Frozen NPS account: फ्रीज एनपीएस खाते को दोबारा सक्रिय कराने पर देना होता है जुर्माना!

एनपीएस खाते के नियमों को जानना ज़रूरी है।

Frozen NPS account

Frozen NPS account: अगर एनपीएस खाता फ्रीज हो गया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही प्रक्रिया का पालन करते हुए योगदान और जुर्माने की रकम जमा कराने पर यह दबारा सक्रिय हो जाएगा। तो आइए इसके नियमों के बारे में जानते हैं।  

एनपीएस खाते दो तरह के होते हैं – जिन्हें टियर 1 और टियर 2 खाता कहा जाता है। एनपीएस को सब्सक्राइब करने के लिए टियर 1 खाता खोलना आवश्यक है। इसके बाद टियर 2 खाता भी खोला जा सकता है। टियर 1 खाते में हर वर्ष न्यूनतम 1000 रुपए जमा कराना अनिवार्य है। एक बार में 500 रुपए जमा किए जा सकते हैं। टियर 2 का खाता खोलने के समय न्यूनतम 1000 रुपए और उसके बाद कम से कम 250 रुपए जमा करना होता है। इस खाते में वार्षिक योगदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

एनपीएस खाते के फ्रीज होने के कारण और खाते को फिर से सक्रिय करने के नियम

जब कोई सब्सक्राइबर किसी पूरे साल एनपीएस के टियर 1 खाते में न्यूनतम रकम यानी 1000 रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसका खाता फ्रीज़ हो जाता है। 

अगर न्यूनतम राशि जमा न करने के कारण फ्रीज कर दिया जाता है तो एनपीएस खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए सब्सक्राइबर को वार्षिक योगदान की पूरी राशि के अलावा 100 रुपए का जुर्माना भरना होता है। इस प्रक्रिया को ऑफलाइन पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाकर एक फॉर्म भरना होता है और फार्म के साथ वार्षिक योगदान और जुर्माने की रकम जमा करानी होगी। 

एनपीएस खाते को ऑनलाइन तरीके से भी दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है। अगर एनपीएस खाता ऑनलाइन खोला गया था और इसमे ऑनलाइन लेनदेन किया गया है, तो फ्रीज़ किए गए खाते को ऑनलाइन ही फिर से सक्रिय किया जा सकता है। खाता सक्रिय करने के लिए  सबसे पहले ईएनपीएस पोर्टल पर जाना होगा। मुखपृष्ठ पर जाकर योगदान पर क्लिक करें। इसके बाद जो पृष्ठ खुलेगा उस पर अपना परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (PRAN) और जन्म की तारीख भरकर योगदान की बकाया रकम और जुर्माना जमा कराया जा सकता है।

कितना जुर्माना देना होगा?

फ्रीज हो चुके खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए 100 रुपए जुर्माना देना होता है। स्वावलंबन योजना के तहत सब्सक्राइब करने वाले खाता धारकों को केवल 25 रुपए जुर्माने देना होगा। खाता फिर से सक्रिय करने के समय 100 रुपए का जुर्माना और चालू वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपए जमा कराना होगा। इन पैसों के जमा होने का ईमेल मिलने के बाद अपने योगदान की बाकी रकम भी जमा कराई जा सकती है। एनपीएस एक सरकारी योजना है, जिसमें नियम से निवेश करने पर पेंशन के साथ ही साथ एक फंड भी जोड़ा जा सकता है। 

यह भी पढ़ेंमार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?

Frozen NPS account: अगर एनपीएस खाता फ्रीज हो गया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही प्रक्रिया का पालन करते हुए योगदान और जुर्माने की रकम जमा कराने पर यह दबारा सक्रिय हो जाएगा। तो आइए इसके नियमों के बारे में जानते हैं।  

एनपीएस खाते दो तरह के होते हैं – जिन्हें टियर 1 और टियर 2 खाता कहा जाता है। एनपीएस को सब्सक्राइब करने के लिए टियर 1 खाता खोलना आवश्यक है। इसके बाद टियर 2 खाता भी खोला जा सकता है। टियर 1 खाते में हर वर्ष न्यूनतम 1000 रुपए जमा कराना अनिवार्य है। एक बार में 500 रुपए जमा किए जा सकते हैं। टियर 2 का खाता खोलने के समय न्यूनतम 1000 रुपए और उसके बाद कम से कम 250 रुपए जमा करना होता है। इस खाते में वार्षिक योगदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

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एनपीएस खाते के फ्रीज होने के कारण और खाते को फिर से सक्रिय करने के नियम

जब कोई सब्सक्राइबर किसी पूरे साल एनपीएस के टियर 1 खाते में न्यूनतम रकम यानी 1000 रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसका खाता फ्रीज़ हो जाता है। 

अगर न्यूनतम राशि जमा न करने के कारण फ्रीज कर दिया जाता है तो एनपीएस खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए सब्सक्राइबर को वार्षिक योगदान की पूरी राशि के अलावा 100 रुपए का जुर्माना भरना होता है। इस प्रक्रिया को ऑफलाइन पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर जाकर एक फॉर्म भरना होता है और फार्म के साथ वार्षिक योगदान और जुर्माने की रकम जमा करानी होगी। 

एनपीएस खाते को ऑनलाइन तरीके से भी दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है। अगर एनपीएस खाता ऑनलाइन खोला गया था और इसमे ऑनलाइन लेनदेन किया गया है, तो फ्रीज़ किए गए खाते को ऑनलाइन ही फिर से सक्रिय किया जा सकता है। खाता सक्रिय करने के लिए  सबसे पहले ईएनपीएस पोर्टल पर जाना होगा। मुखपृष्ठ पर जाकर योगदान पर क्लिक करें। इसके बाद जो पृष्ठ खुलेगा उस पर अपना परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (PRAN) और जन्म की तारीख भरकर योगदान की बकाया रकम और जुर्माना जमा कराया जा सकता है।

कितना जुर्माना देना होगा?

फ्रीज हो चुके खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए 100 रुपए जुर्माना देना होता है। स्वावलंबन योजना के तहत सब्सक्राइब करने वाले खाता धारकों को केवल 25 रुपए जुर्माने देना होगा। खाता फिर से सक्रिय करने के समय 100 रुपए का जुर्माना और चालू वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपए जमा कराना होगा। इन पैसों के जमा होने का ईमेल मिलने के बाद अपने योगदान की बाकी रकम भी जमा कराई जा सकती है। एनपीएस एक सरकारी योजना है, जिसमें नियम से निवेश करने पर पेंशन के साथ ही साथ एक फंड भी जोड़ा जा सकता है। 

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