- Date : 01/06/2023
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सरकार ने लिब्रेलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (TCS) के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज यानी (LRS) को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया।

TCS Rule: बजट 2023-24 में सरकार ने लिब्रेलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (TCS) के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज यानी (LRS) को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। हालांकि उच्च शिक्षा और मेडिकल पर्पस पर किए गए खर्च पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि टीसीएस नियम उन छात्रों को कैसे प्रभावित करेगा जो पहले से ही विदेशी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जल्द ही पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं।
टीसीएस शैक्षिक खर्चों पर कैसे लागू होगा?
एलआरएस के तहत, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से कम के विदेशी धन पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। विदेश में दिए गए एजुकेशन लोन के माध्यम से विदेशी शिक्षा के लिए किए गए धन पर 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक पैसों पर 0.5 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। एलआरएस के तहत, एजुकेशन लोन द्वारा फाइनेंस ना होने की स्थिति में एक साल में 7 लाख रुपये से अधिक पैसा विदेश भेजा जाता है तो उस पैसे पर 7 प्रतिशत की दर से टीसीएस लगेगा।
उदाहरण के लिए अगर माता-पिता विदेश में पढ़ रहे अपने बेटे को उसकी शिक्षा के लिए हर महीने 50,000 रुपये भेज रहे हैं। चूंकि एक वर्ष में भेजी गई कुल राशि 6 लाख रुपये है, जो एक वर्ष की सीमा 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, इसपर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। यदि राशि 7 लाख की सीमा को पार कर जाती है, तो उस पर 5 प्रतिशत की दर से टीसीएस लगेगा।