- Date : 19/06/2020
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- Read in English: Opening a PPF account for your child? Here’s what you need to know
एक नाबालिग बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के रूप में, आप हमेशा उनके भविष्य को सुरक्षित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं और साथ ही शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए प्रावधान करते हैं। पी.पी.एफ. आपकी बचत में विविधता लाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोलता है।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड या पी.पी.एफ. भारत में एक बड़ी कर-बचत की निवेश योजना है।आप पी.पी.एफ. खाते में 1,50,000 रुपये तक वार्षिक जमा कर सकते हैं और यह भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर से मुक्त होगा। और तो और,, ब्याज और मैच्युरिटी की राशि भी कर योग्य नहीं होगी ।
पी.पी.एफ. खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर कई अन्य निवेशों के बराबर है जो कर मुक्त नहीं हैं। चूंकि पी.पी.एफ. खातों में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है, इसलिए किसी नाबालिग के नाम से खाता खोलने का एक फायदा यह है कि लॉक-इन अवधि उनके जीवन में बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एक बार लॉक-इन अवधि समाप्त हो जाने के बाद, पी.पी.एफ. खाते को पांच साल के खंड में अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, भले ही आप इसमें और अधिक पैसा निवेश न करें।
आपके बच्चे के नाम में पी.पी.एफ. खाता खोलने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए :
1. अपने नाबालिग बच्चे के खाते में पी.पी.एफ. खाता खोलना उनके (और आपके) लिए विभिन्न तरीकों से फायदेमंद है। खाता संयुक्त नामों में नहीं खोला जा सकता है; इसमें हमेशा एक ही खाताधारक होता है। माता-पिता या अभिभावक के रूप में, आप किसी भी उम्र में अपने बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
2.केवल एक अभिभावक ही एक नाबालिग का पी.पी.एफ. खाता खोल सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक खाता हो सकता है। दादा-दादी किसी नाबालिग के लिए खाता खोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमे वे नाबालिग के कानूनी अभिभावक हैं (जैसे कि जब माता-पिता मृत हो जाते हैं या चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं)।
3. अभिभावकों को केवल के.वाई.सी. दस्तावेज़ चाहिए जिसके साथ अपनी तस्वीर, नाबालिग के आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र और नाबालिग के पीपीएफ खाते को खोलने के लिए प्रारंभिक राशि की आवश्यकता होती है।
4.एक नाबालिग का पी.पी.एफ. खाता उनके अभिभावक या माता-पिता द्वारा किसी भी डाकघर या नामित बैंक शाखा में खोला जा सकता है।
5. पी.पी.एफ. खाता 500 रुपये की मामूली राशि के साथ खोला जा सकता है और अनिवार्य वार्षिक योगदान भी मामूली 500 रुपये है।
6. एक अभिभावक पी.पी.एफ. योगदान पर कर लाभ का दावा कर सकता है, दोनों अपने और नाबालिग के खाते के लिए, अधिकतम 1,50,000 रुपये तक। इस राशि पर किया गया कोई भी योगदान ब्याज अर्जित नहीं करता है या कर लाभ नहीं देता है।
7. जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है, तो माता-पिता या अभिभावक एक आवेदन जमा करके उन पर पी.पी.एफ. खाता का संचालन दे सकते हैं।
8. पी.पी.एफ. खाते से तीसरे वर्ष से छठे वर्ष के अंत तक ऋण लिया जा सकता है। नाबालिग के पी.पी.एफ. खाते से केवल तभी ऋण लिया जा सकता है जब अभिभावक घोषणा करता है कि नाबालिग के कल्याण और उपयोग के लिए उक्त ऋण की आवश्यकता है।
9. पी.पी.एफ. खाते संचालन के सातवें वर्ष से पैसे निकालने की अनुमति मिलती हैं। नाबालिग के खाते से निकासी केवल यह घोषणा करने के बाद की जा सकती है कि राशि का उपयोग नाबालिग के कल्याण के लिए किया जाना है।
10. पांच साल पूरे होने के बाद, नाबालिग का पी.पी.एफ. खाता समय से पहले उनके अभिभावक द्वारा बंद किया जा सकता है। यह केवल विशिष्ट स्थितियों या शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है, जैसे कि नाबालिगों के उच्च शिक्षा खर्चों को पूरा करने के लिए या परिवार के किसी सदस्य की गंभीर या जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए। इस तरह की आवश्यकता को साबित करने के लिए एक उच्च शिक्षण संस्थान या एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होती है।
11. लेनदारों द्वारा ऋण वसूली के मामले में अदालत द्वारा एक पी.पी.एफ. खाते को जोड़ा नहीं जा सकता है। केवल बकाया आयकर के मामले में, पी.पी.एफ. खाता निधि को बकाया भुगतान करने के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है।
एक पी.पी.एफ. खाता जमा की गई राशि की सुरक्षा करता है और अतिरिक्त कर लाभ के साथ-साथ रिटर्न की एक अच्छी दर प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि क्यों यह भारत में एक बहुत पसंदीदा निवेश विकल्प बना हुआ है। अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों का पता लगाने के लिए, भारत के शीर्ष 7 निश्चित आय वाले निवेशों पर एक नज़र डालें ।