PAN CARD UPDATE: 31 मार्च के बाद कहीं आपका पैन कार्ड इनएक्टिव न हो जाए! पैन कार्ड बगैर ये 18 काम संभव नहीं

परमनेंट अकाउंट नंबर को लेकर 31 मार्च 2023 से नए नियम लागू हो जाएँगे।

परमनेंट अकाउंट नंबर

PAN Card: परमनेंट अकाउंट नंबर (PAN) किसी भी संस्था या व्यक्ति की पहचान का एक विशिष्ट नंबर होता है। इस नंबर को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2023 तक परमनेंट अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है। 

ऐसा न करने पर यह नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। 

इतना ही नहीं आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो पैन कार्ड के बगैर करना संभव नहीं होंगे। 

पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी 

जैसा कि हम सबको पता है सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए परमनेंट अकाउंट नंबर एक बेहद महत्त्वपूर्ण नंबर है जो टैक्स उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। 

कई वित्तीय लेनदेन या सरकारी कामकाज इस प्रकार के होते हैं जो बगैर पैन संभव नहीं होते। इसी के साथ अब कुछ काम और सरकारी योजनाएँ इस प्रकार की हैं जिनमें केवल आधार कार्ड दिखाकर काम नहीं चलेगा बल्कि उसके साथ पैन कार्ड दिखाना भी ज़रूरी हो जाएगा। 

यदि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं तो 31 मार्च के पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर कर लें। 

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

बैंक में खाते संबंधी कामों के लिए 

  1. बैंक में ₹50,000 से कम टाइम डिपॉजिट खाता खुलवाना हो या बचत खाता खुलवाना हो या फिर सहकारी बैंक में कोई भी खाता खुलवाना हो तो अब पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  2. कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  3. डीमैट खाते के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 

बैंकिंग गतिविधियों में 

  1. किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा कराने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  2. किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश (बैंकर्स चेक) से 1 दिन में ₹50,000 से अधिक नकद राशि के भुगतान के लिए।
  3. किसी भी प्रकार के प्रीपेड भुगतान की स्थिति में नकद भुगतान हो या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक के माध्यम से यदि भुगतान ₹50,000 से अधिक हो तो पैन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा।
  4. नॉन मोटराइज्ड दुपहिया वाहन के अतिरिक्त किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 
  5. विदेशों में ₹50,000 से अधिक राशि के नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होगा। 
  6. होटल या रेस्टोरेंट में ₹50,000 से अधिक के बिल के नकद भुगतान के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक होगा। 

निवेश के लिए 

  1. म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर, 
  2. कंपनी द्वारा दिए गए बॉन्ड या डिबेंचर आदि की खरीद के लिए ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर,
  3. भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉन्ड खरीदने के लिए भी ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर, 
  4. सिक्योरिटी की बिक्री या खरीद जो कि शेयरों के अतिरिक्त हो, उसके लिए ₹1 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए, 
  5. अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री या खरीद के लिए प्रत्येक ₹1 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए 
  6. जीवन बीमा के प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में ₹50,000 से अधिक की राशि के भुगतान के लिए पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है। 

अचल संपत्ति, गुड्स और सर्विसेज के लिए 

  1. किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति जिसकी जिसका मूल्य ₹10 लाख से अधिक हो के खरीदने या बेचने के लिए, 
  2. किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज के प्रति ₹2 लाख से अधिक की राशि के लेनदेन के लिए, 
  3. इसी के साथ ₹50,000 से अधिक या एक वित्त वर्ष में ₹5 लाख से अधिक की एफडीके लिए, फिर चाहे वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में हो या डाकघर में हो या किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था में हो, पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है।

यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?

PAN Card: परमनेंट अकाउंट नंबर (PAN) किसी भी संस्था या व्यक्ति की पहचान का एक विशिष्ट नंबर होता है। इस नंबर को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2023 तक परमनेंट अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है। 

ऐसा न करने पर यह नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। 

इतना ही नहीं आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो पैन कार्ड के बगैर करना संभव नहीं होंगे। 

पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी 

जैसा कि हम सबको पता है सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए परमनेंट अकाउंट नंबर एक बेहद महत्त्वपूर्ण नंबर है जो टैक्स उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। 

कई वित्तीय लेनदेन या सरकारी कामकाज इस प्रकार के होते हैं जो बगैर पैन संभव नहीं होते। इसी के साथ अब कुछ काम और सरकारी योजनाएँ इस प्रकार की हैं जिनमें केवल आधार कार्ड दिखाकर काम नहीं चलेगा बल्कि उसके साथ पैन कार्ड दिखाना भी ज़रूरी हो जाएगा। 

यदि सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होना चाहते हैं तो 31 मार्च के पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर कर लें। 

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

बैंक में खाते संबंधी कामों के लिए 

  1. बैंक में ₹50,000 से कम टाइम डिपॉजिट खाता खुलवाना हो या बचत खाता खुलवाना हो या फिर सहकारी बैंक में कोई भी खाता खुलवाना हो तो अब पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  2. कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  3. डीमैट खाते के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 

बैंकिंग गतिविधियों में 

  1. किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा कराने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होगा। 
  2. किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में बैंक ड्राफ्ट भुगतान आदेश (बैंकर्स चेक) से 1 दिन में ₹50,000 से अधिक नकद राशि के भुगतान के लिए।
  3. किसी भी प्रकार के प्रीपेड भुगतान की स्थिति में नकद भुगतान हो या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक के माध्यम से यदि भुगतान ₹50,000 से अधिक हो तो पैन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा।
  4. नॉन मोटराइज्ड दुपहिया वाहन के अतिरिक्त किसी भी वाहन की बिक्री या खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 
  5. विदेशों में ₹50,000 से अधिक राशि के नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होगा। 
  6. होटल या रेस्टोरेंट में ₹50,000 से अधिक के बिल के नकद भुगतान के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक होगा। 

निवेश के लिए 

  1. म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर, 
  2. कंपनी द्वारा दिए गए बॉन्ड या डिबेंचर आदि की खरीद के लिए ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर,
  3. भारतीय रिज़र्व बैंक के बॉन्ड खरीदने के लिए भी ₹50,000 से अधिक के नकद भुगतान पर, 
  4. सिक्योरिटी की बिक्री या खरीद जो कि शेयरों के अतिरिक्त हो, उसके लिए ₹1 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए, 
  5. अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री या खरीद के लिए प्रत्येक ₹1 लाख से अधिक के लेनदेन के लिए 
  6. जीवन बीमा के प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में ₹50,000 से अधिक की राशि के भुगतान के लिए पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है। 

अचल संपत्ति, गुड्स और सर्विसेज के लिए 

  1. किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति जिसकी जिसका मूल्य ₹10 लाख से अधिक हो के खरीदने या बेचने के लिए, 
  2. किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विसेज के प्रति ₹2 लाख से अधिक की राशि के लेनदेन के लिए, 
  3. इसी के साथ ₹50,000 से अधिक या एक वित्त वर्ष में ₹5 लाख से अधिक की एफडीके लिए, फिर चाहे वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में हो या डाकघर में हो या किसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था में हो, पैन कार्ड दिखाना आवश्यक है।

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