- Date : 29/04/2023
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कथित धोखाधड़ी और अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के लिए एड-टेक फर्म बाईजूस के एक कर्मचारी और फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान पर जुर्माना।

Shah Rukh Khan Byju compensation: मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला की शिकायत पर कथित धोखाधड़ी और अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के लिए एड-टेक फर्म बायजू के एक कर्मचारी और फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ आदेश जारी किया है। आयोग ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि 2021 में आईएएस की कोचिंग में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में से 1.08 लाख रुपये को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करना होगा, जबकि 5,000 रुपये जो उसके मुकदमेबाजी में खर्च हुए वो वापस करना होगा। इसके अलावा आर्थिक और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देना होगा।
आयोग ने कहा कि बायजू के स्थानीय प्रबंधक और शाहरुख खान को शिकायतकर्ता दीक्षित को संयुक्त रूप से या अलग-अलग राशि का भुगतान करना होगा। आयोग ने आदेश में कहा, चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने कहा कि दूसरे दलों की ओर से झूठे-भ्रामक ऑनलाइन प्रचार करके महिला शिकायतकर्ता को बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुल्क प्राप्त करने के बाद कोई कोचिंग सुविधा प्रदान नहीं की गई और राशि वापस करने के आश्वासन के बावजूद शुल्क वापस नहीं किया गया, जो अपने आप में धोखाधड़ी वाला व्यवहार है और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है।
गौरतलब है कि दीक्षित ने 13 जनवरी, 2021 को विज्ञापन से प्रभावित होकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद शाहरुख खान को पार्टी के रूप में शामिल किया था। अपनी शिकायत में दीक्षित ने आरोप लगाया कि फर्म ने उन्हें अच्छे शिक्षकों द्वारा कोचिंग देने का आश्वासन दिया था और उनकी कक्षाएं 14 जनवरी, 2021 से शुरू होंगी जो कि नहीं हुई।
उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसने फर्म से अपनी फीस वापस करने और 27 जनवरी, 2021 को अपना प्रवेश रद्द करने के लिए कहा था। दीक्षित की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद फर्म ने उनकी फीस वापस नहीं की। दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कंपनी के खिलाफ सेवाओं में त्रुटियों के साथ-साथ इसका विज्ञापन करने वालों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
Shah Rukh Khan Byju compensation: मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला की शिकायत पर कथित धोखाधड़ी और अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के लिए एड-टेक फर्म बायजू के एक कर्मचारी और फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ आदेश जारी किया है। आयोग ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा कि 2021 में आईएएस की कोचिंग में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में से 1.08 लाख रुपये को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करना होगा, जबकि 5,000 रुपये जो उसके मुकदमेबाजी में खर्च हुए वो वापस करना होगा। इसके अलावा आर्थिक और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देना होगा।
आयोग ने कहा कि बायजू के स्थानीय प्रबंधक और शाहरुख खान को शिकायतकर्ता दीक्षित को संयुक्त रूप से या अलग-अलग राशि का भुगतान करना होगा। आयोग ने आदेश में कहा, चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई है।
कोर्ट ने कहा कि दूसरे दलों की ओर से झूठे-भ्रामक ऑनलाइन प्रचार करके महिला शिकायतकर्ता को बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुल्क प्राप्त करने के बाद कोई कोचिंग सुविधा प्रदान नहीं की गई और राशि वापस करने के आश्वासन के बावजूद शुल्क वापस नहीं किया गया, जो अपने आप में धोखाधड़ी वाला व्यवहार है और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है।
गौरतलब है कि दीक्षित ने 13 जनवरी, 2021 को विज्ञापन से प्रभावित होकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लेने का दावा करने के बाद शाहरुख खान को पार्टी के रूप में शामिल किया था। अपनी शिकायत में दीक्षित ने आरोप लगाया कि फर्म ने उन्हें अच्छे शिक्षकों द्वारा कोचिंग देने का आश्वासन दिया था और उनकी कक्षाएं 14 जनवरी, 2021 से शुरू होंगी जो कि नहीं हुई।
उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसने फर्म से अपनी फीस वापस करने और 27 जनवरी, 2021 को अपना प्रवेश रद्द करने के लिए कहा था। दीक्षित की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद फर्म ने उनकी फीस वापस नहीं की। दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी कंपनी के खिलाफ सेवाओं में त्रुटियों के साथ-साथ इसका विज्ञापन करने वालों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकता है।