- Date : 14/07/2023
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बीमाकर्ता के शिकायत निवारण अधिकारी को सहायक दस्तावेज के साथ एक लिखित शिकायत भेजें और उसका एकनॉलेजमेंट प्राप्त करना बेहद जरूरी है।

Complaint Against Insurance Companies: इंश्योरेंस कंपनियों से लोगों को अक्सर तरह-तरह की शिकायतें होती हैं और वे इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराना चाहते हैं। आपको अगर लगता है कि किसी प्रपोजल को संसाधित करने, पॉलिसी की सेवा करने या दावों की प्रोसेसिंग में बीमा कंपनी की ओर से कोई चूक या लापरवाही हुई है तो लाइफ और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस, दोनों के संबंध में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के अलग-अलग तरीके हैं।
बीमाकर्ता को लिखें
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ बीमाकर्ता के शिकायत निवारण अधिकारी को एक लिखित शिकायत भेजें और एकनॉलेजमेंट हासिल करें। कॉन्टैक्ट डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और बीमाकर्ता या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। बीमा कंपनी को शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, या आप उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इरडा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप या तो इरडा के उपभोक्ता मामले विभाग के शिकायत निवारण कक्ष (complaints@irda.gov.in) से संपर्क कर सकते हैं या 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल कर सकते हैं। इरडा वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत पंजीकरण फॉर्म भी भर सकते हैं।
igms.irda.gov.in पर शिकायतें दर्ज करने और निगरानी करने के लिए आप इरडा की इंटिग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल भरकर रजिस्टर करें और एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक टोकन संदर्भ संख्या दी जाएगी। आप अगर अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं या नागरिक अदालत के समक्ष बीमाकर्ता के खिलाफ नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि इरडा के पास जाने से पहले संबंधित बीमा कंपनी के पास शिकायत दर्ज करना जरूरी है। साथ ही आईजीएमएस प्रणाली पॉलिसीधारक को बीच में ही अपनी शिकायत में संशोधन करने की भी अनुमति देती है।