प्रधान मंत्री जन धन खाता के फायदे एवं खाता खोलने की प्रक्रिया

पी.एम.जे.डी.वाई. के माध्यम से सरकार ने देश के हर नागरिक को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना से खुले खातों में किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ स्वरुप दी गई राशि को लाभार्थी तक पहुंचाना आसान हो गया है।

प्रधान मंत्री जन धन खाता के फायदे एवं खाता खोलने की प्रक्रिया

प्रधान मंत्री जन धन योजना या जन-धन खाता श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त 2014 में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरम्भ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में 2020 के रिपोर्ट अनुसार, अब तक 40.35 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं जिनमे कुल मिलाकर लगभग ₹1.31 लाख करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। इस योजना में खोले गए कुल खातों में से 63.6 % खाते ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 55.2% खाते महिलाओं के हैं।

पात्रता:पी.एम.जे.डी.वाई. खाता खोलने के लिए निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष है।
  • आपके पास कोई और बैंक खाता नहीं होना चाहिए।

नए खाता खोलने की प्रक्रिया :

अगर आप नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं, तो किसी भी नज़दीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर एक आवेदन फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, व्यवसाय/रोजगार का प्रकार, वार्षिक आय, वार्ड नंबर, ग्राम का कोड या शहर का कोड आदि का विवरण देना होगा।

जनधन खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्न हैं:

  • आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
  • मतदाता कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • किसी गैज़ेटेड अफसर द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो।

पुराने खाते को जन-धन खाते में परिवर्तित करना :

पुराने बचत खाते को जन-धन खाते में बदलने के लिए आपको जिस शाखा में आपका खाता है, वहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा और रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। तुरंत ही आपके बचत खाते को जनधन खाता में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

जन-धन खाते के लाभ:

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति (जिसके पास कोई बचत खाता न हो या जो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी है) को बचत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। इसके कई फायदे हैं :

  • इस खाते में लाभार्थी को कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • इस योजना के तहत खोले गए खातों में जमा पैसों पर बैंक ब्याज भी देते हैं।
  • इसमें खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड भी नि:शुल्क दिया जाता है।
  • पी.ऐ.जे.डी.वाई. में ₹2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत निश्चित मानदंडों को पूरा करने पर खाताधारकों को ₹30,000 तक का जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है।
  • यदि आपका खाता आधार से लिंक हो तो आपको ₹ 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है।
  • जनधन खाते से पी.एम. किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी सरकारी योजनाओं से पेंशन /लाभ राशि सीधे आपके खाते में आ सकेगी।
  • इस योजना के तहत पैसो के प्रेषण, बचत, बीमा, ऋण सुविधा आदि लेने में आसान हो जाएगी।

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि

देश में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने महिला जनधन खाताधारकों को आर्थिक संकट में सहायता हेतु ₹500 प्रतिमाह उनके खातों में भेजा है। गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा करते हुए महिलाओं के जनधन खातों में अप्रैल, मई और जून माह में ₹500-₹500 के तीन किश्त जमा किये हैं।

इस योजना के अंतर्गत 9.86 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में ₹9930 करोड़ स्थानांतरित किये गए हैं।

निष्कर्ष:पी.एम.जे.डी.वाई. का उद्देश्य बैंकिंग/बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा,पेंशन आदि वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। यदि किसी व्यक्ति के पास जन-धन खाता खोलना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं तो वे ‘स्मॉल अकाउंट’ खोल सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जन-धन खाता में 60% की वृद्धि हुई है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन की तरफ महत्वपूर्ण पहल की है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना या जन-धन खाता श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगस्त 2014 में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरम्भ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ते हुए कई सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में 2020 के रिपोर्ट अनुसार, अब तक 40.35 करोड़ से अधिक खाते खुल चुके हैं जिनमे कुल मिलाकर लगभग ₹1.31 लाख करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। इस योजना में खोले गए कुल खातों में से 63.6 % खाते ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 55.2% खाते महिलाओं के हैं।

पात्रता:पी.एम.जे.डी.वाई. खाता खोलने के लिए निम्न पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष है।
  • आपके पास कोई और बैंक खाता नहीं होना चाहिए।

नए खाता खोलने की प्रक्रिया :

अगर आप नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं, तो किसी भी नज़दीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीयकृत बैंक जाकर एक आवेदन फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, व्यवसाय/रोजगार का प्रकार, वार्षिक आय, वार्ड नंबर, ग्राम का कोड या शहर का कोड आदि का विवरण देना होगा।

जनधन खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्न हैं:

  • आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
  • मतदाता कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • किसी गैज़ेटेड अफसर द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो।

पुराने खाते को जन-धन खाते में परिवर्तित करना :

पुराने बचत खाते को जन-धन खाते में बदलने के लिए आपको जिस शाखा में आपका खाता है, वहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा और रुपे कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। तुरंत ही आपके बचत खाते को जनधन खाता में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

जन-धन खाते के लाभ:

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति (जिसके पास कोई बचत खाता न हो या जो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी है) को बचत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। इसके कई फायदे हैं :

  • इस खाते में लाभार्थी को कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • इस योजना के तहत खोले गए खातों में जमा पैसों पर बैंक ब्याज भी देते हैं।
  • इसमें खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड भी नि:शुल्क दिया जाता है।
  • पी.ऐ.जे.डी.वाई. में ₹2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत निश्चित मानदंडों को पूरा करने पर खाताधारकों को ₹30,000 तक का जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है।
  • यदि आपका खाता आधार से लिंक हो तो आपको ₹ 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है।
  • जनधन खाते से पी.एम. किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी सरकारी योजनाओं से पेंशन /लाभ राशि सीधे आपके खाते में आ सकेगी।
  • इस योजना के तहत पैसो के प्रेषण, बचत, बीमा, ऋण सुविधा आदि लेने में आसान हो जाएगी।

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि

देश में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने महिला जनधन खाताधारकों को आर्थिक संकट में सहायता हेतु ₹500 प्रतिमाह उनके खातों में भेजा है। गौरतलब है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा करते हुए महिलाओं के जनधन खातों में अप्रैल, मई और जून माह में ₹500-₹500 के तीन किश्त जमा किये हैं।

इस योजना के अंतर्गत 9.86 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में ₹9930 करोड़ स्थानांतरित किये गए हैं।

निष्कर्ष:पी.एम.जे.डी.वाई. का उद्देश्य बैंकिंग/बचत, जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा,पेंशन आदि वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। यदि किसी व्यक्ति के पास जन-धन खाता खोलना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होते हैं तो वे ‘स्मॉल अकाउंट’ खोल सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जन-धन खाता में 60% की वृद्धि हुई है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन की तरफ महत्वपूर्ण पहल की है।

संवादपत्र

Union Budget