- Date : 18/06/2021
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क्या आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और किसी अच्छी पेंशन स्कीम की तलाश में हैं, तो यहां मिलेगी पूरी जानकारी।

हर इंसान को काम करते समय ही ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में यानी जब आप काम करना बंद कर दें तो उस स्कीम से हर महीने नियमित पैसे मिलता रहे। अक्सर लोग कम आमदनी का बहाना बनाकर ऐसी स्कीम में पैसे नहीं लगाते हैं। अगर आप भी ऐसे बहाना बनाने वालों में शामिल हैं तो जान लीजिए सरकारी पेंशन स्कीम PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन के बारे में, जहां कम पैसे लगाकर बुढ़ापे के लिए कुछ आमदनी का इंतजाम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए लांच किया था। इस स्कीम से घर-घर जाकर काम करने वाले लोग, मकान निर्माण में शामिल कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, ड्राइवर, ऑटो-रिक्शा चलाने वालों को फायदा पहुंचेगा। 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश अंतरिम बजट 2019-20 में PMSYM की घोषणा की गई थी। 15 फरवरी 2019 से PMSYM में पैसे लगाने की मंजूरी मिली। इस स्कीम का मकसद ₹15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने पेंशन दिलाना है।
इस स्कीम से जुड़ने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा यानी पैसे लगाने होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले कामगार के पास आधार संख्या और बचत खाता होना चाहिए।
आप रेहड़ी-पटरी लगाते हों या फिर रिक्शा चलाते हों, निर्माण कार्य करते हों या फिर कूड़ा बीनने वाले हों, आपको इसका फायदा मिलेगा। हालांकि असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आयकर देने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने वालों को हर महीने ₹55 जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इस स्कीम से जुड़ने वाले व्यक्ति का हर महीने का अंशदान भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए 19 साल की उम्र में जुड़ने वाले लाभार्थी को हर महीने ₹58, 20 साल की उम्र में जुड़ने वाले लाभार्थी को हर महीने ₹61, वहीं 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर हर महीने ₹200 देना होगा। योजना के तहत 60 साल की उम्र तक हर महीने पैसे जमा करते रहने होगा। लाभार्थियों यानी इस योजना में अंशदान करने यानी पैसे लगाने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन दी जायेगी। ये स्कीम सभी राज्यों में लागू है। माना जाता है कि देशभर में करीब 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं।
यदि कोई लाभार्थी नियमित तौर पर इस योजना में अंशदान करता रहा/ करती रही है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी/ पति चाहे तो नियमित रूप से योजना में अंशदान जारी रखते हुए योजना को आगे बढ़ा सकता है।
स्कीम का लाभ लेने वालों की पत्नी या लाभ लेने वाली महिला के पति अंशदाता की मृत्यू होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहें तो वह किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरे पैसे लेकर योजना से बाहर हो सकते हैं। लाभार्थी के स्थायी रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में भी उसके पति या पत्नी योजना को आगे जारी रखने या उससे बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं।
इस स्कीम की एक और अच्छी बात है कि पेंशन शुरू होने के बाद अगर लाभार्थी की मृत्यू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी या पति पेंशन का हकदार होगा और उसे पेंशन राशि का आधा पैसा दिया जायेगा। इसका लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, उम्र प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी।
इस स्कीम में नामांकन के लिए असंगठित क्षेत्र के योग्य कामगार को किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में अपने आधार कार्ड और बचत खाता या जन-धन योजना खाता के साथ जाना होगा। इस स्कीम में नामांकन के लिए पहला भुगतान नकदी में करना होगा, उसके बाद यानी अगले महीने से आपके खाते से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। आप खुद से भी इस स्कीम में नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपको PMSYM की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर अपने स्मार्ट फोन में मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। आधार नंबर और बचत खाता नंबर देकर आप खुद से ही PMSYM के ग्राहक बन सकते हैं। इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर एलआईसी है और पेंशन देने के लिए भी यही जिम्मेदार है।
स्कीम को लेकर कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं- 1800 2676 888
