New Mutual Fund rules from 1st October 2022: एक अक्टूबर से नॉमिनेशन डिटेल या यह डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा

पहली अक्टूबर से म्यूचुअल फंड से संबंधित नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव

म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव

New rules in Mutual Fund from 1st October 2022: खबरों के अनुसार म्यूचुअल फंड से संबंधित नियमों में शीघ्र ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से और उसके बाद म्यूचुअल फंड के लिए सब्सक्राइब करने वाले निवेशकों को अपना नॉमिनेशन विवरण भरना अनिवार्य होगा। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन डिटेल विवरण नहीं भरना चाहते, तो उन्हें एक डिक्लेरेशन फार्म भर कर उसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे नॉमिनेशन यानी किसी को नामित करने की सुविधा नहीं लेना चाहते।

यह भी पढ़ें: वैल्यू फंड दूसरे फंडों से कैसे अलग है?

नामिनेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म कैसे भरें

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए निवेशक की जरूरतों के अनुसार भौतिक या ऑनलाइन तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना अनिवार्य होगा। भौतिक विकल्प में फॉर्म पर निवेशक को हस्ताक्षर करने होंगे, जबकि ऑनलाइन फॉर्म के लिए निवेशक ई-साइन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, तो उसका सत्यापन टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) यानी दो चरण के पुष्टिकरण द्वारा करना होगा। इनमें एक कारक होगा ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), जिसे भरकर सबमिशन की पुष्टि की जा सकेगी।

पहले इन नियमों को 1 अगस्त 2022 से लागू किया जाना था, मगर बाद में इसे पहली अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया था और डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। जुलाई में बाजार नियामक सेबी ने म्यूचु्अल फंड धारकों के लिए नॉमिनी के विवरण से संबंधित नियमों को लागू किये जाने पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण म्यूचुअल फंड के निवेशकों को नॉमिनी देने या नॉमिनेशन छोड़ने का विकल्प नहीं मिल रहा था। 

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म या इससे बाहर रहने के घोषणा पत्र को दो चरणों में सत्यापित किया जाएगा। निवेशक के रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसलिए सभी निवेशकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल की एक बार फिर से जांच कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास उनका सही मोबाइल नंबर या ई-मेल पंजीकृत है।

सेबी ने इस नियम को इसलिए लागू किया है कि सिक्योरिटी मार्केट के सभी निवेश विकल्पों से जुड़े नियमों में एकरूपता लाई जा सके। 2021 में सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट के लिए नए खाता खुलवाने वाले निवेशकों को भी ऐसा ही विकल्प उपलब्ध करवाया था। इसके अलावा सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के बेहतर विनियमन और सभी जारीकर्ताओं व अन्य शेयरधारकों को एक ही जगह पर एकत्र किए कए सभी लागू नियमों तक पहुंच देने के लिए एक ऑपरेशनल सर्कुलर भी जारी किया था। आशा की जा रही है कि इस नियम के लागू होने से शेयर बाजार के नियमों में एकरूपता आएगी।

यह भी पढ़ें: शुरुआत से अपना म्यूच्यूअल फण्ड पोर्टफोलियो बनाने के सुझाव

ICICI Prudential Value Discovery Fund 2022

New rules in Mutual Fund from 1st October 2022: खबरों के अनुसार म्यूचुअल फंड से संबंधित नियमों में शीघ्र ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले महीने यानी अक्टूबर की पहली तारीख से और उसके बाद म्यूचुअल फंड के लिए सब्सक्राइब करने वाले निवेशकों को अपना नॉमिनेशन विवरण भरना अनिवार्य होगा। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन डिटेल विवरण नहीं भरना चाहते, तो उन्हें एक डिक्लेरेशन फार्म भर कर उसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे नॉमिनेशन यानी किसी को नामित करने की सुविधा नहीं लेना चाहते।

यह भी पढ़ें: वैल्यू फंड दूसरे फंडों से कैसे अलग है?

नामिनेशन फार्म या डिक्लेरेशन फार्म कैसे भरें

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए निवेशक की जरूरतों के अनुसार भौतिक या ऑनलाइन तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना अनिवार्य होगा। भौतिक विकल्प में फॉर्म पर निवेशक को हस्ताक्षर करने होंगे, जबकि ऑनलाइन फॉर्म के लिए निवेशक ई-साइन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सबमिशन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, तो उसका सत्यापन टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) यानी दो चरण के पुष्टिकरण द्वारा करना होगा। इनमें एक कारक होगा ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), जिसे भरकर सबमिशन की पुष्टि की जा सकेगी।

पहले इन नियमों को 1 अगस्त 2022 से लागू किया जाना था, मगर बाद में इसे पहली अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया था और डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। जुलाई में बाजार नियामक सेबी ने म्यूचु्अल फंड धारकों के लिए नॉमिनी के विवरण से संबंधित नियमों को लागू किये जाने पर रोक लगा दी थी। जिसके कारण म्यूचुअल फंड के निवेशकों को नॉमिनी देने या नॉमिनेशन छोड़ने का विकल्प नहीं मिल रहा था। 

एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म या इससे बाहर रहने के घोषणा पत्र को दो चरणों में सत्यापित किया जाएगा। निवेशक के रजिस्टर्ड ई-मेल या मोबाइल फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसलिए सभी निवेशकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल की एक बार फिर से जांच कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास उनका सही मोबाइल नंबर या ई-मेल पंजीकृत है।

सेबी ने इस नियम को इसलिए लागू किया है कि सिक्योरिटी मार्केट के सभी निवेश विकल्पों से जुड़े नियमों में एकरूपता लाई जा सके। 2021 में सेबी ने ट्रेडिंग और डीमैट के लिए नए खाता खुलवाने वाले निवेशकों को भी ऐसा ही विकल्प उपलब्ध करवाया था। इसके अलावा सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के बेहतर विनियमन और सभी जारीकर्ताओं व अन्य शेयरधारकों को एक ही जगह पर एकत्र किए कए सभी लागू नियमों तक पहुंच देने के लिए एक ऑपरेशनल सर्कुलर भी जारी किया था। आशा की जा रही है कि इस नियम के लागू होने से शेयर बाजार के नियमों में एकरूपता आएगी।

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