Want to know how you can lodge a complaint against RBI regulated financial entities? Check this out.

नए और आसान मानदंडों के साथ, पता करें कि आप किसी बैंक, एनबीएफसी, या आरबीआई द्वारा विनियमित भुगतान भागीदार के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं।

बैंक एनबीएफसी या भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें

आधुनिक युग में ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए वित्तीय संस्थानों ने अपनी सेवाओं को बढ़ाया है। बेहतर बनायी गयी वित्तीय सेवाएं नए ग्राहकों को लुभाने और मौजूदा ग्राहकों की वफादारी बनाए रखने में भी मदद करती हैं।

कहा जा रहा है, वित्तीय संस्थानों में ग्राहक द्वारा शिकायत करना एक आम समस्या है। आपको अपने बैंक, एनबीएफसी, या भुगतान प्रदाता के कुछ पहलुओं या सेवाओं में कमी लग सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आपकी शिकायतों के समाधान के लिए एक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है।

बैंकिंग लोकपाल कौन है?

बैंकिंग लोकपाल शिकायत निवारण के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है। बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की कमी के बारे में आपकी शिकायतों का समाधान करने में लोकपाल आपकी मदद करता है ।

लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज करें?

शिकायत निवारण तंत्र को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधान मंत्री ने 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021' की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है - 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल प्रणाली'। यह योजना आरबीआई  द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थानों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के लिए तेज और मुफ्त समाधान प्रदान करती है।

'एक राष्ट्र, एक लोकपाल प्रणाली' के तहत आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए विभिन्न विकल्प हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:


• ईमेल के माध्यम से

आप अपनी शिकायत के विवरण के साथ CRPC@rbi.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

• टोल-फ्री नंबर के माध्यम से

आप टोल-फ्री नंबर 14448 पर आरबीआई के शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकते हैं, और आईवीआर द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

• ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से

आप https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng पर उपलब्ध आरबीआई  (RBI) शिकायत फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं। फिर फॉर्म को चंडीगढ़ के केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) को मेल कर दें।

• ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 

आप शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। हाल ही में शुरू किया गया यह पोर्टल ग्राहकों को बहुत कम समय में अपने आवेदन जमा करने की सुविधा देता है। आप पंजीकृत शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं और शिकायत का समाधान होने पर तुरंत अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

आरबीआई का ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल आपकी शिकायत दर्ज करने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। आप अपने कंप्यूटर पर सीएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या अपने स्मार्टफोन पर इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

पोर्टल पर आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया के सभी  चरण इस प्रकार हैं-

  • https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx पर जाएं। 
  • आप या तो अंग्रेजी के साथ जारी रख सकते हैं या पेज के ऊपर के दाएं कोने पर उपलब्ध विकल्प के माध्यम से भाषा को हिंदी में बदल सकते हैं।
  • 'किसी भी विनियमित संस्था (बैंक, एनबीएफसी, सिस्टम भागीदार) के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए यहां क्लिक करें’ का विकल्प चुनें।
  • एक नया पेज खुलेगा। 'शिकायत दर्ज करें' के विकल्प पर क्लिक करें।
  • एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको दिखाया गया कैप्चा कोड डालना होगा। कोड भरने के बाद, ‘आगे’ पर क्लिक करें।
  • शिकायतकर्ता का नाम (यदि आप ही शिकायत कर रहे हैं तो आपका नाम) और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें। ओटीपी डालें और आगे बढ़ने के लिए सत्यापित करें।
  • शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर पिछली स्क्रीन से अगली स्क्रीन पर अपने आप भर जाएगा। आपको निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रदान करने होंगे -

ईमेल आईडी (वैकल्पिक)

शिकायतकर्ता श्रेणी (व्यक्तिगत, व्यक्तिगत-व्यवसाय, स्वामित्व, साझेदारी, वरिष्ठ नागरिक, आदि)

आयु (यदि आप एक व्यक्ति हैं)

लिंग (यदि आप एक व्यक्ति हैं)

शिकायतकर्ता के निवास की स्थिति

शिकायतकर्ता का निवास जिला

पता

पिन कोड

उस संस्था का नाम जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं

  •  अगले पृष्ठ पर प्रदर्शित प्रश्नों के अनुसार उचित रेडियो बटन चुनें, और फिर ‘आगे’ पर क्लिक करें।
  • अगली स्क्रीन में पूछा जाएगा कि क्या आपने संबंधित संस्था को लिखित शिकायत दर्ज की है। 'हां' या 'नहीं' से पुष्टि करें।
  • वह तारीख डालें जिस दिन आप अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। साथ ही, अपने डिवाइस से कोई भी शिकायत-संबंधी फ़ाइल अपलोड करें।
  • संस्था से संबंधित प्रश्नों के उचित रेडियो बटन पर क्लिक करें। साथ ही, शिकायत के आधार, इसमें शामिल किसी भी राशि और लेन-देन की तारीख का विस्तृत विवरण दें
  • यदि आपके पास अपनी शिकायत का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज हैं, तो उन्हें अपलोड करें।
  • 'ऑथराइज़ेशन' पर क्लिक करें और फिर 'घोषणा' बॉक्स पर सही का निशान लगाएं ।
  • अपनी शिकायत की समीक्षा करने के बाद उसे सबमिट करने के लिए 'समीक्षा करें और सबमिट करें' चुनें।एक बार दावा पंजीकृत होने के बाद, यह शिकायत की एक पीडीएफ कॉपी जेनेरेट करेगा। भविष्य के संदर्भ के लिए अपने डिवाइस पर कॉपी डाउनलोड करें।
  • पंजीकरण के बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि दिया गया है) पर आपके दावे के नियमित अपडेट प्राप्त होंगे।

निष्कर्ष

आरबीआई की इस नयी पहल से आपके लिए इसके दायरे में आने वाली किसी भी इकाई से शिकायत करना आसान हो गया है। इसलिए, शिकायत करने के प्रोटोकॉल को समझें। सतर्क ग्राहक बनें और बेहतर सेवाओं के लिए वित्तीय प्रणाली की कमी को उजागर करें।

संवादपत्र

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