- Date : 27/07/2022
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क्रिप्टो और डिजिटल एसेट निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी और वीडीए पर टीडीएस का भुगतान करना होगा। कर की दर क्या है? यह कैसे काम करता है? और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

नए क्रिप्टो टीडीएस नियम 2022: आपके लिए पूरी जानकारी!
22 जून, 2022 को, सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज) ने क्रिप्टो निवेशकों और व्यापारियों के लिए एक परिपत्र जारी किया। जिसमें अधिसूचित किया गया है कि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी, और एनएफटी अन्य वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) की बिक्री और ट्रांसफर पर टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा। ये नए टीडीएस नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे।
क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट पर कितना टीडीएस काटा जाएगा?
फाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिये पेश किए गए, आयकर अधिनियम की नई धारा 194S के अनुसार, आपको क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी और अन्य वर्चुअल एसेट को ट्रांसफर करने और बेचने पर 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा।
क्रिप्टो टीडीएस की कटौती कौन करेगा?
सीबीडीटी के परिपत्र में कहा गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर टीडीएस काटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सचेंज विक्रेता को भुगतान कर रहा है या क्रेडिट कर रहा अगर किसी ब्रोकर के पास वर्चुअल एसेट है, तो ब्रोकर को भुगतान करते या क्रेडिट करते समय एक्सचेंज को 1% कर (आयकर अधिनियम की धारा 194S के अनुसार) काटना पड़ता है।
क्या क्रिप्टोकरेंसी और वीडीए के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा?
फॉर्म 16E एक नया टीडीएस प्रमाणपत्र है जिसे क्रिप्टो टीडीएस उद्देश्यों के लिए पेश किया गया है। क्रिप्टो या वीडीए के खरीदार को विक्रेता को यह नया टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना होगा। वर्चुअल एसेट खरीदने पर चालान-सह-विवरण की देय तिथि से फॉर्म 26QE में प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर फॉर्म 16E जारी करना होगा। वीडीए बिक्री के समय काटा गया कर उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए जिसमें टीडीएस काटा गया हो।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 20 जुलाई, 2022 को एक एक्सचेंज के माध्यम से एक वर्चुअल एसेट बेचा जाता है। एक्सचेंज को विक्रेता को भुगतान करते समय कर में कटौती करनी होती है। इसका मतलब है कि कर 30 अगस्त, 2022 तक भारत सरकार के पास एक्सचेंज द्वारा जमा किया जाना है। फिर, 14 सितंबर, 2022 तक, एक्सचेंज को विक्रेता को फॉर्म 16E जारी करना होगा।
यदि दो वर्चुअल एसेट को एक्सचेंज किया जाता है या भुगतान किया जाता है तो क्या टीडीएस लगाया जाएगा?
वर्चुअल एसेट के खरीदार को 1% टीडीएस देना पड़ता है, भले ही व्यक्तिगत खरीदार वस्तु के रूप में भुगतान करे (जैसे, एक निश्चित प्रकार की सेवा के बदले में)। इसके अलावा, यदि दो व्यक्ति एक-दूसरे के साथ वर्चुअल एसेट को एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों को टीडीएस कटवाना होगा।
इसे इस प्रकार समझें कि कोई व्यक्ति A, बिटकॉइन (BTC) के बदले में व्यक्ति B के साथ इथेरियम (ETH) एक्सचेंज करता है। चूंकि दोनों व्यक्ति A और B एक-दूसरे के साथ क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान कर रहे हैं, A और B दोनों का कर काटा जाना है। इसलिए, दोनों को अपना संबंधित कर भुगतान करना होगा और अपने संबंधित भुगतान प्रमाण को दूसरे के साथ साझा करना होगा।
क्या पेमेंट गेटवे क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर पर सोर्स पर कर काटा जा सकता है?
