- Date : 07/02/2021
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2 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्तियों के सर्किल रेट में 20% की अस्थायी छूट देने से डेवेलपर्स को उनकी न बिक्री होने वाली इन्वेंटरी को तरल करने में मदद मिलेगी जिससे वह इस लाभ को वहन-योग्य हाउसिंग विकल्प के रूप में घर खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं | इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके द्वारा 12 नवंबर,2020 से 30 जून,2021 के बीच संपत्ति खरीदी जानी चाहिए |

वित्तीय मंत्रालय ने घर खरीदारों और अचल संपत्ति के डेवेलपर्स, दोनों के लिए नए आवासीय अचल संपत्ति इकाइयों की खरीदी/बिक्री पर कर राहत की घोषणा की है| खरीदार बिना किसी कर-जुर्माने का भुगतान किये हुए सर्किल रेट (रेडी रेकॉनर दर) से 20% कम कीमत पर घर खरीद पाएंगे ,जबकि डेवलपर आर्थिक गिरावट के बावजूद बड़ी तादाद में न-बिक्री होने वाली अपनी इन्वेंटरी को बेच पाएंगे|
सर्किल रेट क्या होता है और यह अचल संपत्ति के लेनदेन को कैसे प्रभावित करता है ?
सर्किल रेट अचल संपत्ति के लेनदेन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मूल्य है,जिसमे संपत्ति का पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क शामिल होता है | यह संपत्ति के लेनदेन में नकद घटक/मनी लॉन्डरिंग को कम करने के लिए चोरी से बचाने के लिए किया गया प्रावधान है,जिससे सरकार को राजस्व के नुकसान से बचाया जा सकता है |
इसलिए यदि कोई संपत्ति सर्किल रेट से नीचे भी यदि बेची जाती है, तो डेवलपर को सर्किल रेट द्वारा निर्धारित उस फ्लैट/घर की कीमत पर प्राप्त लाभ के आधार पर कर चुकाना होगा | इसी प्रकार,इस प्रकार के लेनदेन के लिए खरीदार के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क रेडी रेकॉनेर के आधार पर हिसाबेँ जाते हैं |
क्या-क्या परिवर्तन हैं?
कई शहरों में अचल सम्पत्तियों की कीमतें निर्धारित सर्किल रेट से भी नीचे गिर गई है,इसीलिए सरकार ने उन जगहों पर अतिरिक्त कर के लिए एक सुरक्षा सीमा में छूट दी है जहाँ समझौता मूल्य और सर्किल रेट के बीच 20% से भी कम का अंतर है | वित्तीय अधिनयम,2018 में 5% की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे वित्तीय अधिनयम 2020 के अंतर्गत बढ़ाकर 10% कर दिया गया |
20% की अतिरिक्त छूट देने से डेवेलपर्स को उनकी न बिक्री होने वाली इन्वेंटरी को तरल करने में मदद मिलेगी जिससे वह इस लाभ को वहन-योग्य हाउसिंग विकल्प के रूप में घर खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं |
इसकी प्रयोज्यता क्या है ?
यह परिवर्तन 2 करोड़ से कम मूल्य की प्राथमिक आवासीय सम्पत्तियों की बिक्री पर लागू है| 12 नवंबर,2020 से 30 जून,2021 के बीच के हाउसिंग इकाइयों की खरीदी एवं पंजीकरण के लिए ही सुरक्षित सीमा का विस्तार 10% से 20% किया गया|
और क्या उम्मीद की जा सकती है ?
वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 18000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं (जो बजट 2020-21 में आवंटित 8000 करोड़ के अलावा है ) जिससे 12 लाख इकाइयों पर काम शुरू करके और अन्य 18 लाख इकाइयों पर काम ख़त्म करके हाउसिंग के अंतर को कम करने का लक्ष्य बनाया गया है ,जिससे निर्माण और अचल संपत्ति क्षेत्र में रोजगार के अवसर देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया है |