पीएमएवाई योजना के लिए पात्रता-आय की आवश्यकता, स्थान और आयु सीमा

क्या आप भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं? जानने के लिए यहां पढ़ें।

Planning to buy a house? Check your eligibility for PMAY

2015 में भारत सरकार ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की। इसका उद्देश्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करना था, क्योंकि भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। 

प्रमुख कार्यक्रम में 4041 वैधानिक कस्बों और 274 अतिरिक्त कस्बों में दो करोड़ घरों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन घरों का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से किया जाना है, जिससे पर्यावरण की कम से कम क्षति हो और कम से कम प्रदूषण फैले। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानदंड बनाए गए हैं, ताकि लोग इस पहल का अनुचित लाभ ना उठाएं। आइए हम विभिन्न पात्रता आवश्यकताओं को देखें, जिन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

पीएमएवाई योजना के लिए पात्रता

पीएमएवाई योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, ताकि इसका लाभ सही लोग उठा सकें। इसका लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड के बारे आप भी जान लीजिए। 

मौजूदा गृहस्वामी: यदि आपके या परिवार के किसी सदस्य के पास घर है, तो आप पीएमएवाई योजना के लिए पात्र नहीं हैं। विशेष रूप से, आवेदक या पति या पत्नी को अपने या अपने अविवाहित बच्चों के नाम पर पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए। इस नियम का एकमात्र अपवाद मौजूदा घर का विस्तार या वृद्धि है, चाहे वह विरासत में मिले या स्व-अर्जित।

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आयु सीमा: यदि आप पुनर्भुगतान अवधि के अंत में 70 वर्ष से कम आयु के होंगे, तभी आप पीएमएवाई के लिए पात्र हो सकते हैं।

पारिवारिक आय: आय पीएमएवाई की पात्रता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि आपके परिवार की कुल आय 18 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपकी वार्षिक पारिवारिक आय निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए।

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। 
  • निम्न आय वर्ग (एलआईजी): यदि आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है तो आप एलआईजी श्रेणी में आते हैं। 
  • मध्यम आय समूह (एमआईजी): एमआईजी को आगे दो वर्गों- एमआईजी I और एमआईजी II में बांटा गया है। एमआईजी I परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है, जबकि एमआईजी II परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

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पिछली सहायता: यदि आपका परिवार पहले से ही भारत सरकार से किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आप पीएमएवाई के लिए पात्र नहीं हैं। इसी तरह, योजना के तहत लाभार्थियों का दोहराव नहीं हो सकता है। इसलिए, यदि आप पहले ही एक बार योजना का लाभ उठा चुके हैं, तो आप दूसरी बार पात्र नहीं होंगे। 

स्थानीय आवश्यकता: आप जिस संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं वह पीएमएवाई योजना में उल्लिखित कस्बों, गांवों या शहरों से संबंधित होनी चाहिए।

आखिरी शब्द

भारत में सभी के लिए किफायती आवास की पेशकश करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय आवास को एक सपना मानते हैं। किसी भी विशाल और विविध देश में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण गरीबी में रहता है, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी सरकार इस मामले में आगे बढ़ी है। अगर योजना को उनके सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लागू किया जा रहा है, तो हम सभी को आवास मुहैया कराने के रास्ते पर हैं।

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2015 में भारत सरकार ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की। इसका उद्देश्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करना था, क्योंकि भारत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। 

प्रमुख कार्यक्रम में 4041 वैधानिक कस्बों और 274 अतिरिक्त कस्बों में दो करोड़ घरों के निर्माण का प्रस्ताव है। इन घरों का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से किया जाना है, जिससे पर्यावरण की कम से कम क्षति हो और कम से कम प्रदूषण फैले। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ मानदंड बनाए गए हैं, ताकि लोग इस पहल का अनुचित लाभ ना उठाएं। आइए हम विभिन्न पात्रता आवश्यकताओं को देखें, जिन्हें योजना का लाभ उठाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

पीएमएवाई योजना के लिए पात्रता

पीएमएवाई योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, ताकि इसका लाभ सही लोग उठा सकें। इसका लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड के बारे आप भी जान लीजिए। 

मौजूदा गृहस्वामी: यदि आपके या परिवार के किसी सदस्य के पास घर है, तो आप पीएमएवाई योजना के लिए पात्र नहीं हैं। विशेष रूप से, आवेदक या पति या पत्नी को अपने या अपने अविवाहित बच्चों के नाम पर पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए। इस नियम का एकमात्र अपवाद मौजूदा घर का विस्तार या वृद्धि है, चाहे वह विरासत में मिले या स्व-अर्जित।

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आयु सीमा: यदि आप पुनर्भुगतान अवधि के अंत में 70 वर्ष से कम आयु के होंगे, तभी आप पीएमएवाई के लिए पात्र हो सकते हैं।

पारिवारिक आय: आय पीएमएवाई की पात्रता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि आपके परिवार की कुल आय 18 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपकी वार्षिक पारिवारिक आय निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए।

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। 
  • निम्न आय वर्ग (एलआईजी): यदि आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच है तो आप एलआईजी श्रेणी में आते हैं। 
  • मध्यम आय समूह (एमआईजी): एमआईजी को आगे दो वर्गों- एमआईजी I और एमआईजी II में बांटा गया है। एमआईजी I परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है, जबकि एमआईजी II परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।

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पिछली सहायता: यदि आपका परिवार पहले से ही भारत सरकार से किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है, तो आप पीएमएवाई के लिए पात्र नहीं हैं। इसी तरह, योजना के तहत लाभार्थियों का दोहराव नहीं हो सकता है। इसलिए, यदि आप पहले ही एक बार योजना का लाभ उठा चुके हैं, तो आप दूसरी बार पात्र नहीं होंगे। 

स्थानीय आवश्यकता: आप जिस संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं वह पीएमएवाई योजना में उल्लिखित कस्बों, गांवों या शहरों से संबंधित होनी चाहिए।

आखिरी शब्द

भारत में सभी के लिए किफायती आवास की पेशकश करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे भारतीय आवास को एक सपना मानते हैं। किसी भी विशाल और विविध देश में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण गरीबी में रहता है, सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी सरकार इस मामले में आगे बढ़ी है। अगर योजना को उनके सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लागू किया जा रहा है, तो हम सभी को आवास मुहैया कराने के रास्ते पर हैं।

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