वे कार्ड-धारक जिनके पैन आवेदन, एन.एस.डी.एल. इ-गॉव और/या आई.टी. विभाग के इ-फाइलिंग पोर्टल द्वारा संसाधित किये जाते हैं,वे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं | ध्यान रखें कि आपका आवेदन चाहे नए कार्ड के लिए हो या मौजूदा पैन कार्ड के लिए, आप एन.एस.डी.एल. के दिशानिर्देश अनुसार आवेदन के एक माह बाद इ-पैन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं |
पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या भारत के 1.46 करोड़ आय करदाताओं के लिए अनिवार्य है | साफ़ शब्दों में कहें तो, यह एक 10-संख्या का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर है,जो भारत में कार्यरत सभी लोगों या व्यावसायिक इकाइयों को आवंटित किया जाता है जो कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं |
कोई व्यक्ति आयकर चुकाने के अलावा किसी अन्य कारण से भी एक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है | रिकार्ड्स बताते हैं कि 31 मार्च 2019 तक भारत में 445 मिलियन सत्यापित पैन कार्ड जारी किये गए हैं | शुरुआत में, जारी किये गए सभी पैन कार्ड हार्ड कॉपी में होते थे | परन्तु अब, करदाताओं के पास इ-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है |
एक इ-पैन कार्ड क्या होता है ?
एक इ-पैन का मोल भौतिक पैन कार्ड जितना ही होता है | इसमें एक क्यू.आर. कोड होता है जिसमे निम्न डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकीय) विवरण होते हैं :
- स्थायी खाता संख्या
- करदाता का नाम
- पिता का नाम
- जन्म-तिथि
- लिंग
- फोटोग्राफ
- हस्ताक्षर
- क्यू.आर. कोड
आमतौर पर एक इ-पैन क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है और इसलिए, किसी व्यक्ति या कंपनी के पहचान प्रमाणीकरण या सत्यापन का एक स्वीकृत रूप है | इ-पैन को भारत में वित्तीय लेनदेन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है |
इ-पैन के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
एन.एस.डी.एल. की इ-गवर्नेंस वेबसाइट पर जाकर वर्तमान उपभोक्ता इ-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं | चूँकि उनके पास भौतिक रूप में पैन कार्ड पहले से ही मौजूद है,इसलिए यह माना जा सकता है कि सभी पात्रता मानदंड पुरे किये जा चुके होंगे |
फिर भी, इ-पैन प्रथम बार भुगतान करने वाले करदाताओं को तुरंत ही प्रदान कर दिया जाता है क्यूंकि इसके लिए आवेदनों में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है| वर्तमान में, आयकर विभाग केवल एकल करदाताओं को इ-पैन जारी कर रहा है |
यहाँ कुछ पात्रता मानदण्ड बताये गए हैं जो पहली बार कर भुगतान करने वाले लोगों को इ-पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय पूरा करना चाहिए |
उन्हें:
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- एकल करदाता होना चाहिए
- प्रथम-बार आवेदक होना चाहिए
- उनके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए
- उनके आधार कार्ड से लिंक एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए
आप इ-पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं ?
यदि आपके पास पहले से ही एक भौतिक पैन कार्ड मौजूद है,तो इ-पैन के लिए आवेदन करना सरल हो जाता है| वर्तमान कार्ड-धारक इ-पैन के लिए आवेदन करने हेतु एन.एस.डी.एल. के पोर्टल पर लोग-ऑन कर सकते हैं |फिर इन चरणों का पालन करें :
- अपने विशिष्ट पैन और आधार संख्या का विवरण दर्ज करें
- अपनी जन्म तिथि दर्ज करें
- सुनिश्चित करें कि आपके पैन से आधार लिंक हो
- सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और इ-मेल आई.डी. पंजीकृत हो
- कैप्चा डालकर 'सबमिट' पर क्लिक करें
एन.एस.डी.एल. के इ-गॉव वेबसाइट से आपके इ-पैन के लिए डाउनलोड सुविधा,ओ.टी.पी. आधारित आधार प्रमाणीकरण द्वारा की जा सकती है |
आप इ-पैन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ?
एन.एस.डी.एल वेबसाइट से इ-पैन कार्ड डाउनलोड करने के दो तरीके हैं |
1. पावती संख्या का उपयोग करके
- अपनी पावती संख्या दर्ज करें
- एक ओ.टी.पी. उत्पन्न करें
- 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें
- 'डाउनलोड पी.डी.एफ.' पर क्लिक करें
2. अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके
- पैन और जन्म तिथि जैसे विवरण दर्ज करें
- सिक्योरिटी कोड डालें
- ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
- अपना इ-पैन डाउनलोड करें
अंतिम पंक्तियाँ
डाउनलोड की प्रक्रिया के आधार पर , इ-पैन के आवेदन की सुविधा मुफ्त हो भी सकती है और नहीं भी | केवल वे कार्ड-धारक जिनके पैन आवेदन, एन.एस.डी.एल. इ-गॉव और/या आई.टी. विभाग के इ-फाइलिंग पोर्टल द्वारा संसाधित किये जाते हैं,वे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं | ध्यान रखें कि आपका आवेदन चाहे नए कार्ड के लिए हो या मौजूदा पैन कार्ड के लिए, आप एन.एस.डी.एल. के दिशानिर्देश अनुसार आवेदन के एक माह बाद इ-पैन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं |