बिल्डर के साथ डील कैन्सल हो गई? इन 5 आसान स्टेप्स में फ्लैट और पूरा GST रिफंड पाएं।

यदि आपने कभी एक निर्माणाधीन घर बुक किया है और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसे रद्द करना पड़ा है, तो आप अपने पैसे वापस पाने के संघर्ष को जानते हैं। बिल्डर को चुकाए गए पैसे के अलावा आपको उसकी सर्विस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भी देना होता है। लेकिन चिंता न करें, अगर बिल्डर ने आपका घर पूरा नहीं किया है या आपने किसी अन्य कारण से बुकिंग रद्द कर दी है तो आप अपने GST रिफंड का दावा कर सकते हैं। इस लेख में जानेंगे कि रद्द किए गए गृह निर्माण सौदे पर GST रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें।

GST refund if Flt Deal Canceled

क्या आपने एक फ्लैट बुक किया था, मगर डील कैन्सल हो गई और सोच रहे हैं कि आपका GST रिफंड कैसे प्राप्त करें? जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जब आप एक निर्माणाधीन घर बुक करते हैं, तो आपको न केवल बिल्डर को उनकी सेवाओं के लिए बल्कि जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है। हालाँकि, यदि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है या रद्द हो गया है, तो सबसे बड़ी चिंता आपके पैसे वापस पाने की है, जिसमें आपके द्वारा भुगतान किया गया GST भी शामिल है। 

GST काउंसिल की घोषणा 

अच्छी खबर यह है कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में रद्द या अपूर्ण निर्माण परियोजनाओं पर जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया की घोषणा की है। इस सरल प्रक्रिया में लोग अपने पैसे की वसूली के लिए 17 दिसंबर, 2022 तक, घर के मालिक रिफंड के लिए जीएसटी प्राधिकरण को सीधे आवेदन कर सकते हैं। 

पहले, पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसटी रिफंड का दावा करना संभव नहीं था, लेकिन इस नई प्रक्रिया के साथ अब यह संभव है। इसलिए, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको एक निर्माण परियोजना को रद्द करने की आवश्यकता है और जानना चाहते हैं कि अपने जीएसटी रिफंड का दावा कैसे करें, तो प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बना दिया गया है।

GSTN पोर्टल रजिस्ट्रेशन

यदि आप GST के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं और आपके पास पहले से GST पंजीकरण संख्या नहीं है, तो चिंता न करें! आप GSTN पोर्टल पर आसानी से एक अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जीएसटीएन पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं और " सर्विसेज " पर क्लिक करें। फिर, "यूजर सर्विसेज" चुनें और "जेनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट" पर क्लिक करें। यह आपको उस पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप अस्थायी पंजीकरण के लिए अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देने होंगे:

  • आपको अपना नाम और पैन नंबर देना होगा (सुनिश्चित करें कि वे आपके पैन कार्ड के विवरण से मेल खाते हैं)
  • उस राज्य का नाम जहां आप रिफंड मांग रहे हैं (वह राज्य जहां सेवा प्रदाता पंजीकृत है)
  • आपका पता, बैंक खाता विवरण (सुनिश्चित करें कि यह वही खाता है जिसका उपयोग आप अपने आयकर रिफंड के लिए करते हैं), 
  • और अपने आधार कार्ड का विवरण।

जीएसटी रिफंड क्लेम 

एक बार जब आप सभी आवश्यक जानकारी भर देते हैं, तो आपका आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, और आपको जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा। यह आपको जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करने और जीएसटी पंजीकरण के सभी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देगा।

अब जब आपने जीएसटीएन पोर्टल पर अपना अस्थायी पंजीकरण पूरा कर लिया है, तो आप अपना धनवापसी आवेदन भरने के लिए तैयार हैं। आरंभ करने के लिए, आपको "रिफन्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन" की श्रेणी में फॉर्म GST RFD-01 भरना होगा और इसे ग्राहक सेवा प्रदाता को जमा करना होगा।

ध्यान रखें कि कैन्सलेसन लेटर की तारीख से आपके पास धनवापसी के लिए फाइल करने के लिए दो साल का समय है। जब आप धनवापसी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध, साथ ही उन्हें किए गए भुगतानों से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ और सर्विस कैंसिलेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। 

इन दस्तावेजों के अलावा, आपको सेवा प्रदाता से एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उन्होंने सरकार के पास आपके द्वारा एकत्रित GST जमा कर दिया है और किसी भी धनवापसी या समायोजन का दावा नहीं किया है। सुचारू धनवापसी प्रक्रिया के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें।

GST रिफंड की प्रक्रिया 

एक बार जब आप सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना धनवापसी आवेदन जमा कर देते हैं, तो जीएसटी प्राधिकरण आपके दावे पर कार्रवाई करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो धनवापसी आदेश जारी करेगा। यह धनवापसी आदेश वापस की जाने वाली राशि का संकेत देगा, जिसे बाद में पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा प्रदान किए गए खाते में जमा किया जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया का उपयोग गृह निर्माण के अलावा सेवा प्रदाता के मामले में भी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, यदि आपने बीमा योजना लेते समय जीएसटी का भुगतान किया है और बाद में योजना को रद्द कर दिया है, तो आप जीएसटी रिफंड का उसी तरह दावा कर सकते हैं जैसे घर के निर्माण के लिए किया जाता है।