ई-मेल से भी जानकारी ले सकते हैं। ई-मेल आईडी है-ShramYogi@nic.in
नजदीकी CSC इस लिंक पर जाकर पता कर सकते हैं-locator.csccloud.in
हर इंसान को काम करते समय ही ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में यानी जब आप काम करना बंद कर दें तो उस स्कीम से हर महीने नियमित पैसे मिलता रहे। अक्सर लोग कम आमदनी का बहाना बनाकर ऐसी स्कीम में पैसे नहीं लगाते हैं। अगर आप भी ऐसे बहाना बनाने वालों में शामिल हैं तो जान लीजिए सरकारी पेंशन स्कीम PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन के बारे में, जहां कम पैसे लगाकर बुढ़ापे के लिए कुछ आमदनी का इंतजाम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए लांच किया था। इस स्कीम से घर-घर जाकर काम करने वाले लोग, मकान निर्माण में शामिल कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, ड्राइवर, ऑटो-रिक्शा चलाने वालों को फायदा पहुंचेगा। 1 फरवरी 2019 को संसद में पेश अंतरिम बजट 2019-20 में PMSYM की घोषणा की गई थी। 15 फरवरी 2019 से PMSYM में पैसे लगाने की मंजूरी मिली। इस स्कीम का मकसद ₹15,000 तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने पेंशन दिलाना है।
इस स्कीम से जुड़ने के लिए कामगार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा यानी पैसे लगाने होंगे। इस योजना से जुड़ने वाले कामगार के पास आधार संख्या और बचत खाता होना चाहिए।
आप रेहड़ी-पटरी लगाते हों या फिर रिक्शा चलाते हों, निर्माण कार्य करते हों या फिर कूड़ा बीनने वाले हों, आपको इसका फायदा मिलेगा। हालांकि असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आयकर देने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने वालों को हर महीने ₹55 जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इस स्कीम से जुड़ने वाले व्यक्ति का हर महीने का अंशदान भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए 19 साल की उम्र में जुड़ने वाले लाभार्थी को हर महीने ₹58, 20 साल की उम्र में जुड़ने वाले लाभार्थी को हर महीने ₹61, वहीं 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ने पर हर महीने ₹200 देना होगा। योजना के तहत 60 साल की उम्र तक हर महीने पैसे जमा करते रहने होगा। लाभार्थियों यानी इस योजना में अंशदान करने यानी पैसे लगाने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन दी जायेगी। ये स्कीम सभी राज्यों में लागू है। माना जाता है कि देशभर में करीब 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं।
यदि कोई लाभार्थी नियमित तौर पर इस योजना में अंशदान करता रहा/ करती रही है और किसी वजह से बाद में उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसकी पत्नी/ पति चाहे तो नियमित रूप से योजना में अंशदान जारी रखते हुए योजना को आगे बढ़ा सकता है।
स्कीम का लाभ लेने वालों की पत्नी या लाभ लेने वाली महिला के पति अंशदाता की मृत्यू होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहें तो वह किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरे पैसे लेकर योजना से बाहर हो सकते हैं। लाभार्थी के स्थायी रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में भी उसके पति या पत्नी योजना को आगे जारी रखने या उससे बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं।
इस स्कीम की एक और अच्छी बात है कि पेंशन शुरू होने के बाद अगर लाभार्थी की मृत्यू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी या पति पेंशन का हकदार होगा और उसे पेंशन राशि का आधा पैसा दिया जायेगा। इसका लाभ लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, उम्र प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की फोटोकॉपी देनी होगी।
इस स्कीम में नामांकन के लिए असंगठित क्षेत्र के योग्य कामगार को किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में अपने आधार कार्ड और बचत खाता या जन-धन योजना खाता के साथ जाना होगा। इस स्कीम में नामांकन के लिए पहला भुगतान नकदी में करना होगा, उसके बाद यानी अगले महीने से आपके खाते से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। आप खुद से भी इस स्कीम में नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपको PMSYM की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर अपने स्मार्ट फोन में मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा। आधार नंबर और बचत खाता नंबर देकर आप खुद से ही PMSYM के ग्राहक बन सकते हैं। इस स्कीम का पेंशन फंड मैनेजर एलआईसी है और पेंशन देने के लिए भी यही जिम्मेदार है।
स्कीम को लेकर कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं- 1800 2676 888
ई-मेल से भी जानकारी ले सकते हैं। ई-मेल आईडी है-ShramYogi@nic.in
नजदीकी CSC इस लिंक पर जाकर पता कर सकते हैं-locator.csccloud.in