- Date : 18/09/2022
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पीपीएफ इस समय देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इस योजना के कई फायदे हैं। पीपीएफ खाते से पैसा निकालने से संबंधित नियम जानना ज़रूरी है।

PPF account: पीपीएफ इस समय देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इस योजना के कई फायदे हैं। पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर होता है और खाता धारक अपना पूरा पैसा निकाल सकता है। मैच्योर हो जाने पर खाते से पूरी रकम निकाली जा सकती है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अकाउंट खोलने के सात साल के बाद भी इसमें से आंशिक रूप से पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ खास परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले, केवल पांच साल के बाद इसे बंद भी किया जा सकता है।
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पीपीएफ खाते से पैसे निकालने का तरीका
पीपीएफ खाते से पैसे निकालने से पहले उसका तरीका जान लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने पीपीएफ खाते से थोड़ा या पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म-सी भरना होता है। पैसे निकालने के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर पीपीएफ विदड्रॉल फॉर्म या फॉर्म-सी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बैंक की ब्रांच से भी प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म-सी में तीन भाग होते हैं। पहला भाग है- डिक्लरेशन सेक्शन या घोषणा करने का भाग। इसमें आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर भरना होता है। साथ ही निकाली जाने वाली राशि भरनी होती है। इसके साथ-साथ आपको यह जानकारी भी देनी होती है कि आपका अकाउंट कितने साल से सक्रिय है। अगर आप माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म में उसका नाम भी भरना होगा।
फॉर्म का दूसरा हिस्सा कार्यालय के उपयोग के लिए होता है। इसमें पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख, पीपीएफ अकाउंट में मौजूद कुल राशि, पिछले आहरण की तारीख, पीपीएफ स्कीम के अनुसार निकालने के लिए उपलब्ध राशि, निकालने के लिए स्वीकृत राशि और प्रभारी के हस्ताक्षर और तारीख होती है।
फॉर्म का तीसरा हिस्सा रिसीट या रसीद सेक्शन होता है। इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी पीपीएफ पासबुक भी जमा करनी होती है। अंत में फॉर्म पर एक रेवेन्यू स्टांप लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। स्वीकृत राशि सीधे आपके बचत खाते में आ जाती है। आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट देने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।
पीपीएफ से पैसा ऑनलाइन नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि बैंकों ने अभी पीपीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटेड या स्वचालित नहीं किया है। इसलिए निवेशक को उस शाखा में जाना होगा जहां उसने पीपीएफ अकाउंट खोला था। हालांकि, नेट बैंकिंग के जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि कितनी राशि निकाली जा सकती है, लेकिन फॉर्म सी को भरने और उसे जमा करने के लिए बैंक की शाखा में जाना आवश्यक है।
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What is PPF Account?
PPF account: पीपीएफ इस समय देश की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। इस योजना के कई फायदे हैं। पीपीएफ खाता 15 साल में मैच्योर होता है और खाता धारक अपना पूरा पैसा निकाल सकता है। मैच्योर हो जाने पर खाते से पूरी रकम निकाली जा सकती है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अकाउंट खोलने के सात साल के बाद भी इसमें से आंशिक रूप से पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ खास परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले, केवल पांच साल के बाद इसे बंद भी किया जा सकता है।
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पीपीएफ खाते से पैसे निकालने का तरीका
पीपीएफ खाते से पैसे निकालने से पहले उसका तरीका जान लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने पीपीएफ खाते से थोड़ा या पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म-सी भरना होता है। पैसे निकालने के लिए आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर पीपीएफ विदड्रॉल फॉर्म या फॉर्म-सी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बैंक की ब्रांच से भी प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म-सी में तीन भाग होते हैं। पहला भाग है- डिक्लरेशन सेक्शन या घोषणा करने का भाग। इसमें आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर भरना होता है। साथ ही निकाली जाने वाली राशि भरनी होती है। इसके साथ-साथ आपको यह जानकारी भी देनी होती है कि आपका अकाउंट कितने साल से सक्रिय है। अगर आप माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म में उसका नाम भी भरना होगा।
फॉर्म का दूसरा हिस्सा कार्यालय के उपयोग के लिए होता है। इसमें पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख, पीपीएफ अकाउंट में मौजूद कुल राशि, पिछले आहरण की तारीख, पीपीएफ स्कीम के अनुसार निकालने के लिए उपलब्ध राशि, निकालने के लिए स्वीकृत राशि और प्रभारी के हस्ताक्षर और तारीख होती है।
फॉर्म का तीसरा हिस्सा रिसीट या रसीद सेक्शन होता है। इसमें आपको अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। एप्लिकेशन फॉर्म के साथ आपको अपनी पीपीएफ पासबुक भी जमा करनी होती है। अंत में फॉर्म पर एक रेवेन्यू स्टांप लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। स्वीकृत राशि सीधे आपके बचत खाते में आ जाती है। आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट देने के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।
पीपीएफ से पैसा ऑनलाइन नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि बैंकों ने अभी पीपीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटेड या स्वचालित नहीं किया है। इसलिए निवेशक को उस शाखा में जाना होगा जहां उसने पीपीएफ अकाउंट खोला था। हालांकि, नेट बैंकिंग के जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि कितनी राशि निकाली जा सकती है, लेकिन फॉर्म सी को भरने और उसे जमा करने के लिए बैंक की शाखा में जाना आवश्यक है।
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