2000 Rs Note Exchange: इतने रुपये से ज्यादा 2-2 हजार के नोट बैंक में जमा करने पहुंचे तो देना होगा पैन कार्ड, जान लीजिए ये नियम

2000 रुपये के करेंसी नोटों में 50,000 रुपये या उससे अधिक की जमा राशि के लिए आपको बैंक को अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।

2000 Rs Note Exchange

2000 Rs Note Exchange: 2000 रुपये के नोट बंद करने के ऐलान के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि 2000 के नोट बदलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। कितने रुपये तक दो हजार के नोट बदले जा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया है।  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक 2000 रुपये के करेंसी नोटों में 50,000 रुपये या उससे अधिक की जमा राशि के लिए आपको बैंक को अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।

शक्तिकांत दास के मुताबिक बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने पर आपको बैंक को अपना पैन कार्ड देना होता है जो 2000 के नोट बदलते हुए भी लागू रहेगा। मीडिया से बात करते हुए दास ने कहा कि बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा के लिए पैन की मौजूदा आयकर आवश्यकता 2,000 रुपये के नोटों पर भी लागू होगी।

इस बीच आरबीआई ने आज बैंकों को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान की जा रही थी।

आरबीआई ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शाखाओं में वेटिंग एरिया, पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे 2000 रुपए के बैंक नोट जमा करने और बदलने का दैनिक डाटा बनाएं और जब मांगा जाए तो उसे जमा करें। 

गौरतलब आरबीआई गवर्नर का ये बयान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की सीमा एक बार में 20000 रुपए है। यानी आप बैंक में एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोट अंतिम तिथि के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे।

 

2000 Rs Note Exchange: 2000 रुपये के नोट बंद करने के ऐलान के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि 2000 के नोट बदलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। कितने रुपये तक दो हजार के नोट बदले जा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया है।  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक 2000 रुपये के करेंसी नोटों में 50,000 रुपये या उससे अधिक की जमा राशि के लिए आपको बैंक को अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी।

शक्तिकांत दास के मुताबिक बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने पर आपको बैंक को अपना पैन कार्ड देना होता है जो 2000 के नोट बदलते हुए भी लागू रहेगा। मीडिया से बात करते हुए दास ने कहा कि बैंक खातों में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा के लिए पैन की मौजूदा आयकर आवश्यकता 2,000 रुपये के नोटों पर भी लागू होगी।

इस बीच आरबीआई ने आज बैंकों को एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान की जा रही थी।

आरबीआई ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शाखाओं में वेटिंग एरिया, पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे 2000 रुपए के बैंक नोट जमा करने और बदलने का दैनिक डाटा बनाएं और जब मांगा जाए तो उसे जमा करें। 

गौरतलब आरबीआई गवर्नर का ये बयान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2000 रुपये के नोटों के आदान-प्रदान के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलने की सीमा एक बार में 20000 रुपए है। यानी आप बैंक में एक बार में सिर्फ 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोट अंतिम तिथि के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे।

 

संवादपत्र

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