- Date : 10/11/2020
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यहां प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के बारे में सारी जानकारी दी गई है

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है | 2015 में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित की गई यह योजना ,आकस्मिक मृत्यु ,स्थायी आंशिक विकलांगता और स्थायी पूर्ण विकलांगता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है| इसे 12 रुपये पी एम बीमा योजना कहा जाता है और यह कम आय वाले समूह के लिए लक्षित है |
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य बीमाकर्ताओं के साथ बैंकों द्वारा साझेदारी में प्रदान किया जाता है| पी.एम.एस.बी.वाई. में 18 -70 वर्षीय लोगों तक की आयु सीमा कवर की जाती है | इस योजना की वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपये है और यह बीमा कवर के लिए राशि को खाताधारक के बैंक से ऑटो-डेबिट किया जाता है |
बीमा राशि को पॉलिसीधारक ,पालिसी के नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया जा सकता है| इस पालिसी के अंतर्गत हुई किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ,आपको 30 दिनों के अंदर बैंक को सूचित करना होगा | बैंक सुचना एकत्रित करता है और इसे बीमा प्रदानकर्ता को आगे देता है | सभी दस्तावेजों और डाटा के आंकलन और पुष्टिकरण के बाद , दावेदार के बैंक खाते में यह राशि क्रेडिट कर दी जाती है |
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के नियम एवं शर्तें :
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के पात्र होने के लिए निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है :
- आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष तक होनी चाहिए |
- आपकी आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए |
- आपके पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए |
- आपका बचत बैंक खाता,आपके आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए ; यदि ऐसा नहीं है तो आपको अपने आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की एक कॉपी संलग्न करनी चाहिए |
यह योजना निवासियों और गैर निवासियों (ऍन आर आई),दोनों के लिए खुली है |
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के समावेशन
पी.एम.एस.बी.वाई. बीमा योजना निम्न बिंदुओं को कवर करता है :
- दुर्घटना ,हत्या या प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आकस्मिक मृत्यु
- आंशिक विकलांगता जैसे कि हाथ,पैर या आँखों का खोना
- सम्पूर्ण विकलांगता जैसे एक या दोनों हाथ,पैर या आँखों की रौशनी का चले जाना आदि
इस योजना में केवल स्थायी और ठीक न होने वाली विकलांगता ही शामिल है |
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के बहिष्करण:
इस योजना के अंतर्गत निम्न बिंदुएं कवर नहीं की जाती है :
- आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या के हादसे के कारण हुई मृत्यु
- स्वयं द्वारा पहुंचाई गई चोट से विकलांगता या मृत्यु
- पॉलिसी खरीदने के 45 दिनों के भीतर हुई विकलांगता
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली कवर
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के तहत जोखिम का कवरेज निम्नलिखित है :
- आकस्मिक मृत्यु के कारण, पॉलिसीधारक को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है |
- स्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में, पॉलिसीधारक 1 लाख रुपये के मुआवज़े का पात्र होता है |
- स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में, पॉलिसीधारक 2 लाख रुपये के मुआवज़े का पात्र होता है|
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया
इस योजना के तहत नामांकन होने से, आपको आवेदन फॉर्म लेने के लिए किसी सम्बद्ध बीमा कंपनियों या बैंकों से संपर्क करना चाहिए | यह फॉर्म सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है और कई भाषाओं में डाउनलोड की जा सकती है |
इसमें नामांकित करने के दो तरीकें हैं : नेट बैंकिंग द्वारा या किसी टोल फ्री नंबर पर एक एस.एम.एस. भेज कर | यदि आप नेटबैंकिंग का विकल्प चुनते हैं ,तो आप बैंक के वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं और 'बीमा' पर क्लिक कर सकते हैं | आपको प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए खाते का चयन करने के लिए कहा जाएगा |
एस.एम.एस पद्धत्ति से, आपके टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने के बाद आपको एक सक्रियण(एक्टिवेशन) सन्देश प्राप्त होगा | आपको इस सन्देश का जवाब 'पी.एम.एस.बी.वाई वाई' टाइप करके अपनी सहमति दर्शानी पड़ेगी | सम्बंधित बैंक जानकारियों पर करवाई करेगा और आपको इस योजना में नामांकित करेगा |
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के लिए दावा प्रक्रिया
बीमा योजना के तहत कवर किये गए किसी अनचाहे हादसे में , आपको बैंक को एक दावा फॉर्म जमा करने की ज़रूरत होती है | पॉलिसीधारक के मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म भर सकते हैं | हालांकि, विकलांगता की स्थिति में , केवल पॉलिसीधारक ही फॉर्म भर सकते हैं |
आपसे निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मांग की जा सकती है :
- नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान पत्र
- नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी का बैंक खाता विवरण
- किसी हादसे या आपराधिक कार्यवाही मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में एफ.आई.आर.
- पोस्ट-मोर्टेम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति में अस्पताल के बिल या रिकॉर्ड
- एक प्रमाणित डॉक्टर द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र
पी.एम.एस.बी.वाई. योजना के तहत कवरेज की समाप्ति
आपका कवरेज निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है :
- यदि आप 70 वर्ष से अधिक की आयु पार कर लेते हैं
- यदि आपके खाते में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है या यदि आप अपना बैंक खाता बंद कर रहे हैं |
( हालांकि, यह योजना आपके बैंक खाते के काम करने पर और उसमे पर्याप्त बैलेंस होने पर नवीनीकृत किया जा सकता है |) याद रखें, यदि आप एक से अधिक बैंक खाते से इस योजना में पंजीकरण करते हैं , तो केवल एक ही बीमा कवर मान्य होगी और दूसरे बैंक खाते से पंजीकरण स्वतः ही रद्द हो जाएगी |
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) बनाम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) एक जीवन बीमा योजना है जबकि पी.एम.एस.बी.वाई. एक व्यक्तिगत दुर्घटना योजना है | पी.एम.जे.जे.बी.वाई. पॉलिसी बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा भी प्रदान की जाती है | पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई.,दोनों ही स्वैच्छिक योजनाएं हैं जिन्हे कम-आय वाले समूहों के लिए खास बनाया गया है |
ये दोनों ही योजनाएं एक ही वर्ष के लिए मान्य होती है ,जिसके बाद उसे नवीनीकरण करना पड़ता है| पी.एम.जे.जे.बी.वाई. नवीनीकरण प्रक्रिया पी.एम.एस.बी.वाई. के सामान होती है और इसे हर वर्ष 31 मार्च के पहले शुरू करना चाहिए | पी.एम.जे.जे.बी.वाई. की आयु सीमा 18 -50 वर्ष तक सीमित है|
अंतिम पंक्तियाँ
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक उपयोगी और लागत-प्रभावी बीमा योजना है जो सीमित साधन वाले लोगो की मदद कर सकती है | 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम वहन योग्य है और 2 लाख रुपये तक का कवर परिवारों को किसी अनचाहे झटके की स्थिति में भी,उनका जीवन आगे बढ़ाने में मदद करता है |