- Date : 11/02/2023
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में अग्निवीरों को नई रिजीम और पुरानी रिजीम में टैक्स रियायत दी गई है।

Income tax benefit for Agniveer in Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के अंतर्गत अग्निपथ के जवानों को यानी अग्निवीरों के लिए टैक्स रियायत दी गई है।
ध्यान रहे कि 2022 में अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत के सुरक्षा बलों के लिए भर्ती की गई थी। इस स्कीम के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड की स्थापना हुई थी जिसमें चार वर्षों के लिए तैनात अग्निवीरों के लिए पैकेज की व्यवस्था की गई थी। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को दिए जाने वाले पैकेज यानी सेवानिधि का प्रबंधन करता है।
स्कीम के अनुसार हर अग्निवीर को ₹4.76 लाख का वार्षिक कंपोजिट एनुअल पैकेज दिया जाता है। चौथे वर्ष में यह निधि बढ़ कर ₹6.9 लाख हो जाती है। साथ ही कई तरह के अन्य अलाउंस जैसे कि रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, गणवेश और ट्रैवल अलाउंस दिए जाते हैं।
अग्निवीर कॉर्पस फंड में 30% योगदान
हर अग्निवीर को अपनी मासिक आय का 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ केंद्र सरकार उतनी ही रकम अग्निवीर के कॉर्पस फंड में जमा करती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए योगदान को अग्निवीर की आय का हिस्सा माना जाता है।
चूँकि यह पूरा हिस्सा आमदनी कहलाता है इसलिए इस पर आयकर देय है। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब उस पर आयकर की रियायत देने का भी प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीर को सेवाकाल समाप्त होने पर जो सेवानिधि मिलेगी उस पर भी टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा गया था।
यूनियन बजट 2023 में अग्निवीरों के लिए नया सेक्शन
हाल ही में प्रस्तुत यूनियन बजट 2023 में अग्निवीरों के लिए 80CCH सेक्शन को जोड़ा गया है। जिसके अंतर्गत अग्निवीरों और केंद्र सरकार के योगदान पर आयकर फाइल करते समय 80CCH के अंतर्गत आयकर छूट का दावा किया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
अग्निवीर कॉर्पस फंड से भुगतान पर नहीं लगेगा टैक्स
अग्निवीर को चार वर्ष का सेवाकाल समाप्त होने पर जमा की गई राशि अर्थात ₹10.04 लाख मिलेंगे जिसमें ब्याज भी शामिल होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में एक नई धारा 12C शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 12C के अंतर्गत 2022 से अग्निवीर स्कीम योजना से जुड़े अग्निवीरों या उनके नॉमिनी के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड से किए गए भुगतान पर टैक्स देय नहीं होगा।
यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड को EEE का दर्जा मिलता है।
नई और पुरानी टैक्स रिजीम में अग्निवीर को टैक्स रियायत
आयकर की धारा 80CCH के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए टैक्स रियायत देने की व्यवस्था दोनों ही कराधान व्यवस्था में दी गई है। धारा 115BCE के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। इसके चलते वित्त वर्ष 2022-23 में और आने वाले वर्ष में भी आयकर फाइल करते समय धारा 80CCH के अंतर्गत अग्निवीरों को टैक्स में छूट का लाभ मिल सकेगा।
यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?
Income tax benefit for Agniveer in Budget 2023: 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के अंतर्गत अग्निपथ के जवानों को यानी अग्निवीरों के लिए टैक्स रियायत दी गई है।
ध्यान रहे कि 2022 में अग्निपथ स्कीम लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत भारत के सुरक्षा बलों के लिए भर्ती की गई थी। इस स्कीम के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड की स्थापना हुई थी जिसमें चार वर्षों के लिए तैनात अग्निवीरों के लिए पैकेज की व्यवस्था की गई थी। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को दिए जाने वाले पैकेज यानी सेवानिधि का प्रबंधन करता है।
स्कीम के अनुसार हर अग्निवीर को ₹4.76 लाख का वार्षिक कंपोजिट एनुअल पैकेज दिया जाता है। चौथे वर्ष में यह निधि बढ़ कर ₹6.9 लाख हो जाती है। साथ ही कई तरह के अन्य अलाउंस जैसे कि रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, गणवेश और ट्रैवल अलाउंस दिए जाते हैं।
अग्निवीर कॉर्पस फंड में 30% योगदान
हर अग्निवीर को अपनी मासिक आय का 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में देना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ केंद्र सरकार उतनी ही रकम अग्निवीर के कॉर्पस फंड में जमा करती है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए योगदान को अग्निवीर की आय का हिस्सा माना जाता है।
चूँकि यह पूरा हिस्सा आमदनी कहलाता है इसलिए इस पर आयकर देय है। जब इस योजना की घोषणा की गई थी तब उस पर आयकर की रियायत देने का भी प्रस्ताव रखा गया था। अग्निवीर को सेवाकाल समाप्त होने पर जो सेवानिधि मिलेगी उस पर भी टैक्स छूट का प्रस्ताव रखा गया था।
यूनियन बजट 2023 में अग्निवीरों के लिए नया सेक्शन
हाल ही में प्रस्तुत यूनियन बजट 2023 में अग्निवीरों के लिए 80CCH सेक्शन को जोड़ा गया है। जिसके अंतर्गत अग्निवीरों और केंद्र सरकार के योगदान पर आयकर फाइल करते समय 80CCH के अंतर्गत आयकर छूट का दावा किया जा सकेगा।
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अग्निवीर कॉर्पस फंड से भुगतान पर नहीं लगेगा टैक्स
अग्निवीर को चार वर्ष का सेवाकाल समाप्त होने पर जमा की गई राशि अर्थात ₹10.04 लाख मिलेंगे जिसमें ब्याज भी शामिल होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में एक नई धारा 12C शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 12C के अंतर्गत 2022 से अग्निवीर स्कीम योजना से जुड़े अग्निवीरों या उनके नॉमिनी के लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड से किए गए भुगतान पर टैक्स देय नहीं होगा।
यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड को EEE का दर्जा मिलता है।
नई और पुरानी टैक्स रिजीम में अग्निवीर को टैक्स रियायत
आयकर की धारा 80CCH के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए टैक्स रियायत देने की व्यवस्था दोनों ही कराधान व्यवस्था में दी गई है। धारा 115BCE के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। इसके चलते वित्त वर्ष 2022-23 में और आने वाले वर्ष में भी आयकर फाइल करते समय धारा 80CCH के अंतर्गत अग्निवीरों को टैक्स में छूट का लाभ मिल सकेगा।
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