Mobile Number: शॉपिंग बिल बनाने के नाम पर अब सेलर्स नहीं मांग सकेंगे मोबाइल नंबर, सरकार जारी करेगी एडवाइजरी

शॉपिंग करने के बाद अगर आप नहीं चाहते की बिल बनाने के लिए सेल्सपर्सन आपका मोबाइल नंबर ले तो अब ऐसा ही होगा। इस पर सरकार जल्द ही नियम लाने वाली है।

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Mobile Number: शॉपिंग करने के बाद अगर आप नहीं चाहते की बिल बनाने के लिए सेल्सपर्सन आपका मोबाइल नंबर ले तो अब ऐसा ही होगा। इस पर जल्द ही नियम आने को है, जिसमें आपको बिल बनाने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होगा। दरअसल, कस्टरमर्स की लगातार आ रही शिकायतों के चलते उपभोक्ता मंत्रालय इस पर निर्णय लेकर इस प्रोसेस को खत्म कर सकता है। 

शॉपिंग मॉल, छोटे-बड़े रिटेल स्टोर पर अक्सर खरीददारी करने के बाद आपने देखा होगा की कस्टमर्स से बिल बनाने के लिए उनका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाता है। कंप्यूटर में नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद ही बिलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। कई सारी जगहों पर तो मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी मांगी जाती है। लेकिन अब ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। 

इस संबंध में ग्राहकों की लगातार शिकायत आ रही कि सेलर्स को मोबाइल नंबर न देने की सूरत में उन्हे सर्विस मुहैया नहीं करवाई जाती। इन शिकायतों को देखते हुए कंज्यूमर फोरम जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है और इस चलन पर विराम लगा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार, कंप्लेन मिलने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही एडवाइजरी जारी करने वाला है। जिसमें बिल के लिए मोबाइल नंबर पर जोर देने वाले सेल्सपर्सन का रवैया "अनुचित व्यापार व्यवहार" के अंतर्गत आएगा। ग्राहकों की सहमति के बिना उनका नंबर लेना अनुचित है।

Mobile Number: शॉपिंग करने के बाद अगर आप नहीं चाहते की बिल बनाने के लिए सेल्सपर्सन आपका मोबाइल नंबर ले तो अब ऐसा ही होगा। इस पर जल्द ही नियम आने को है, जिसमें आपको बिल बनाने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं होगा। दरअसल, कस्टरमर्स की लगातार आ रही शिकायतों के चलते उपभोक्ता मंत्रालय इस पर निर्णय लेकर इस प्रोसेस को खत्म कर सकता है। 

शॉपिंग मॉल, छोटे-बड़े रिटेल स्टोर पर अक्सर खरीददारी करने के बाद आपने देखा होगा की कस्टमर्स से बिल बनाने के लिए उनका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाता है। कंप्यूटर में नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद ही बिलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। कई सारी जगहों पर तो मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी मांगी जाती है। लेकिन अब ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। 

इस संबंध में ग्राहकों की लगातार शिकायत आ रही कि सेलर्स को मोबाइल नंबर न देने की सूरत में उन्हे सर्विस मुहैया नहीं करवाई जाती। इन शिकायतों को देखते हुए कंज्यूमर फोरम जल्द ही इस पर निर्णय ले सकता है और इस चलन पर विराम लगा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार, कंप्लेन मिलने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही एडवाइजरी जारी करने वाला है। जिसमें बिल के लिए मोबाइल नंबर पर जोर देने वाले सेल्सपर्सन का रवैया "अनुचित व्यापार व्यवहार" के अंतर्गत आएगा। ग्राहकों की सहमति के बिना उनका नंबर लेना अनुचित है।

संवादपत्र

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