- Date : 02/09/2022
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पूर्व में आपने जब भी सोने या चांदी के आभूषण खरीदे हैं, तो क्या आपको सोने की शुद्धता और खरेपन पर शंका हुई है? कई और लोगों की भी यही शंका है। लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने सोने और चांदी की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लेख में, हम इसके बारे में वित्तर से चर्चा करते हैं।

4 अगस्त 2022 को, भारत सरकार ने सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022 जारी किया। इस आदेश के साथ, सरकार ने कहा कि 1 जून 2022 से, पूरे भारत के सभी 288 जिलों में सभी पंजीकृत ज्वैलर्स केवल हॉलमार्क किये हुए आभूषण बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग के नए नियम 2 ग्राम से अधिक के सभी प्रकार के सोने के आभूषणों पर लागू होंगे, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी हो।
कीमती धातुओं को हॉलमार्क के साथ चिंहित किया जाएगा जिसमें शामिल है:
1) सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां
2) चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां
इसे भी पढे: सोना खरीदना ? इससे पहले की आप खरीदें 5 चीजों की जांच करें
सोने की हॉलमार्किंग के लिए AHC सेंटर्स और शुल्क
असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स (AHC) की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने अपने आदेश में 288 जिलों की सूची जोड़ी है। सरकार ने वह शुल्क भी तय किया है जो AHC ज्वैलर्स से ले सकते हैं।

नोट: उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त लागू कर भी लगाए जाएंगे।
हॉलमार्क सोना क्या है:
BIS वेबसाइट के अनुसार: "हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है।" हॉलमार्क सोना खरीदार के लिए सोने की शुद्धता या खरेपान की गारंटी देता है। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आम जनता को सोने में मिलावट से बचाएगी और सोने के आभूषण के निर्माताओं को खरेपन के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य करेगी।
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बेचने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए ज्वैलर्स को BIS पोर्टल (www.manakonline.in) पर आवेदन करना होगा।
सरकार ने जनहित में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है
सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सरकार का एक बड़ा कदम है। यह विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करेगी, जैसे कि सोने की शुद्धता और खरेपन के मानकों को स्थापित करना, जनता को सोने में मिलावट से बचाना और भारत को दुनिया के अग्रणी सोने के बाजार के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट पर हॉलमार्किंग के लिए विस्तृत सरकारी आदेश देख सकते हैं
4 अगस्त 2022 को, भारत सरकार ने सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022 जारी किया। इस आदेश के साथ, सरकार ने कहा कि 1 जून 2022 से, पूरे भारत के सभी 288 जिलों में सभी पंजीकृत ज्वैलर्स केवल हॉलमार्क किये हुए आभूषण बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग के नए नियम 2 ग्राम से अधिक के सभी प्रकार के सोने के आभूषणों पर लागू होंगे, चाहे उनकी शुद्धता कुछ भी हो।
कीमती धातुओं को हॉलमार्क के साथ चिंहित किया जाएगा जिसमें शामिल है:
1) सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां
2) चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियां
इसे भी पढे: सोना खरीदना ? इससे पहले की आप खरीदें 5 चीजों की जांच करें
सोने की हॉलमार्किंग के लिए AHC सेंटर्स और शुल्क
असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स (AHC) की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने अपने आदेश में 288 जिलों की सूची जोड़ी है। सरकार ने वह शुल्क भी तय किया है जो AHC ज्वैलर्स से ले सकते हैं।

नोट: उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त लागू कर भी लगाए जाएंगे।
हॉलमार्क सोना क्या है:
BIS वेबसाइट के अनुसार: "हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है।" हॉलमार्क सोना खरीदार के लिए सोने की शुद्धता या खरेपान की गारंटी देता है। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आम जनता को सोने में मिलावट से बचाएगी और सोने के आभूषण के निर्माताओं को खरेपन के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य करेगी।
हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को बेचने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने के लिए ज्वैलर्स को BIS पोर्टल (www.manakonline.in) पर आवेदन करना होगा।
सरकार ने जनहित में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है
सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग सरकार का एक बड़ा कदम है। यह विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करेगी, जैसे कि सोने की शुद्धता और खरेपन के मानकों को स्थापित करना, जनता को सोने में मिलावट से बचाना और भारत को दुनिया के अग्रणी सोने के बाजार के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट पर हॉलमार्किंग के लिए विस्तृत सरकारी आदेश देख सकते हैं