- Date : 30/06/2023
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आज आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा।

Pan Card Aadhar Card Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आज आखिरी दिन है। सरकार की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि पैन को आधार से लिंक करने की सीमा आगे बढ़ाई जाएगी या आज ये खत्म हो जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आंकड़ों के मुताबिक कुल जारी किए गए पैन नंबर और आधार संख्या से जोड़े कए पैन कार्डो की संख्या में अभी काफी अंतर है। फरवरी में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन जारी किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 48 करोड़ पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है।
सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन और आधार को लिंक करने की पिछली समय सीमा 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बात करें तो आप वित्तीय लेनदेन या टैक्स संबंधी कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप टैक्स फाइलिंग, टैक्स रिफंड आदि किसी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक करना ही होगा।
जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार और पैन लिंक कर लिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया है उसे अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। अगर आप आज इस डेडलाइन को पार कर जाते हैं और सरकार की तरफ से आधार को पैन नंबर से लिंक करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती तो आपको जुर्माना देना होगा। आज के बाद अगर आप आधार को पैन नंबर से लिंक करने जाएंगे तो आपको 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।