Things to keep in mind when renewing motor Insurance policy to be compliant with new regulations

एक नया वाहन खरीदते समय, उस बीमा कवर का पता लगाएँ जिसे आपको खरीदना चाहिए, और फिर जिसे आप उसे खरीद सकते हैं।

COVID-19 के प्रकोप के बाद से IRDA के दिशानिर्देश आपकी मोटर बीमा पॉलिसी

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के नवीनतम परिपत्र, दिशा-निर्देश और नियम केवल आपके मोटर वाहन बीमा लागत को प्रभावित नहीं करते हैं। उनमें से कई का आपके अनुपालन करने और दावों के साथ-साथ आपकी कार या दोपहिया वाहन खरीदने की लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पिछले एक साल में ऐसे कई नए नियमों की घोषणा की गई थी। आइए, प्रमुख नियमों को देखें और जानें कि वे आपको कैसे प्रभावित करते हैं।

दीर्घकालिक वाहन बीमा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी वाहन मालिक मोटर बीमा पॉलिसी खरीदें, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नए वाहनों के लिए दीर्घकालिक थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी कवर अनिवार्य कर दिया। तदनुसार, नए वाहनों के लिए तीन प्रकार की पॉलिसी उपलब्ध थीं:

  • चार-पहिया वाहनों के नुकसान को कवर करने के लिए तीन साल की थर्ड-पार्टी और तीन साल की खुद की क्षति के लिए पॉलिसी, और दो-पहिया वाहनों के लिए पाँच साल की थर्ड-पार्टी और पाँच साल की खुद की क्षति का कवर,
  • चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल की थर्ड-पार्टी और एक साल की खुद की क्षति को कवर करने वाली पॉलिसी और दोपहिया वाहनों के लिए पाँच साल की थर्ड-पार्टी और एक साल की खुद की क्षति का कवर,
  • चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल का केवल थर्ड-पार्टी कवर, और दोपहिया वाहनों के लिए पाँच साल का समान उत्पाद।

IRDA द्वारा पुनर्विचार

1 अगस्त 2020 को लागू हुए एक सर्क्युलर में, IRDA ने नए वाहनों के खुद के नुकसान के कवर के लिए खरीदे जाने वाले अनिवार्य दीर्घकालिक वाहन बीमा को वापस ले लिया। बीमा लागत वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत का हिस्सा है, और इसे हटाए जाने से नए वाहनों के खरीद मूल्य में कमी आएगी। 

IRDA के संज्ञान में आया कि डीलर नए वाहन खरीदारों को केवल 3+3 साल का बीमा का विकल्प दे रहे थे, न कि तीन साल का थर्ड पार्टी कवर और एक साल का खुद के नुकसान का बीमा। तीन या पाँच साल के थर्ड पार्टी कवर को उसी अवधि के खुद के नुकसान के कवर के साथ जोड़कर, हमने जिन तीन का उल्लेख किया है, उनमें से केवल दूसरा विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा था।

नतीजतन, अनेक नए वाहन मालिकों को नुकसान या क्षति के लिए तीन साल का खुद के नुकसान का कवर चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा, हालाँकि यह स्वैच्छिक था। इसके कारण ग्राहक असंतोषजनक सेवा या अनुभव के बावजूद, तीन से पाँच साल की अवधि के लिए एक पॉलिसी और बीमाकर्ता के साथ फँस गए। ऐसे कार मालिक अब एक बीमाकर्ता के साथ फँसने के बजाय हर साल अपनी पसंद की बीमा कंपनी चुन सकते हैं। 

थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रीमियम राशि IRDA द्वारा तय की जाती है। दूसरी ओर, बीमा कंपनियाँ अपने प्रीमियम को एक बार में तीन साल के लिए तय करने के बजाय सालाना निर्धारित करने में सक्षम होंगी। निजी कारों के लिए खुद के नुकसान के कवर का सुझाव दिया जाता है, लेकिन भारत में यह वैकल्पिक है।

PUC प्रमाणपत्र और बीमा का दावा

IRDA ने 20 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर जारी कर बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मोटर बीमा का नवीनीकरण करते समय हर वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र हो। इसने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि वैध PUC के बिना दावा राशि अस्वीकृत हो सकती है। इसने टिप्‍पणी की कि वैध PUC प्रमाणपत्र ना होना, आपके वाहन के नुकसान के लिए आपके द्वारा किए गए दावों को अस्वीकार करने का वैध कारण नहीं है। 

महामारी से संबंधित दिशा-निर्देश

महामारी के दौरान जनता के हित में, IRDA ने सिलसिलेवार ढंग से मुख्य रूप से मोटर बीमा नवीनीकरण से जुड़े हुए निर्देश और दिशा-निर्देश जारी किए। उनमें से एक यह था कि भारत में सभी मोटर बीमा कंपनियों को सलाह दी गई थी कि वे 31 मार्च 2020 तक लागू प्रीमियम दरों को 1 अप्रैल 2020 के बाद भी, अगली नोटिस आने तक, लेना जारी रखें। पॉलिसीधारकों के लिए पॉलिसी के नवीनीकरण की समय-सीमा में ढील दी गई थी। 

बीमाकर्ताओं को बिना किसी देरी के ई-मेल, SMS, टेलीफोन, वेबसाइट आदि के माध्यम से संबंधित पॉलिसीधारकों को छूट की सूचना देने का निर्देश दिया गया था। एजेंटों और मध्यवर्ती संस्थाएँ को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए थे। कवर की अवधि 2020 में लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान पॉलिसी अवधि में बिना किसी ब्रेक के देय नवीनीकरण की तारीख से शुरू होती है।

छूट केवल कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के थर्ड-पार्टी देयता घटक और केवल थर्ड-पार्टी पॉलिसी के लिए लागू की गई थीं। खुद के के घटक नुकसान के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी।

अंत में

संबंधित प्राधिकरण के नवीनतम निर्देशों के बारे में जानकारी पता करने के बाद वाहन खरीदने के लाभ हैं, चाहे वह मोटर परिवहन विभाग हो या IRDA। जिस तरह आपकी सुरक्षा के लिए आपके वाहन का बीमा आवश्यक है, वैसे ही उन बीमा नियमों को जानना उपयोगी है जो आपके लिए प्रासंगिक हैं। हाल के परिवर्तनों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

  • दीर्घकालिक थर्ड-पार्टी और खुद के नुकसान के बीमा के बंडल पर IRDA की सर्जिकल स्ट्राइक
  • स्पष्टीकरण कि अमान्य PUC बीमा दावे के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता
  • COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप सिलसिलेवार दिशा-निर्देश

IRDA के ये हालिया दिशानिर्देश नए और मौजूदा वाहन मालिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं।

संवादपत्र

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