- Date : 20/09/2022
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संपत्ति की गिफ्ट डीड की प्रक्रिया पूरी होने के लिए संपत्ति का स्थानांतरण (ट्रांसफर) ज़रूरी है।

Property Gift deed: यदि आप किसी को संपत्ति या प्रॉपर्टी उपहार में देना चाहते हैं तो क्या उसे वापस लिया जा सकता है? या आपको उपहार में मिली हुई संपत्ति क्या हमेशा आपकी ही रहेगी? जानिए संपत्ति (प्रॉपर्टी) गिफ्ट करने का सही तरीका। किसी भी संपत्ति की गिफ्ट डीड पूरी होने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। गिफ्ट डीड की प्रक्रिया पूरी होने के लिए संपत्ति का स्थानांतरण जरूरी होता है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 (Transfer of Property Act 1882) के सेक्शन 122 के अनुसार, यदि संपत्ति का मालिक अपनी इच्छा से बगैर किसी मूल्य या पैसे के संपत्ति का ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति के नाम कर देता है तो यह संपत्ति भेंट करना माना जाता है। यह प्रक्रिया तब पूरी होती है जब संपत्ति भेंट करनेवाला ट्रांसफर करे और उपहार प्राप्त करनेवाला संपत्ति स्वीकार कर ले।
गिफ्ट डीड और सेल डीड में क्या फर्क है?
सेल डीड में संपत्ति जब दूसरे के नाम ट्रांसफर की जाती है तब डीड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है कि कितनी राशि या मूल्य देकर इस संपत्ति को बेचा जा रहा है। सेल डीड पर स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है।
गिफ्ट डीड में संपत्ति को स्थानांतरित करने के बदले में किसी तरह का मूल्य या पैसा स्वीकार नहीं किया जाता। साधारणतया गिफ्ट डीड द्वारा संपत्ति अपने करीबी लोगों या रिश्तेदारों के नाम की जाती है।
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किस संपत्ति को गिफ्ट किया जा सकता है?
क्या वह हर संपत्ति जो मालिकाना हक की हो, गिफ्ट की जा सकती है? इसका उत्तर है, नहीं। यदि आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ अपने द्वारा कमाई हुई संपत्ति गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी संपत्ति जो विरासत में प्राप्त हुई हो, जिस पर परिवार के अन्य किसी सदस्य का अधिकार हो सकता है, या आनेवाली पीढ़ी का हक हो सकता है या आप उसके साझा मालिक हों तो आप इस संपत्ति में अपने हिस्से को कुछ नियमों के अंतर्गत ही उपहार में दे सकते हैं।
क्या गिफ्ट की हुई संपत्ति वापस ली जा सकती है?
कानून के अनुसार यदि गिफ्ट डीड की प्रक्रिया पूरी हो गई हो तो संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। इसका मतलब संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है और उस व्यक्ति ने स्वीकार भी कर लिया है। यदि ट्रांसफर के दस्तावेज बन गए हैं तब यह संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा हो सकता है।
किन परिस्थितियों में संपत्ति वापस मिल सकती है?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 126 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में गिफ्ट डीड को अमान्य किया जा सकता है,
- यदि उपहार देनेवाले और लेनेवाले की पारस्परिक सहमति हो तो गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है।
- यदि गिफ्ट डीड पर हस्ताक्षर होने के बावजूद संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई हो और गिफ्ट देनेवाला अपनी इच्छा बदल दे तो भी गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है।
- यदि गिफ्ट डीड में किसी शर्त का उल्लेख है और वह शर्त पूरी नहीं होती है तब भी गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि गिफ्ट देते समय पिता ने शर्त रखी हो कि बेटा हमेशा उस संपत्ति की देखभाल करेगा और यदि बेटा ऐसा करने में असमर्थ हो तो पिता द्वारा गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है।
धोखाधड़ी से प्राप्त गिफ्ट
संपत्ति के मालिक द्वारा अपनी इच्छा की गई गिफ्ट डीड मान्य होती है। यदि यह साबित होता है कि गिफ्ट किसी दबाव के कारण या धोखे से दिलवाया गया है तो गिफ्ट डीड को रद्द करवाया जा सकता है।
18 उम्र से कम व्यक्ति द्वारा कोई भी संपत्ति गिफ्ट डीड द्वारा दूसरे को नहीं दी जा सकती। कानून के मुताबिक यह कॉन्ट्रैक्ट करने लायक सम्पत्ति नहीं मानी जाती।
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