- Date : 12/04/2023
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Annual Appraisal: कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

Government Employee Annual Appraisal: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने वेतन में वार्षिक वृद्धि के हकदार होंगे, अगर वे इसके अगले दिन ही क्यों न रिटायर हो जाएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वित्तीय लाभ अर्जित करने के एक दिन बाद रिटायर होने पर भी कर्मचारियों को एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। यह फैसला कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की एक अपील पर आया है। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी कि कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार थे, भले ही वे अगले ही दिन रिटायर हो जाएं।
जस्टिस एमआर शाह और सी टी रविकुमार की बेंच ने केपीटीसीएल की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि एनुअल इंक्रीमेंट प्रोत्साहन के रूप में है और एक कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इसलिए एक बार जब वह सेवा में नहीं होता है, तो उसे एनुअल इंक्रीमें का कोई सवाल ही नहीं है, इस कथन में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाई कोर्ट के अलग-अलग विचारों पर ध्यान दिया और कानूनी प्रश्न पर कानून निर्धारित किया कि क्या एक कर्मचारी जिसने एनुअल इंक्रीमेंट अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह अर्जित करने के अगले ही दिन रिटायर हो गया है, इसका हकदार है या नहीं।
बेंज ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम, 1997 के विनियम 40(1) पर विस्तार से विचार किया और एनुअल इंक्रीमेंट देने के उद्देश्य का विश्लेषण किया। दरअसल, किसी सरकारी कर्मचारी को सर्विस के दौरान उसके परफॉर्मेंस और अच्छे आचरण के आधार पर एनुअल अप्रेजल मिलता है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को वार्षिक रूप से वेतन वृद्धि दी जाती है, जब तक कि ऐसी वेतन वृद्धि दंड के रूप में रोकी नहीं जाती या यह स्किल से जुड़ा नहीं होता।
Government Employee Annual Appraisal: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी भी अपने वेतन में वार्षिक वृद्धि के हकदार होंगे, अगर वे इसके अगले दिन ही क्यों न रिटायर हो जाएं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वित्तीय लाभ अर्जित करने के एक दिन बाद रिटायर होने पर भी कर्मचारियों को एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। यह फैसला कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की एक अपील पर आया है। इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी कि कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार थे, भले ही वे अगले ही दिन रिटायर हो जाएं।
जस्टिस एमआर शाह और सी टी रविकुमार की बेंच ने केपीटीसीएल की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि एनुअल इंक्रीमेंट प्रोत्साहन के रूप में है और एक कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इसलिए एक बार जब वह सेवा में नहीं होता है, तो उसे एनुअल इंक्रीमें का कोई सवाल ही नहीं है, इस कथन में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाई कोर्ट के अलग-अलग विचारों पर ध्यान दिया और कानूनी प्रश्न पर कानून निर्धारित किया कि क्या एक कर्मचारी जिसने एनुअल इंक्रीमेंट अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह अर्जित करने के अगले ही दिन रिटायर हो गया है, इसका हकदार है या नहीं।
बेंज ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम, 1997 के विनियम 40(1) पर विस्तार से विचार किया और एनुअल इंक्रीमेंट देने के उद्देश्य का विश्लेषण किया। दरअसल, किसी सरकारी कर्मचारी को सर्विस के दौरान उसके परफॉर्मेंस और अच्छे आचरण के आधार पर एनुअल अप्रेजल मिलता है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को वार्षिक रूप से वेतन वृद्धि दी जाती है, जब तक कि ऐसी वेतन वृद्धि दंड के रूप में रोकी नहीं जाती या यह स्किल से जुड़ा नहीं होता।