- Date : 25/08/2021
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- Read in English: Do you know about these insurance-based tax deductions?
जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आयकर कटौती सूची में मौजूद अकेले कर लाभ नहीं हैं

बीमा-संबंधित लोकप्रिय कर लाभों से लेकर अक्सर अनदेखी किए जाने वाले कर लाभों तक, आयकर अधिनियम में ऐसी कई धाराएँ हैं जो स्वास्थ्य और जीवन बीमा कर लाभ, और बहुत से अन्य लाभ प्रदान करती हैं। केवल जीवन बीमा ही कर कटौती योग्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य योजनाओं, वार्षिकी योजनाओं और दिव्यांग आश्रितों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी कर कटौती की अनुमति दी जाती है।
आइए, बीमा के इन कर लाभों पर एक नज़र डालते हैं, साथ ही देखते हैं कि कौन से करदाता इनका कितना लाभ उठा सकते हैं।
धारा 80C के तहत बीमा संबंधी कटौती
सबसे अधिक लोकप्रिय बीमा कटौती में से एक जीवन बीमा योजनाओं के लिए भुगतान की गई प्रीमियम राशि पर धारा 80C के तहत कटौती है। व्यक्तिगत निर्धारिती के मामले में, निर्धारिती, उनके पति या पत्नी और बच्चे के जीवन बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है। हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में, HUF के किसी भी सदस्य के जीवन बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कर कटौती उपलब्ध है।
इसके अलावा, LIC या किसी अन्य बीमाकर्ता को आस्थगित वार्षिकी योजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम कटौती-योग्य हैं। यह योजना निर्धारिती के जीवन, या उसके पति या पत्नी या बच्चों, और HUF निर्धारिती के किसी भी सदस्य के जीवन के लिए हो सकती है। वार्षिकी अनुबंध में वैकल्पिक विकल्प के रूप में नकद प्राप्ति नहीं होनी चाहिए।
निवेश-कम-बीमा उत्पाद के रूप में यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं (ULIPs) में भागीदारी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कर कटौती योग्य है। यह व्यक्तिगत निर्धारिती, उनके पति या पत्नी और बच्चों और HUF निर्धारिती के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। इस धारा के तहत पात्र लोगों के कुछ समूह के लिए LIC म्यूचुअल फंड के अधिसूचित ULIP में किया गया योगदान भी कटौती-योग्य है।
LIC या किसी अन्य बीमा कंपनी की अधिसूचित वार्षिकी योजना के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि कटौती-योग्य है।
संक्षेप में, धारा 80C के तहत कर कटौती में अवधि बीमा(टर्म इंश्योरेंस) के कर लाभ के साथ-साथ जीवन बीमा योजना, एंडोमेंट, वार्षिकी और यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना भी कवर किए जाते हैं।
धारा 80CCC के तहत पेंशन फंड की कटौती
व्यक्तिगत निर्धारिती के लिए LIC या अन्य बीमा कंपनियों के विशिष्ट पेंशन फंड में किया गया योगदान धारा 80 CCC के तहत कटौती-योग्य है। इन फंड का उल्लेख धारा 10(23AAB) में किया गया है। धारा 80C और 80CCC (और 80CCD) के तहत दावा की जाने वाली सभी कटौतियों की उच्चतम सीमा ₹1.5 लाख है।
धारा 80D के तहत भुगतान किया गया चिकित्सा बीमा प्रीमियम
व्यक्तिगत या HUF निर्धारितियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से स्वास्थ्य कवर के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80D के तहत कटौती-योग्य है। यह प्रीमियम चिकित्सा बीमा, गंभीर बीमारी का कवर और बीमाकर्ताओं द्वारा पेश किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी राइडर के लिए हो सकता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000 तक का भुगतान भी कटौती-योग्य है, भले ही नकद में भुगतान किया गया हो।
इस धारा के तहत स्वीकार्य कर कटौती की राशि का विवरण नीचे दिया गया है:
- कर निर्धारिती, उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों को कवर करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर ₹25,000 तक कटौती-योग्य है।
- अगर 60 साल से कम उम्र के माता-पिता को शामिल किया जाता है, तो ₹25,000 की अतिरिक्त राशि कटौती-योग्य होती है।
·60 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता को शामिल करने पर ₹50,000 की अतिरिक्त राशि कटौती-योग्य होती है
- अगर माता-पिता के साथ-साथ कर निर्धारिती की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो कुल कर कटौती ₹1 लाख है।
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धारा 80DD के तहत विकलांगता लाभ
धारा 80DD व्यक्तिगत और HUF कर निर्धारितियों को दिव्यांग आश्रित या दिव्यांग व्यक्ति पर किए गए खर्च पर कटौती की अनुमति देती है। ऐसा आश्रित कर निर्धारिती का जीवनसाथी, माता-पिता, बच्चे या भाई-बहन हो सकते हैं। आश्रित को धारा 80U के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं किया होना चाहिए, जो शारीरिक अक्षमता वाले करदाता के लिए उपलब्ध है।
यह धारा उन निर्दिष्ट गंभीर बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लागू होती है जिन्हें अधिकृत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। आश्रित के इलाज, प्रशिक्षण और पुनर्वास पर खर्च के अलावा, LIC या अन्य बीमाकर्ता को किसी भी स्वीकृत योजना के लिए कोई भी भुगतान कटौती-योग्य है।
कम से कम 40% विकलांगता वाले आश्रित के मामले में ₹75,000 तक की राशि कटौती-योग्य है, जबकि 80% से अधिक विकलांगता वाले आश्रितों के लिए ₹1,25,000 की राशि कटौती-योग्य है।
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अंत में
जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए किया गया कोई भी खर्च, केवल स्वास्थ्य कवर और मृत्यु लाभ के माध्यम से करदाता के परिवार की वित्तीय तैयारी ही नहीं सुनिश्चित करता है, बल्कि कर देयता में बचत का भी वादा करता है। अपनी आयकर विवरणी में इन कर कटौतियों को शामिल करके, आप वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कर योग्य राशि को काफी कम कर सकते हैं।