How to Withdraw Money after the death of an accountholder Without a Nominee?

नॉमिनी मृतक व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई नॉमिनी नहीं है? आइए पता करें कि पैसे की निकासी कैसे हो सकती है।

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यदि आपने कभी बैंक खाता खोला है, तो आपको आवेदन पत्र में 'नॉमिनी' लिखा मिला होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

नॉमिनी कौन होता है?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक द्वारा खाता धारक की मृत्यु के बाद देय बैंक खाते की शेष राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए, खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी बैंक को इसके बारे में सूचित करके, जरूरी दस्तावेज़ (नामित व्यक्ति का आईडी प्रूफ और खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर धनराशि निकालकर, खाता बंद कर सकता है।

हालांकि, अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो निकासी में परेशानी हो सकती है।प्रक्रिया इस प्रकार है: 

  • संयुक्त खाते के साथ

यदि बैंक खाता संयुक्त नामों से है, तो प्रक्रिया सरल है। मृतक का नाम बस खाते से हटा दिया जाता है। ऐसा करने के लिए, जीवित खाताधारक मृत खाताधारक की मृत्यु के बारे में बताते हुए बैंक के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करता है। इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। तब मृत व्यक्ति का नाम खाते से हटा दिया जाता है, और खाते को उस जीवित संयुक्त खाता धारक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद खाताधारक द्वारा आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। 

  • व्यक्तिगत खाते के साथ

व्यक्तिगत खाते के लिए, मृत खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसे निकालने के लिए दावा करना होता है। इसलिए, उनके दावे का समर्थन करने के लिए एक वास्तविक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अदालत द्वारा जारी एक दस्तावेज़ है, जो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दावेदार की पहचान स्थापित करता है। कानूनी उत्तराधिकारी बैंक को खाताधारक की मृत्यु के बारे में सूचित कर सकता है, और संबंधित दस्तावेज़ जमा कर सकता है, जैसे:

  • खाताधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
  • कानूनी उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
  • दावेदार का आईडी प्रूफ

बैंक दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा और सफल सत्यापन के बाद, दावेदार को बैंक खाते से पैसे निकालने की अनुमति दी जाएगी।

यदि मृतक द्वारा कोई वसीयत छोड़ी गई है, और वसीयत में उस लाभार्थी का नाम लिखा होता है जो राशि निकाल सकता है, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

इस प्रकार, मृत व्यक्ति के बैंक खाते से राशि निकालना संभव है।

इसलिए, यदि आप नामित कर रहे हैं, तो नॉमिनी को भी सूचित करें, ताकि जब आप न हों तो वह आपके बैंक खाते पर दावा कर सके।

संवादपत्र

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