Insurance Ombudsman: क्या आप बीमा संबंधी शिकायतों का सामना कर रहे हैं? जानिए क्या है रास्ता

देश के बीमा क्षेत्र के नियामक ढाँचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)। आइये जानते हैं कि आम ग्राहकों के हित में किस तरह से बीमा लोकपाल कंपनियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है।

बीमा लोकपाल

Insurance Ombudsman for Insurance grievances: बीमा क्षेत्र की देश में स्थिति - देश के बीमा क्षेत्र में वर्तमान में काफी विकास हो चुका है। कार, मकान, फसलों से लेकर एक नागरिक के जीवन का बीमा भी व्यक्ति को उपलब्ध है। नागरिकों को जो सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सरकारी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध होती थी वह अब निजी क्षेत्र के प्रयासों से उपलब्ध हो रही है। लेकिन इसके साथ ही बीमा कंपनियों (Insurance Companies) द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम या अन्य प्रकार के क्लेम न दिए जाने, देरी करने, सहयोग न करने के मामलों में वृद्दि भी देखी गई है। आप एक ग्राहक के रूप में बीमा लोकपाल से इन मामलों की शिकायत कर सकते हैं।

बीमा लोकपाल क्या होता है?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो कि बीमा कंपनियों के काम-काज के तरीकों और ग्राहकों के प्रति व्यवहार पर नज़र रखता है। देश में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र के आधार पर बीमा लोकपाल शाखाएं हैं जहाँ ग्राहक स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 

बीमा लोकपाल से पहले यहाँ करें शिकायत 

यदि बीमा कंपनी की किसी कार्यवाही से आपको आपत्ति है तो आपको चरणबद्ध तरीके से इसके लिए अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। पहले चरण में आप केवल कंपनी के Grievance Redressal Mechanism के जरिये अपनी बात रखनी चाहिए। कंपनी के Grievance Redressal Officer (GRO) से इस विषय में संपर्क किया जाना चाहिए। 

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

बीमा कंपनी की शिकायत कहाँ करें?

यदि यहाँ निपटारा सही ढंग से न हो तो कंपनी या ग्राहक दोनों के पास बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास जाने का अधिकार है। एक असंतुष्ट ग्राहक के तौर पर आप यहाँ अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

ग्राहकों के लिए IRDAI ने ‘बीमा भरोसा’ सिस्टम स्थापित किया है। ‘बीमा भरोसा’ बीमा कंपनियों से सम्बंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक चैनल प्रदान करता है। इसके अलावा IRDAI Grievance Call Centre (IGCC) में कॉल के माध्यम से शिकायतें दर्ज और ट्रैक की जा सकती हैं, जिसका टोल फ्री नंबर नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त वॉयस कॉल और नीचे दिए गए ई-मेल से भी अपनी शिकायत को बीमा लोकपाल तक पहुँचाया जा सकता है। 

IGCC पॉलिसीधारकों को उनके अधिकारों एवम कर्तव्यों, बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण प्रणालियों और बीमा लोकपाल के बारे में भी सूचनाएँ प्रदान करता है।

अब बीमा नियामक में इस तरह करें शिकायत:

1. बीमा भरोसा सिस्टम पोर्टल https://bimabharosa.irdai.gov.in/ में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

2. ईमेल के जरिए complaints@irdai.gov.in पर शिकायत भेज सकतेहैं।

3. टोल फ्री नंबर 1800 4254 732/155255 पर कॉल कर सकते हैं।

4. IRDAI को निम्न पते पर पत्राचार के माध्यम से शिकायत भेजी जा सकती है:

महाप्रबंधक
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(IRDAI)
पॉलिसीधारक का संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
Sy.No.115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,
गाचीबोवली, हैदराबाद-500 032।

भरोसा सिस्टम द्वारा शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनियों को और आईआरडीएआई टोकन नंबर के साथ पुष्टिकरण ईमेल पॉलिसी धारक को भेजा जाता है। 

यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?

