- Date : 09/05/2023
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कोई फिल्म टैक्स फ्री कब होती है और टैक्स फ्री होने से कितने सस्ते हो जाते हैं फिल्म के टिकर यहां पढ़ें।

Kerala Story Tax Free: एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है वहीं दूसरी तरफ यूपी और एमपी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि केरला स्टोरी को राज्य में 'टैक्स फ्री' घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले हफ्ते इसी तरह की घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए इसलिए राज्य फिल्म को कर मुक्त कर रहा है।
किसी फिल्म को टैक्स फ्री कब घोषित किया जाता है?
इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। फिल्म में संबोधित विषयों की प्रासंगिकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकारें उस फिल्म पर टैक्स नहीं लेती है। यानी उस फिल्म से सरकार को कोई कमाई नहीं होगी। फिल्म की टिकट पर जो टैक्स सरकार को दिया जाना है उसे सरकार छोड़ देती है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंडिया टुडे के हवाले से फिल्म के टैक्स फ्री करने को लेकर कहा कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या महसूस करती है। फिल्म का विषय और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए सरकारें फिल्म टैक्स फ्री करती हैं।
क्या इससे टिकट फ्री हो जाता है?
नहीं, टैक्स फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको टिकट फ्री में मिलेगी। इसका मतलब ये है कि टिकट रियायती मूल्य पर उपलब्ध हैं।
तरण आदर्श कहते हैं कि टैक्स फ्री दर्शकों के लिए फायदेमंद है। टिकट की कम कीमत लोगों को मूवी हॉल तक जाने के लिए आकर्षित करती है। अगर फिल्म दर्शकों को आकर्षित करती है, तो यह संबंधित राज्य सरकारों के लिए अच्छा है।
टिकट कितने सस्ते हैं?
2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य अलग-अलग एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी। अगर किसी फिल्म को टैक्स फ्री का दर्जा दिया जाता है तो उसपर एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि टिकट काफी सस्ते दाम पर आपको उपलब्ध होगी।
जीएसटी के लागू होने के बाद, शुरुआत में मूवी टिकट पर 28% कर की दर लगाई गई थी। हालाँकि, बाद में दो अलग-अलग टैक्स स्लैब पेश किए गए। 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकट पर 12% GST और 100 रुपये से ऊपर की कीमत वाले टिकट पर 18% GST। इस टैक्स को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।
अब जब कोई राज्य किसी फिल्म को 'टैक्स फ्री' घोषित करता है, तो वह केवल आधे एंटरटेनमेंट टैक्स से छूट देता है जो टिकट की कीमत के आधार पर या तो 9% या 6% होगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स फ्री राज्यों में मूवी टिकट अभी भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन छूट अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी।
Kerala Story Tax Free: एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है वहीं दूसरी तरफ यूपी और एमपी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि केरला स्टोरी को राज्य में 'टैक्स फ्री' घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पिछले हफ्ते इसी तरह की घोषणा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए इसलिए राज्य फिल्म को कर मुक्त कर रहा है।
किसी फिल्म को टैक्स फ्री कब घोषित किया जाता है?
इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। फिल्म में संबोधित विषयों की प्रासंगिकता के अपने मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकारें उस फिल्म पर टैक्स नहीं लेती है। यानी उस फिल्म से सरकार को कोई कमाई नहीं होगी। फिल्म की टिकट पर जो टैक्स सरकार को दिया जाना है उसे सरकार छोड़ देती है।
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंडिया टुडे के हवाले से फिल्म के टैक्स फ्री करने को लेकर कहा कि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार क्या महसूस करती है। फिल्म का विषय और जागरूकता को ध्यान में रखते हुए सरकारें फिल्म टैक्स फ्री करती हैं।
क्या इससे टिकट फ्री हो जाता है?
नहीं, टैक्स फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि आपको टिकट फ्री में मिलेगी। इसका मतलब ये है कि टिकट रियायती मूल्य पर उपलब्ध हैं।
तरण आदर्श कहते हैं कि टैक्स फ्री दर्शकों के लिए फायदेमंद है। टिकट की कम कीमत लोगों को मूवी हॉल तक जाने के लिए आकर्षित करती है। अगर फिल्म दर्शकों को आकर्षित करती है, तो यह संबंधित राज्य सरकारों के लिए अच्छा है।
टिकट कितने सस्ते हैं?
2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य अलग-अलग एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी। अगर किसी फिल्म को टैक्स फ्री का दर्जा दिया जाता है तो उसपर एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया जाता है। इसका मतलब यह होगा कि टिकट काफी सस्ते दाम पर आपको उपलब्ध होगी।
जीएसटी के लागू होने के बाद, शुरुआत में मूवी टिकट पर 28% कर की दर लगाई गई थी। हालाँकि, बाद में दो अलग-अलग टैक्स स्लैब पेश किए गए। 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकट पर 12% GST और 100 रुपये से ऊपर की कीमत वाले टिकट पर 18% GST। इस टैक्स को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।
अब जब कोई राज्य किसी फिल्म को 'टैक्स फ्री' घोषित करता है, तो वह केवल आधे एंटरटेनमेंट टैक्स से छूट देता है जो टिकट की कीमत के आधार पर या तो 9% या 6% होगा। इसका मतलब यह है कि टैक्स फ्री राज्यों में मूवी टिकट अभी भी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन छूट अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी।