NPS account through CKYC

नेशनल पेंशन सिस्टम के नए ग्राहक अब अपनी केंद्रीय KYC के जरिए ही खाता खोल सकते हैं।

NPS account with Central KYC

How to open NPS account with Central KYC (CKYC)NPS पेंशन फ़ंड एंड रेग्युलेटरी एंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए/PFRDA) द्वारा शुरू किया गया। अब ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन विकल्प लाया गया है। अब सेंट्रल केवायसी (KYC) के उपयोग से नेशनल पेंशन सिस्टम के नए खाते खोले जा सकते हैं। यह पेपरलेस ऑनलाइन सुविधा स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित अमृतमहोत्सव के दौरान शुरू की गई है।

इस सुविधा के अंतर्गत एनपीसी में अनेक प्रकार के डिजिटल ऑनबोर्डिंग शामिल किए गए हैं जिनमें डिजी लॉकर की सुविधा दी गई है। इनमें आधार, eKYC या XML और PAN या बैंक के खाते आदि की जानकारी दी जा सकती है। 

क्या है केंद्रीय केवायसी?

भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई इस सुविधा में ग्राहक अपना केवायसी एक ही बार करके उसे पूरे फ़ाइनेंशियल सेक्टर में अनेक बार उपयोग में ला सकेंगे। PFRDA द्वारा दी गई सूचना के अनुसार CKYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद CERSAI एक 14-अंकों का नंबर ग्राहक के लिए जारी करती है जिसे CKYC आयडेंटिफ़िकेशन नंबर कहा जाता है। ग्राहक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने CKYC क्रमांक को जाँच सकते हैं। 

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राष्ट्रीय पेंशन खाता (NPS) कैसे खोलें?

  • ग्राहक www.camsnps.com वेबसाइट के रेजिस्ट्रेशन पेज पर अपना विवरण भर सकते हैं, जैसे नाम, पैन कार्ड, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर। 
  • इसके बाद ‘Open New Account’ विकल्प चुनें।
  • ग्राहक को प्राप्त OTP देना होगा। 
  • CKYC में दिए गए विवरण से ग्राहक द्वारा उपलब्ध करवाए गए विवरण का मिलान किया जाता है। यदि दोनों जानकरियाँ मेल खाती हों तो ग्राहक का KYC स्क्रीन पर आ जाता है। 
  • दर्शायी गई जानकारी के साथ बढ़ना चाहें तो ‘yes’ दबाएँ अन्यथा ‘नो’ दबाकर ekyc का विकल्प चुन सकते हैं। 
  • CKYC पूरा होने पर स्टेटस पर ‘वेरीफाइड’ विकल्प दिखने लगेगा। 
  • आवेदक को अपनी श्रेणी (टाइप) और स्टेटस का चुनाव करना होगा। 
  • ग्राहक का नाम CKYC के अनुसार ही लिया जाएगा। उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 
  • जन्म तिथि भी CKYC के अनुसार ही ली जाएगी। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। 
  • CKYC के पश्चात माता-पिता का नाम, लिंग आदि की जानकारी में संशोधन का विकल्प रहेगा। 
  • इसके बाद पते की जानकारी दिखेगी जिसमें संशोधन संभव नहीं है। 
  • सभी जानकरियाँ पढ़ लेने के बाद ‘सेव डिटेल्स’ विकल्प चुनकर रसीद क्रमांक प्राप्त किया जा सकता है। 
  • इसके बाद फ़ोन पर संदेश या ईमेल द्वारा कन्फ़रमेशन नंबर प्राप्त किया जा सकता है। ग्राहक चाहे तो एक प्रतिलिपि डाउनलोड कर सकते हैं। 
  • CKYC के लिए फ़ोटो सिस्टम द्वारा ही लिया जाएगा (ऑटो-पॉप्यूलेटेड) होगा जिसे बदला नहीं जा सकता। 

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संवादपत्र

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