एडवांस टैक्‍स को समझें: क्‍या आप भी हैं उत्‍तरदायी?

एडवांस टैक्‍स वित्तीय वर्ष के अंत से पहले देय कर का एक हिस्सा होता है। दूसरे शब्‍दों में, टैक्‍स उसी वर्ष में अदा किया जाता है जिस वर्ष आपको आय प्राप्‍त होती है। यहां एडवांस टैक्‍स के बारे में आपको वे सभी जानकारियां मिलेंगी, जिन्‍हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

Advanced Tax

टैक्‍स का भुगतान करना आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, वहीं यह आपकी जेब पर भी अचानक बोझ डाल सकता है। एडवांस टैक्‍स इसी मुश्किल को हल करता है। साल के अंत में आप पर टैक्‍स का पूरा बोझ डालने की बजाए यह पुनर्भुगतान को पूरे साल भर में विभाजित कर देता है। एडवांस टैक्‍स में आप आसानी से किश्तों में अपने टैक्‍स का भुगतान करते हैं और यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। वर्ष के अंत में टैक्‍स का भुगतान करने की बजाए, यहां आप प्रत्येक तीन महीने में एक बार अपने टैक्‍स के एक हिस्से का भुगतान करते हैं। 

एडवांस टैक्‍स का भुगतान किसे करना होता है?

कोई भी व्‍यक्ति जिसका एक वित्त वर्ष में टैक्‍स दायित्‍व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वह एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें व्‍यक्तिगत कर दाता, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की आमदनी पर टैक्‍स दायित्‍व बन सकता है। यह आपके वेतन, व्यापार से लाभ, किराया, बैंक एफडी पर ब्याज या शेयरों एवं म्यूचुअल फंडों पर पूंजीगत लाभ पर हो सकता है। 

आपको टैक्‍स दायित्‍व की गणना करते समय टीडीएस (स्रोत पर टैक्‍स कटौती) को भी ध्‍यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सिर्फ वेतन से आय है और आपका नियोक्ता आप पर लंबित टैक्‍स की कटौती कर रहा है, तो आपको एडवांस टैक्‍स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 

एडवांस टैक्‍स की गणना कैसे करें?

अन्‍य स्रोत से आय: अन्य अनियोजित स्रोतों से हुई आय को जोड़ें जैसे कि लॉटरी, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं, टीवी शो इत्यादि को जीतने से प्राप्‍त आय।

अपने खर्चों को घटाएं: काम से संबंधित खर्च जैसे फ्रीलांसिंग, कार्यस्थल के किराए का भुगतान, यात्रा खर्च, इंटरनेट और फोन का खर्च। 

अपनी आय जोड़ें: किराए, ब्याज से आय इत्यादि के रूप में प्राप्त आपकी आय को जोड़े और इसमें से उस टीडीएस को घटाएं जो आपकी वेतन आय से पहले ही काटा जा चुका है। 

एडवांस टैक्‍स: यदि टैक्‍स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो और आप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हों। 

आपको एक वर्ष में चुकाए जाने वाले टैक्‍स का अनुमान लगाना होगा और इसे इन किस्तों में विभाजित करना होगा। यदि आपको साल के बीच में बोनस जैसी अप्रत्याशित आय प्राप्त होती है, तो आप उसी तिमाही में अपने अनुमानों को समायोजित कर सकते हैं जिसमें आय प्राप्‍त हुई हो। 

भुगतान कैसे करें?

आप www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन एडवांस टैक्‍स का भुगतान कर सकते हैं। बस निर्धारण वर्ष का चयन करें (यह वह वित्तीय वर्ष है जिसमें आपको आय प्राप्त होती है), पैन डालें और एडवांस टैक्‍स चालान कोड (100) का चयन करें। आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए आपका नाम अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि सही नाम प्रकट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपने गलत पैन दर्ज किया है। 

एक बार जब सभी विवरण सही ढंग से दर्ज कर दिए जाते हैं, तब आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। नेटबैंकिंग में लॉग ऑन कीजिए, वह राशि अंकित कीजिए जो आप भुगतान करना चाहते हैं और ट्रांसफर की पुष्टि कीजिए। वैकल्पिक रूप से, आप बैंक शाखा में जाकर और एडवांस टैक्‍स चालान भरकर भी भुगतान कर सकते हैं। 

क्या होगा यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं?

यदि आप समय पर एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो आपको देर से अदा की गई राशि पर 1% प्रति माह की सामान्य ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। उदाहरण स्‍वरूप, यदि 15 जून को आपका टैक्‍स दायित्‍व 20,000 रुपए है और आप 15 अगस्‍त तक यह राशि भुगतान कर पाते हैं तो आपको देर से किए गए भुगतान पर 400 रुपए ब्‍याज (दो महीने के लिए 1% की सामान्‍य ब्‍याज की दर से) का भुगतान करना होगा। 

क्या वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है?

वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के) एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, यदि वे इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं: 

वे निवासी भारतीय नागरिक हैं (एनआरआई नहीं)
उनकी व्‍यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है 
निष्‍कर्ष 

एडवांस टैक्‍स का भुगतान करना एक कानूनी आवश्यकता है। इसे पूरे साल में बांटने से आपका सिरदर्द कम हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में अपनी टैक्‍स अदायगी का अनुमान तैयार करें और इसी के अनुसार अपनी किश्तों का भुगतान करें। अनुमान तैयार करते समय टीडीएस को ध्‍यान में रखना न भूलें। भुगतान के लिए नेटबैंकिंग का प्रयोग करें- यह आपका काफी समय और प्रयास बचाएगा। 

टैक्‍स का भुगतान करना आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, वहीं यह आपकी जेब पर भी अचानक बोझ डाल सकता है। एडवांस टैक्‍स इसी मुश्किल को हल करता है। साल के अंत में आप पर टैक्‍स का पूरा बोझ डालने की बजाए यह पुनर्भुगतान को पूरे साल भर में विभाजित कर देता है। एडवांस टैक्‍स में आप आसानी से किश्तों में अपने टैक्‍स का भुगतान करते हैं और यह कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। वर्ष के अंत में टैक्‍स का भुगतान करने की बजाए, यहां आप प्रत्येक तीन महीने में एक बार अपने टैक्‍स के एक हिस्से का भुगतान करते हैं। 

एडवांस टैक्‍स का भुगतान किसे करना होता है?

कोई भी व्‍यक्ति जिसका एक वित्त वर्ष में टैक्‍स दायित्‍व 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वह एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें व्‍यक्तिगत कर दाता, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां शामिल हैं। विभिन्न प्रकार की आमदनी पर टैक्‍स दायित्‍व बन सकता है। यह आपके वेतन, व्यापार से लाभ, किराया, बैंक एफडी पर ब्याज या शेयरों एवं म्यूचुअल फंडों पर पूंजीगत लाभ पर हो सकता है। 

आपको टैक्‍स दायित्‍व की गणना करते समय टीडीएस (स्रोत पर टैक्‍स कटौती) को भी ध्‍यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सिर्फ वेतन से आय है और आपका नियोक्ता आप पर लंबित टैक्‍स की कटौती कर रहा है, तो आपको एडवांस टैक्‍स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 

एडवांस टैक्‍स की गणना कैसे करें?

अन्‍य स्रोत से आय: अन्य अनियोजित स्रोतों से हुई आय को जोड़ें जैसे कि लॉटरी, ऑनलाइन प्रतियोगिताओं, टीवी शो इत्यादि को जीतने से प्राप्‍त आय।

अपने खर्चों को घटाएं: काम से संबंधित खर्च जैसे फ्रीलांसिंग, कार्यस्थल के किराए का भुगतान, यात्रा खर्च, इंटरनेट और फोन का खर्च। 

अपनी आय जोड़ें: किराए, ब्याज से आय इत्यादि के रूप में प्राप्त आपकी आय को जोड़े और इसमें से उस टीडीएस को घटाएं जो आपकी वेतन आय से पहले ही काटा जा चुका है। 

एडवांस टैक्‍स: यदि टैक्‍स की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो और आप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हों। 

आपको एक वर्ष में चुकाए जाने वाले टैक्‍स का अनुमान लगाना होगा और इसे इन किस्तों में विभाजित करना होगा। यदि आपको साल के बीच में बोनस जैसी अप्रत्याशित आय प्राप्त होती है, तो आप उसी तिमाही में अपने अनुमानों को समायोजित कर सकते हैं जिसमें आय प्राप्‍त हुई हो। 

भुगतान कैसे करें?

आप www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन एडवांस टैक्‍स का भुगतान कर सकते हैं। बस निर्धारण वर्ष का चयन करें (यह वह वित्तीय वर्ष है जिसमें आपको आय प्राप्त होती है), पैन डालें और एडवांस टैक्‍स चालान कोड (100) का चयन करें। आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए आपका नाम अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि सही नाम प्रकट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आपने गलत पैन दर्ज किया है। 

एक बार जब सभी विवरण सही ढंग से दर्ज कर दिए जाते हैं, तब आपको अपने बैंक की वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। नेटबैंकिंग में लॉग ऑन कीजिए, वह राशि अंकित कीजिए जो आप भुगतान करना चाहते हैं और ट्रांसफर की पुष्टि कीजिए। वैकल्पिक रूप से, आप बैंक शाखा में जाकर और एडवांस टैक्‍स चालान भरकर भी भुगतान कर सकते हैं। 

क्या होगा यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते हैं?

यदि आप समय पर एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो आपको देर से अदा की गई राशि पर 1% प्रति माह की सामान्य ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। उदाहरण स्‍वरूप, यदि 15 जून को आपका टैक्‍स दायित्‍व 20,000 रुपए है और आप 15 अगस्‍त तक यह राशि भुगतान कर पाते हैं तो आपको देर से किए गए भुगतान पर 400 रुपए ब्‍याज (दो महीने के लिए 1% की सामान्‍य ब्‍याज की दर से) का भुगतान करना होगा। 

क्या वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है?

वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के) एडवांस टैक्‍स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, यदि वे इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं: 

वे निवासी भारतीय नागरिक हैं (एनआरआई नहीं)
उनकी व्‍यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है 
निष्‍कर्ष 

एडवांस टैक्‍स का भुगतान करना एक कानूनी आवश्यकता है। इसे पूरे साल में बांटने से आपका सिरदर्द कम हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में अपनी टैक्‍स अदायगी का अनुमान तैयार करें और इसी के अनुसार अपनी किश्तों का भुगतान करें। अनुमान तैयार करते समय टीडीएस को ध्‍यान में रखना न भूलें। भुगतान के लिए नेटबैंकिंग का प्रयोग करें- यह आपका काफी समय और प्रयास बचाएगा। 

संवादपत्र

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