- Date : 25/11/2022
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पूरी तरह कर मुक्त निवेश का लाभ उठाया जा सकता है।

Tax free PPF: पीपीएफ एक सरकारी बचत योजना है, आप किसी भी बैंक या डाक घर में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसमें खाता खोलने, पैसा जमा करने और पैसा निकालने संबंधी नियम सब जगह एक समान होते हैं। पीपीएफ अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। यह एफडी या आरडी अकाउंट के ब्याज दरों से ज्यादा है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है।
पीपीएफ में निवेश करने पर आपको कर लाभ मिलने के साथ-साथ आपका निवेश भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। पीपीएफ में निवेश की जानेवाली रकम, उस पर अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली पूरी रकम, किसी पर किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता है। पीपीएफ की इसी विशेषता के कारण नौकरी करने वाले लोगों के साथ ही स्व-रोजगार और व्यवसाय करने वाले लोगों का भी यह सबसे पसंदीदा विकल्प बन गया है।
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पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है?
भारत का कोई भी वयस्क यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का नागरिक, अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावक अपने बच्चे के नाम से भी उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, तब तक उसके अकाउंट के संचालन का अधिकार उसके अभिभावक के पास रहता है। बच्चे के 18 साल का हो जाने पर, वह अकाउंट उसके नाम हो जाता है। इसके अलावा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है।
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको इन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है।
- पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म
- आपका पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- कोई भी एक मान्य पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड/ वोटर कार्ड/ आधार आदि।
- पते का प्रमाणः कोई निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि पासपोर्ट/बिजली बिल/राशन कार्ड/बैंक पासबुक वगैरह।
पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाले लाभ
पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, आपको कम से कम 500 रुपए जमा करने पड़ते हैं। इस योजना में आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट के नये नियमों के अनुसार, अब आप इस खाते में जितनी बार चाहें पैसा जमा कर सकते हैं। 50 के गुणांक में जितनी चाहें उतनी रकम जमा करा सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट को 15 साल बाद बंद करा सकने की सुविधा
पीपीएफ अकाउंट कम से कम 15 साल के लिए खोलना होता है। अगर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट खोलने के 15 साल के बाद उसे बंद भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर बैंक आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा रकम को आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा।
मैच्योरिटी के बाद भी बढ़ा सकने की सुविधा
अगर आप अपने पीपीएफ में निवेश करने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसके मैच्योर होने से लगभग 12 महीने पहले बैंक को पत्र के जरिए इसकी सूचना देनी होगी इस विकल्प के माध्यम से आप 15 साल का समय पूरा हो जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार इसे पांच-पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं।
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