क्या आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो गया है? अब आपको ये करना चाहिए

क्यों सरकार ने लाखों आधार और पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया है? अगर आपका कोई कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए।

has your Aadhar been deactivated

आधार कार्ड को जरूरी निजी दस्तावेज बनाने के बाद, लाखों कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। इस खबर के बाद कई लोग चिंता में पड़ गए हैं कि अगर उनका कार्ड भी निष्क्रिय हो गया है तो अब क्या किया जाए। हम आपको कार्ड निष्क्रिय होने की वजह और उसका उपाय दोनों बताएंगे।
इलेक्ट्रनिक्स और आईटी मंत्रालय के मुताबिक अब तक यूनीक आइडेन्टफकेशन अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने करीब 81 लाख आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं। 

 

ऐसा क्यों किया गया?
आधार (एनरोलमेंट एंड अपडेट) रेगुलेशन 2016 के सेक्शन 27 और 28 के तहत आधार नंबर को निष्क्रिय किया गया है। इन सेक्शन के प्रावधानों के मुताबिक एक व्यक्ति का आधार नंबर निष्क्रिय या रद्द किया जा सकता है अगर: 

  • एक ही नाम के तहत एक से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हों
  • बायोमीट्रिक डेटा या व्यक्ति द्वारा जमा किए गए कागजात में असंगति
  • 5 साल से कम उम्र में आधार नंबर लेने वाले बच्चों का बाद में 5 या 15 साल के उम्र का हो जाने के बाद बायोमीट्रिक डेटा अपडेट नहीं किया गया हो। यूआईडीएआई हर व्यक्ति को अपना डेटा अपडेट कराने के लिए 2 साल का वक्त देता है। 

संबंधित: आधार कार्ड से ये 6 दस्तावेज जरूर जोड़े

कैसे जानें कि आपका आधार सक्रिय है?
इस आपको बस चार कदम उठाने होंगे:

  • यूआईडीएआई की अधिकॉत वेबसाइट – uidai.gov.in पर जाएं
  • आधार सर्विस सेक्शन के तहत वेरिफाई आधार नंबर के लिंक पर क्लिक करें
  • जब लिंक खुल जाए तब बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरें
  • पेज पर दिए गए सिक्योरिटी कोड पर भरें। उसके बाद वेरिफाई दबाएं
  • अगर आपका आधार नंबर निष्क्रिय हो गया है तो आपको संदेश दिखाई देगा कि ये आधार नंबर उपलब्ध नहीं है।

अगर आपका आधार नंबर निष्क्रिय हो गया है तो क्या करें?

  • अपने आधार नंबर को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे:
  • अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएं
  • सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं
  • आधार अपडेट फॉर्म भरें जो आपको सेंटर से मिलेगा

संबंधित: आधार और पैन कार्ड को जोड़ते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

इसके बाद आपके बायोमीट्रिक की फिर से जांच होगी, जिसके लिए 25 रुपये की फीस लगेगी। अगर आपके बायोमीट्रिक पहले दिए गए डेटा से मेल खाएंगे तभी आपके आधार को अपडेट किया जाएगा। ये ध्यान में रखने की बात है कि आपको खुद आधार सेंटर में जाना होगा क्योंकि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा नहीं जा सकता है।

पैन का निष्क्रियकरण
सरकार द्वारा करीब 11.44 लाख पर्मनेंट अकाउंट नंबर (पैन) रद्द और निष्क्रिय किए जाने के कुछ हफ्तों के बाद ही आधार नंबर निष्क्रियकरण हुआ है। आधार नंबर की तरह ही एक नाम के तहत एक से ज्यादा नंबर जारी होने की स्थिति में पैन नंबर निष्क्रिय किए गए थे।

आप इस तरह पता लगा सकते हैं कि आप पैन निष्क्रिय हुआ है या नहीं

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट - incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • बायीं ओर के नो युवर पैन विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपसे नाम, स्टेटस, जन्म तारीख, जैसी जानकारियां भरने के लिए कहा जाएगा
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें
  • अगर आप पैन सक्रिय है तो रिमार्क कॉलम में एक्टिव लिखकर आएगा।

संबंधित: आधार कार्ड के 7 फायदे
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो क्या करें?

  • अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नीचे दिए गए कदम उठाने होंगे: 
  • आप अपने इलाके के आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर को पत्र लिखकर पैन सक्रिय करने का निवेदन करें

पत्र के साथ ये कागजात जोड़े

  1. आयकर विभाग के पक्ष में इंडेंनिटी बॉन्ड
  2. पैन की कॉपी
  3. इस पैन के जरिए भरे हुए पिछले 3 साल के आयकर रिटर्न की कॉपी

अगर आपके पैन और आधार दोनों या फिर कोई एक निष्क्रिय हो गया है, तो आप उसे जल्द से जल्द सक्रिय कराएं, क्योंकि ये दोनों अहम दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत वेरिफिकेशन और लेन-देन के वक्त पड़ती है। 

 

आधार कार्ड को जरूरी निजी दस्तावेज बनाने के बाद, लाखों कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। इस खबर के बाद कई लोग चिंता में पड़ गए हैं कि अगर उनका कार्ड भी निष्क्रिय हो गया है तो अब क्या किया जाए। हम आपको कार्ड निष्क्रिय होने की वजह और उसका उपाय दोनों बताएंगे।
इलेक्ट्रनिक्स और आईटी मंत्रालय के मुताबिक अब तक यूनीक आइडेन्टफकेशन अथॉरिटी 
ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने करीब 81 लाख आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं। 

 

ऐसा क्यों किया गया?
आधार (एनरोलमेंट एंड अपडेट) रेगुलेशन 2016 के सेक्शन 27 और 28 के तहत आधार नंबर को निष्क्रिय किया गया है। इन सेक्शन के प्रावधानों के मुताबिक एक व्यक्ति का आधार नंबर निष्क्रिय या रद्द किया जा सकता है अगर: 

  • एक ही नाम के तहत एक से ज्यादा आधार नंबर जारी किए गए हों
  • बायोमीट्रिक डेटा या व्यक्ति द्वारा जमा किए गए कागजात में असंगति
  • 5 साल से कम उम्र में आधार नंबर लेने वाले बच्चों का बाद में 5 या 15 साल के उम्र का हो जाने के बाद बायोमीट्रिक डेटा अपडेट नहीं किया गया हो। यूआईडीएआई हर व्यक्ति को अपना डेटा अपडेट कराने के लिए 2 साल का वक्त देता है। 

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कैसे जानें कि आपका आधार सक्रिय है?
इस आपको बस चार कदम उठाने होंगे:

  • यूआईडीएआई की अधिकॉत वेबसाइट – uidai.gov.in पर जाएं
  • आधार सर्विस सेक्शन के तहत वेरिफाई आधार नंबर के लिंक पर क्लिक करें
  • जब लिंक खुल जाए तब बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरें
  • पेज पर दिए गए सिक्योरिटी कोड पर भरें। उसके बाद वेरिफाई दबाएं
  • अगर आपका आधार नंबर निष्क्रिय हो गया है तो आपको संदेश दिखाई देगा कि ये आधार नंबर उपलब्ध नहीं है।

अगर आपका आधार नंबर निष्क्रिय हो गया है तो क्या करें?

  • अपने आधार नंबर को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे:
  • अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएं
  • सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाएं
  • आधार अपडेट फॉर्म भरें जो आपको सेंटर से मिलेगा

संबंधित: आधार और पैन कार्ड को जोड़ते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

इसके बाद आपके बायोमीट्रिक की फिर से जांच होगी, जिसके लिए 25 रुपये की फीस लगेगी। अगर आपके बायोमीट्रिक पहले दिए गए डेटा से मेल खाएंगे तभी आपके आधार को अपडेट किया जाएगा। ये ध्यान में रखने की बात है कि आपको खुद आधार सेंटर में जाना होगा क्योंकि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा नहीं जा सकता है।

पैन का निष्क्रियकरण
सरकार द्वारा करीब 11.44 लाख पर्मनेंट अकाउंट नंबर (पैन) रद्द और निष्क्रिय किए जाने के कुछ हफ्तों के बाद ही आधार नंबर निष्क्रियकरण हुआ है। आधार नंबर की तरह ही एक नाम के तहत एक से ज्यादा नंबर जारी होने की स्थिति में पैन नंबर निष्क्रिय किए गए थे।

आप इस तरह पता लगा सकते हैं कि आप पैन निष्क्रिय हुआ है या नहीं

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट - incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • बायीं ओर के नो युवर पैन विकल्प पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपसे नाम, स्टेटस, जन्म तारीख, जैसी जानकारियां भरने के लिए कहा जाएगा
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें
  • अगर आप पैन सक्रिय है तो रिमार्क कॉलम में एक्टिव लिखकर आएगा।

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अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो क्या करें?

  • अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नीचे दिए गए कदम उठाने होंगे: 
  • आप अपने इलाके के आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर को पत्र लिखकर पैन सक्रिय करने का निवेदन करें

पत्र के साथ ये कागजात जोड़े

  1. आयकर विभाग के पक्ष में इंडेंनिटी बॉन्ड
  2. पैन की कॉपी
  3. इस पैन के जरिए भरे हुए पिछले 3 साल के आयकर रिटर्न की कॉपी

अगर आपके पैन और आधार दोनों या फिर कोई एक निष्क्रिय हो गया है, तो आप उसे जल्द से जल्द सक्रिय कराएं, क्योंकि ये दोनों अहम दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत वेरिफिकेशन और लेन-देन के वक्त पड़ती है। 

 

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