- Date : 12/02/2023
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया पारले को बड़ा झटका। कोर्ट ने पारले के फैबियो बिस्किट की बिक्री पर रोक लगाई। जानिए पूरा मामला

Oreo vs Parle trademark case: ओरियो बनाम पारले बिस्किट केस में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पारले के फैबियो बिस्किट की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाया है कि पारले के फैबियो बिस्किट और ओरियो की पैकिंग में काफी समानता है।
ओरियो की तरफ से दायर केस में आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने कहा कि पारले के फैबियो बिस्किट का डिजाइन ओरियो से काफी मिलता जुलता है। इस कारण अगर कोई ग्राहक जिसने पहले ओरियो खरीदी है, अगर वह पारले के फैबियो बिस्किट को देखेगा तो वह उसे बिल्कुल ओरियो से जोड़ बैठेगा। हालांकि, कोर्ट ने ओरियो की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोनों बिस्किट का डिजाइन भी एक जैसा है।
यह है पूरा मामला
अमेरिकन बिस्किट कंपनी ओरियो ने पारले के फैबियो बिस्किट के डिजाइन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज किया था। ओरियो ने दावा किया था कि पारले के फैबियो बिस्किट का डिजाइन बिल्कुल उसके जैसा है जो कि ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन करता है।