हर महीने ₹ 55 जमाकर ₹3000 की मासिक पेंशन वाली स्कीम के बारे में सबकुछ जानें| pm sym yojana in hindi

असंगठित कामगारों के लिए सरकारी पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) के बारे में सबकुछ जानिए।

हर महीने ₹ 55 जमाकर ₹3000 की मासिक पेंशन वाली स्कीम के बारे में सबकुछ जानें

अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे में हर महीने एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में अभी से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। 

कामगारों के लिए पेंशन स्कीम PM-SYM की खास बातें: 

PMSYM की घोषणा 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश अंतरिम बजट 2019-20 में की गई थी। इसमें 15 फरवरी 2019 से पैसे जमा करने की मंजूरी मिली। इस स्कीम को ₹15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराने के इरादे से शुरू किया गया है। इससे जुड़ने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र वालों को ही इसका फायदा मिलेगा।  
इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक अंशदान करना होगा यानी पैसे जमा करने होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले कामगार के पास मोबाइल फोन, आधार कार्ड और बचत या जन धन खाता होना चाहिए। 

कौन कौन लोग इस योजना का लाभ सकते हैं:

यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कामों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है
राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आयकर देने वाले  असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 

पात्र आवेदकों को कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा करना होगा:

  • इस योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को हर महीने ₹55 जमा करने होंगे। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जायेगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को हर महीने ₹100 का अंशदान करना होगा।  
  • 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर हर महीने ₹200 का अंशदान करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक अंशदान करना होगा। 
  • लाभार्थियों को यानी इस योजना में अंशदान करने यानी पैसे लगाने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जायेगी। 
  • नियमित रूप से अंशदान करने वाले किसी कामगार की अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसका पति नियमित रूप से अंशदान जारी रखकर योजना को आगे बढ़ा सकते हैं।  
  • लाभार्थी अंशदाता की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी या उसका पति योजना से यदि बाहर होना चाहें तो  किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि लेकर योजना से बाहर निकल सकते हैं।
  • योजना का लाभार्थी अगर स्थायी रूप से अपंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर निकल सकते हैं। 
  • पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। इसका लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, उम्र प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी। देश के सभी राज्यों में ये योजना लागू है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट  https://maandhan.in/shramyogi है।

PM-SYM योजना का फायदा उठाने के लिए कैसे आवेदन करें: 

इस स्कीम में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसका फायदा उठाने वाले पात्र आवेदक के पास आधार कार्ड, मोबाइल फोन, बचत या जनधन खाता, पहचान प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का ताजा फोटो होना चाहिए। आप किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जरूरी दस्तावेज के साथ जाकर इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट  https://maandhan.in/shramyogi पर घर बैठ ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
 

अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे में हर महीने एक निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM) में अभी से ही हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। 

कामगारों के लिए पेंशन स्कीम PM-SYM की खास बातें: 

PMSYM की घोषणा 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश अंतरिम बजट 2019-20 में की गई थी। इसमें 15 फरवरी 2019 से पैसे जमा करने की मंजूरी मिली। इस स्कीम को ₹15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन उपलब्ध कराने के इरादे से शुरू किया गया है। इससे जुड़ने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र वालों को ही इसका फायदा मिलेगा।  
इसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक अंशदान करना होगा यानी पैसे जमा करने होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले कामगार के पास मोबाइल फोन, आधार कार्ड और बचत या जन धन खाता होना चाहिए। 

कौन कौन लोग इस योजना का लाभ सकते हैं:

यह योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कामों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है
राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आयकर देने वाले  असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 

पात्र आवेदकों को कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा करना होगा:

  • इस योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को हर महीने ₹55 जमा करने होंगे। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जायेगा। योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को हर महीने ₹100 का अंशदान करना होगा।  
  • 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर हर महीने ₹200 का अंशदान करना होगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक अंशदान करना होगा। 
  • लाभार्थियों को यानी इस योजना में अंशदान करने यानी पैसे लगाने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जायेगी। 
  • नियमित रूप से अंशदान करने वाले किसी कामगार की अगर किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या उसका पति नियमित रूप से अंशदान जारी रखकर योजना को आगे बढ़ा सकते हैं।  
  • लाभार्थी अंशदाता की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी या उसका पति योजना से यदि बाहर होना चाहें तो  किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि लेकर योजना से बाहर निकल सकते हैं।
  • योजना का लाभार्थी अगर स्थायी रूप से अपंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी उसके पति अथवा पत्नी योजना को आगे जारी रख सकते हैं अथवा बाहर निकल सकते हैं। 
  • पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। इसका लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, उम्र प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी। देश के सभी राज्यों में ये योजना लागू है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट  https://maandhan.in/shramyogi है।

PM-SYM योजना का फायदा उठाने के लिए कैसे आवेदन करें: 

इस स्कीम में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसका फायदा उठाने वाले पात्र आवेदक के पास आधार कार्ड, मोबाइल फोन, बचत या जनधन खाता, पहचान प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का ताजा फोटो होना चाहिए। आप किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जरूरी दस्तावेज के साथ जाकर इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट  https://maandhan.in/shramyogi पर घर बैठ ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
 

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