- Date : 04/07/2023
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिन्होंने जुर्माना तो चुकाया है, लेकिन 30 जून 2023 को या उससे पहले इन्हें लिंक नहीं किया है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी।

PAN Aadhaar Linking: पैन और आधार को लिंक कराने को लेकर तमाम खबरों के बीच एक जरूरी सूचना आई है, जिसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिन्हें इसे लिंक करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्लैरिफिकेशन पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले आया था। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी।
आयकर विभाग के ट्वीट की मानें तो जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए अपना जुर्माना चुका दिया है और सहमति प्राप्त कर ली है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों पर आयकर विभाग द्वारा पैन को निष्क्रिय करने पर विचार किया जाएगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो पैन अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।
सीबीडीटी की तरफ से ट्वीट में कहा गया है- ‘पैन होल्ड ध्यान दें! ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए फीस का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि लॉगइन करने के बाद पोर्टल के 'ई-पे टैक्स' टैब में चालान पेमेंट की स्थिति देखी जा सकती है। यदि पेमेंट सफल होता है, तो पैन धारक पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पैन होल्डर सफलतापूर्वक पेमेंट पूरा करता है, चालान की अटैज्ड कॉपी के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेजा जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां फीस पेमेंट और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।’
आपको बता दें कि PAN को Aadhar से जोड़ने से जुड़ा आयकर कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था। उसके बाद से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा, बजट 2021 में सरकार ने डेडलाइन के बाद पैन को आधार से जोड़ने पर जुर्माना लगाने के लिए धारा 234H जोड़ा।