Hallmark Jewellery Sale: अलगे महीने से बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री पूरी तरह बंद, सरकार ने बनाया नया नियम

1 अप्रैल से आपको देश में कहीं भी बिना हॉलमार्क के सोने के गहने और दूसरे सामान नहीं मिलेंगे। सरकार ने इसको लेकर नियम बना दिया है।

Hallmark Jewellery Sale

Hallmark Jewellery Sale: अगले महीने से बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। दुकानदार को अगर सोना बेचना है तो उसे हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लेकर जारी बयान में कहा है कि छोटी-छोटी दुकानों पर सोने के आभूषणों की क्वॉलिटी मैंटेन करने के लिए ये फैसला लिया गया है। 

बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से केवल उन्हीं सोने के गहनों और सोने की आर्टक्राफ्ट की बिक्री की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी - विशिष्ट पहचान संख्या के साथ हॉलमार्क किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से एचयूआईडी के साथ केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। माइक्रो स्केल यूनिट में क्वॉलिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन फीस पर 80% की रियायत दे रहा है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व में स्थित यूनिटों को 10% अतिरिक्त रियायत मिलती रहेगी।

उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 'उपभोक्ताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद एचयूआईडी के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे अंकों के साथ-साथ छह अंकों के एचयूआईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

 

Hallmark Jewellery Sale: अगले महीने से बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। दुकानदार को अगर सोना बेचना है तो उसे हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लेकर जारी बयान में कहा है कि छोटी-छोटी दुकानों पर सोने के आभूषणों की क्वॉलिटी मैंटेन करने के लिए ये फैसला लिया गया है। 

बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से केवल उन्हीं सोने के गहनों और सोने की आर्टक्राफ्ट की बिक्री की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी - विशिष्ट पहचान संख्या के साथ हॉलमार्क किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से एचयूआईडी के साथ केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। माइक्रो स्केल यूनिट में क्वॉलिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन फीस पर 80% की रियायत दे रहा है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व में स्थित यूनिटों को 10% अतिरिक्त रियायत मिलती रहेगी।

उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 'उपभोक्ताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद एचयूआईडी के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे अंकों के साथ-साथ छह अंकों के एचयूआईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

 

संवादपत्र

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