- Date : 20/06/2023
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2023 तय की है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो इसे तुरंत करें।

PAN-Aadhaar Linking Deadline: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2023 तय की है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो इसे तुरंत करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ाया गया है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड यूजर दोनों अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंकेज के लिए शुल्क भुगतान की राशि क्या है?
1 जुलाई, 2023 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से कैसे करना है आइए जानते हैं।
स्टेप 1: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगिन करें और डैशबोर्ड पर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
स्टेप 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 3: कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना पैन नंबर डालें, ओटीपी के लिए पैन और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।
स्टेप 5: ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर रिडायरेक्ट करना होगा।
स्टेप 6: इनकम टेक्स टाइल से आगे बढ़ें का विकल्प चुनें।
स्टेप 7: 2024-25 के क्रम में एज लिमिट को चुनें और अन्य रसीदों के रूप में भुगतान का प्रकार (500) और जारी रखें पर क्लिक करें।
स्टेप 8 (ए): शुल्क के भुगतान के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन से लिंक कर सकते हैं
ई-पे टैक्स के लिए अधिकृत बैंक
एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।