पेमेंट गेटवे आयकर अधिनियम की धारा 194S के तहत क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन पर टीडीएस नहीं काटा सकता है। 22 जून, 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है।
नए क्रिप्टो टीडीएस नियम 2022: आपके लिए पूरी जानकारी!
22 जून, 2022 को, सीबीडीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज) ने क्रिप्टो निवेशकों और व्यापारियों के लिए एक परिपत्र जारी किया। जिसमें अधिसूचित किया गया है कि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी, और एनएफटी अन्य वीडीए (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) की बिक्री और ट्रांसफर पर टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा। ये नए टीडीएस नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे।
क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट पर कितना टीडीएस काटा जाएगा?
फाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिये पेश किए गए, आयकर अधिनियम की नई धारा 194S के अनुसार, आपको क्रिप्टोकरेंसी, एनएफटी और अन्य वर्चुअल एसेट को ट्रांसफर करने और बेचने पर 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा।
क्रिप्टो टीडीएस की कटौती कौन करेगा?
सीबीडीटी के परिपत्र में कहा गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) पर टीडीएस काटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सचेंज विक्रेता को भुगतान कर रहा है या क्रेडिट कर रहा अगर किसी ब्रोकर के पास वर्चुअल एसेट है, तो ब्रोकर को भुगतान करते या क्रेडिट करते समय एक्सचेंज को 1% कर (आयकर अधिनियम की धारा 194S के अनुसार) काटना पड़ता है।
क्या क्रिप्टोकरेंसी और वीडीए के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा?
फॉर्म 16E एक नया टीडीएस प्रमाणपत्र है जिसे क्रिप्टो टीडीएस उद्देश्यों के लिए पेश किया गया है। क्रिप्टो या वीडीए के खरीदार को विक्रेता को यह नया टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना होगा। वर्चुअल एसेट खरीदने पर चालान-सह-विवरण की देय तिथि से फॉर्म 26QE में प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर फॉर्म 16E जारी करना होगा। वीडीए बिक्री के समय काटा गया कर उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए जिसमें टीडीएस काटा गया हो।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 20 जुलाई, 2022 को एक एक्सचेंज के माध्यम से एक वर्चुअल एसेट बेचा जाता है। एक्सचेंज को विक्रेता को भुगतान करते समय कर में कटौती करनी होती है। इसका मतलब है कि कर 30 अगस्त, 2022 तक भारत सरकार के पास एक्सचेंज द्वारा जमा किया जाना है। फिर, 14 सितंबर, 2022 तक, एक्सचेंज को विक्रेता को फॉर्म 16E जारी करना होगा।
यदि दो वर्चुअल एसेट को एक्सचेंज किया जाता है या भुगतान किया जाता है तो क्या टीडीएस लगाया जाएगा?
वर्चुअल एसेट के खरीदार को 1% टीडीएस देना पड़ता है, भले ही व्यक्तिगत खरीदार वस्तु के रूप में भुगतान करे (जैसे, एक निश्चित प्रकार की सेवा के बदले में)। इसके अलावा, यदि दो व्यक्ति एक-दूसरे के साथ वर्चुअल एसेट को एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों को टीडीएस कटवाना होगा।
इसे इस प्रकार समझें कि कोई व्यक्ति A, बिटकॉइन (BTC) के बदले में व्यक्ति B के साथ इथेरियम (ETH) एक्सचेंज करता है। चूंकि दोनों व्यक्ति A और B एक-दूसरे के साथ क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान कर रहे हैं, A और B दोनों का कर काटा जाना है। इसलिए, दोनों को अपना संबंधित कर भुगतान करना होगा और अपने संबंधित भुगतान प्रमाण को दूसरे के साथ साझा करना होगा।
क्या पेमेंट गेटवे क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर पर सोर्स पर कर काटा जा सकता है?
पेमेंट गेटवे आयकर अधिनियम की धारा 194S के तहत क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन पर टीडीएस नहीं काटा सकता है। 22 जून, 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है।