बीमा लोकपाल शिकायत कैसे दर्ज करें   

Insurance Ombudsman for Insurance grievances: बीमा क्षेत्र की देश में स्थिति - देश के बीमा क्षेत्र में वर्तमान में काफी विकास हो चुका है। कार, मकान, फसलों से लेकर एक नागरिक के जीवन का बीमा भी व्यक्ति को उपलब्ध है। नागरिकों को जो सामाजिक सुरक्षा (Social Security) सरकारी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध होती थी वह अब निजी क्षेत्र के प्रयासों से उपलब्ध हो रही है। लेकिन इसके साथ ही बीमा कंपनियों (Insurance Companies) द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम या अन्य प्रकार के क्लेम न दिए जाने, देरी करने, सहयोग न करने के मामलों में वृद्दि भी देखी गई है। आप एक ग्राहक के रूप में बीमा लोकपाल से इन मामलों की शिकायत कर सकते हैं।

बीमा लोकपाल क्या होता है?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो कि बीमा कंपनियों के काम-काज के तरीकों और ग्राहकों के प्रति व्यवहार पर नज़र रखता है। देश में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्र के आधार पर बीमा लोकपाल शाखाएं हैं जहाँ ग्राहक स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 

बीमा लोकपाल से पहले यहाँ करें शिकायत 

यदि बीमा कंपनी की किसी कार्यवाही से आपको आपत्ति है तो आपको चरणबद्ध तरीके से इसके लिए अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। पहले चरण में आप केवल कंपनी के Grievance Redressal Mechanism के जरिये अपनी बात रखनी चाहिए। कंपनी के Grievance Redressal Officer (GRO) से इस विषय में संपर्क किया जाना चाहिए। 

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

बीमा कंपनी की शिकायत कहाँ करें?

यदि यहाँ निपटारा सही ढंग से न हो तो कंपनी या ग्राहक दोनों के पास बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) के पास जाने का अधिकार है। एक असंतुष्ट ग्राहक के तौर पर आप यहाँ अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

ग्राहकों के लिए IRDAI ने ‘बीमा भरोसा’ सिस्टम स्थापित किया है। ‘बीमा भरोसा’ बीमा कंपनियों से सम्बंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक चैनल प्रदान करता है। इसके अलावा IRDAI Grievance Call Centre (IGCC) में कॉल के माध्यम से शिकायतें दर्ज और ट्रैक की जा सकती हैं, जिसका टोल फ्री नंबर नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त वॉयस कॉल और नीचे दिए गए ई-मेल से भी अपनी शिकायत को बीमा लोकपाल तक पहुँचाया जा सकता है। 

IGCC पॉलिसीधारकों को उनके अधिकारों एवम कर्तव्यों, बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण प्रणालियों और बीमा लोकपाल के बारे में भी सूचनाएँ प्रदान करता है।

अब बीमा नियामक में इस तरह करें शिकायत:

1. बीमा भरोसा सिस्टम पोर्टल https://bimabharosa.irdai.gov.in/ में सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

2. ईमेल के जरिए complaints@irdai.gov.in पर शिकायत भेज सकतेहैं।

3. टोल फ्री नंबर 1800 4254 732/155255 पर कॉल कर सकते हैं।

4. IRDAI को निम्न पते पर पत्राचार के माध्यम से शिकायत भेजी जा सकती है:

महाप्रबंधक
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(IRDAI)
पॉलिसीधारक का संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ।
Sy.No.115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,
गाचीबोवली, हैदराबाद-500 032।

भरोसा सिस्टम द्वारा शिकायत का विवरण संबंधित बीमा कंपनियों को और आईआरडीएआई टोकन नंबर के साथ पुष्टिकरण ईमेल पॉलिसी धारक को भेजा जाता है। 

यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?

बीमा लोकपाल शिकायत कैसे दर्ज करें   

संवादपत्र

संबंधित लेख

Union Budget