Education loan tax benefits: शिक्षा ऋण, सबसे सस्ता ऋण है

सबसे सस्ता ऋण होने के अलावा शिक्षा ऋण के अन्य फायदे

शिक्षा ऋण पर कर में छूट

Education loan tax benefits: शिक्षा पाना हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है और सबको शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। समय के साथ शिक्षा पर होने वाले खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है, लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण लोग अपने मेधावी बच्चों को भी उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में असमर्थ माता-पिता के लिए शिक्षा ऋण या एजुकेशन लोन मिलना, आशा की किरण जैसा है।

शिक्षा ऋण अन्य सभी ऋणों से काफी सस्ता होता है, साथ ही आयकर अधिनियम के अंतर्गत इस पर कर लाभ भी मिलता है। ज्ञानधन संस्था के सीईओ और संस्थापक अंकित मेहरा बताते हैं कि “आयकर अधिनियम की धारा 80E के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर दिये गए ब्याज पर कर लाभ की मांग की जा सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह छूट या कर लाभ केवल ब्याज की रकम पर मिल सकता है, ऋण की मूल राशि पर नहीं।”

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माता-पिता भी ले सकते हैं कर में छूट का लाभ

मेहरा ने यह भी बताया कि “जो माता-पिता अपने बच्चे को भारत या विदेश में पढाने के लिए शिक्षा ऋण लेते हैं, वे भी कर में लाभ की मांग कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कुल आय पर कर बचाने में मदद मिलेगी। यह कर लाभ सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलने वाले कर लाभ से अलग है। इसके लिए माता-पिता द्वारा लोन की किस्ते शुरू किये जाने या 8 साल पूरे हो जाने पर ही कर लाभ का दावा किया जा सकता है। यह लाभ पाने के लिए आप अपने बैंक से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में दी गई ऋण की किस्तों का विवरण शामिल होगा। आप आयकर रिटर्न भरते समय इस सर्टिफिकेट के आधार पर कर में कटौती की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप वेतन पाते हैं तो आप अपनी कंपनी को एजुकेशन लोन के बारे में सूचना देकर वेतन पर कटनेवाले टीडीएस में भी कटौती करा सकते हैं। शिक्षा ऋण लेकर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के साथ, कर में छूट का लाभ भी पा सकते हैं।  

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Tax Saving on Education Loan

Education loan tax benefits: शिक्षा पाना हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है और सबको शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। समय के साथ शिक्षा पर होने वाले खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है, लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण लोग अपने मेधावी बच्चों को भी उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में असमर्थ माता-पिता के लिए शिक्षा ऋण या एजुकेशन लोन मिलना, आशा की किरण जैसा है।

शिक्षा ऋण अन्य सभी ऋणों से काफी सस्ता होता है, साथ ही आयकर अधिनियम के अंतर्गत इस पर कर लाभ भी मिलता है। ज्ञानधन संस्था के सीईओ और संस्थापक अंकित मेहरा बताते हैं कि “आयकर अधिनियम की धारा 80E के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर दिये गए ब्याज पर कर लाभ की मांग की जा सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह छूट या कर लाभ केवल ब्याज की रकम पर मिल सकता है, ऋण की मूल राशि पर नहीं।”

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माता-पिता भी ले सकते हैं कर में छूट का लाभ

मेहरा ने यह भी बताया कि “जो माता-पिता अपने बच्चे को भारत या विदेश में पढाने के लिए शिक्षा ऋण लेते हैं, वे भी कर में लाभ की मांग कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी कुल आय पर कर बचाने में मदद मिलेगी। यह कर लाभ सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलने वाले कर लाभ से अलग है। इसके लिए माता-पिता द्वारा लोन की किस्ते शुरू किये जाने या 8 साल पूरे हो जाने पर ही कर लाभ का दावा किया जा सकता है। यह लाभ पाने के लिए आप अपने बैंक से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में दी गई ऋण की किस्तों का विवरण शामिल होगा। आप आयकर रिटर्न भरते समय इस सर्टिफिकेट के आधार पर कर में कटौती की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप वेतन पाते हैं तो आप अपनी कंपनी को एजुकेशन लोन के बारे में सूचना देकर वेतन पर कटनेवाले टीडीएस में भी कटौती करा सकते हैं। शिक्षा ऋण लेकर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के साथ, कर में छूट का लाभ भी पा सकते हैं।  

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Tax Saving on Education Loan

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