इस सरल प्रक्रिया का पालन करके, आप अपूर्ण या रद्द सेवाओं के लिए भुगतान किए गए GST का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको उस धन को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है जिसके आप हकदार हैं।

क्या आपने एक फ्लैट बुक किया था, मगर डील कैन्सल हो गई और सोच रहे हैं कि आपका GST रिफंड कैसे प्राप्त करें? जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जब आप एक निर्माणाधीन घर बुक करते हैं, तो आपको न केवल बिल्डर को उनकी सेवाओं के लिए बल्कि जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ता है। हालाँकि, यदि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है या रद्द हो गया है, तो सबसे बड़ी चिंता आपके पैसे वापस पाने की है, जिसमें आपके द्वारा भुगतान किया गया GST भी शामिल है। 

GST काउंसिल की घोषणा 

अच्छी खबर यह है कि जीएसटी परिषद ने हाल ही में रद्द या अपूर्ण निर्माण परियोजनाओं पर जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया की घोषणा की है। इस सरल प्रक्रिया में लोग अपने पैसे की वसूली के लिए 17 दिसंबर, 2022 तक, घर के मालिक रिफंड के लिए जीएसटी प्राधिकरण को सीधे आवेदन कर सकते हैं। 

पहले, पिछले वित्तीय वर्ष के जीएसटी रिफंड का दावा करना संभव नहीं था, लेकिन इस नई प्रक्रिया के साथ अब यह संभव है। इसलिए, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको एक निर्माण परियोजना को रद्द करने की आवश्यकता है और जानना चाहते हैं कि अपने जीएसटी रिफंड का दावा कैसे करें, तो प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बना दिया गया है।

GSTN पोर्टल रजिस्ट्रेशन

यदि आप GST के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं और आपके पास पहले से GST पंजीकरण संख्या नहीं है, तो चिंता न करें! आप GSTN पोर्टल पर आसानी से एक अस्थायी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रक्रिया शुरू करने के लिए, जीएसटीएन पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं और " सर्विसेज " पर क्लिक करें। फिर, "यूजर सर्विसेज" चुनें और "जेनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट" पर क्लिक करें। यह आपको उस पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप अस्थायी पंजीकरण के लिए अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देने होंगे:

  • आपको अपना नाम और पैन नंबर देना होगा (सुनिश्चित करें कि वे आपके पैन कार्ड के विवरण से मेल खाते हैं)
  • उस राज्य का नाम जहां आप रिफंड मांग रहे हैं (वह राज्य जहां सेवा प्रदाता पंजीकृत है)
  • आपका पता, बैंक खाता विवरण (सुनिश्चित करें कि यह वही खाता है जिसका उपयोग आप अपने आयकर रिफंड के लिए करते हैं), 
  • और अपने आधार कार्ड का विवरण।

जीएसटी रिफंड क्लेम 

एक बार जब आप सभी आवश्यक जानकारी भर देते हैं, तो आपका आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, और आपको जीएसटीएन पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा। यह आपको जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन करने और जीएसटी पंजीकरण के सभी लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देगा।

अब जब आपने जीएसटीएन पोर्टल पर अपना अस्थायी पंजीकरण पूरा कर लिया है, तो आप अपना धनवापसी आवेदन भरने के लिए तैयार हैं। आरंभ करने के लिए, आपको "रिफन्ड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन" की श्रेणी में फॉर्म GST RFD-01 भरना होगा और इसे ग्राहक सेवा प्रदाता को जमा करना होगा।

ध्यान रखें कि कैन्सलेसन लेटर की तारीख से आपके पास धनवापसी के लिए फाइल करने के लिए दो साल का समय है। जब आप धनवापसी के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको सेवा प्रदाता के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध, साथ ही उन्हें किए गए भुगतानों से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ और सर्विस कैंसिलेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। 

इन दस्तावेजों के अलावा, आपको सेवा प्रदाता से एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि उन्होंने सरकार के पास आपके द्वारा एकत्रित GST जमा कर दिया है और किसी भी धनवापसी या समायोजन का दावा नहीं किया है। सुचारू धनवापसी प्रक्रिया के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना सुनिश्चित करें।

GST रिफंड की प्रक्रिया 

एक बार जब आप सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना धनवापसी आवेदन जमा कर देते हैं, तो जीएसटी प्राधिकरण आपके दावे पर कार्रवाई करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो धनवापसी आदेश जारी करेगा। यह धनवापसी आदेश वापस की जाने वाली राशि का संकेत देगा, जिसे बाद में पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा प्रदान किए गए खाते में जमा किया जाएगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया का उपयोग गृह निर्माण के अलावा सेवा प्रदाता के मामले में भी जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, यदि आपने बीमा योजना लेते समय जीएसटी का भुगतान किया है और बाद में योजना को रद्द कर दिया है, तो आप जीएसटी रिफंड का उसी तरह दावा कर सकते हैं जैसे घर के निर्माण के लिए किया जाता है।

इस सरल प्रक्रिया का पालन करके, आप अपूर्ण या रद्द सेवाओं के लिए भुगतान किए गए GST का रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको उस धन को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है जिसके आप हकदार हैं।

संवादपत्र

Union Budget