Atal Pension Yojana latest updates: अटल पेंशन योजना के चार नवीनतम अपडेट

अटल पेंशन योजना के नियमों में नवीनतम बदलाव के कारण आयकरदाता अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे

Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana latest updates: अटल पेंशन योजना या एपीवाई, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहकों द्वारा चुनी हुई पेंशन राशि के लिए उनके योगदान के आधार पर 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद शुरू होगी। फिलहाल यह योजना सभी के लिए खुली है पर जल्द ही सभी के लिए यह उपलब्ध नहीं रह जाएगी। 

हाल ही में अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने अपने मासिक पेंशन कार्यक्रम अटल पेंशन योजना का पात्र होने के नियमों और शर्तों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से अगर कोई आयकरदाता है या पहले रहा है, तो वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, यदि आयकर का भुगतान करने वाला कोई निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद अटल पेंशन योजना में शामिल होता है, तो इस योजना का खाता बंद होने के लिए वह खुद उत्तरदायी होगा।

यह भी पढ़ें: अटल पेंशन योजना आपके बुढ़ापे को देगी आर्थिक सुरक्षा

सरकार की अधिसूचना के अनुसार पात्रता संबंधी नियम

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 10 अगस्त, 2022 की एक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया कि 1 अक्टूबर 2022 से, कोई भी नागरिक जो वर्तमान में आयकर दाता है या पहले रह चुका है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

ऊपर उल्लिखित अनुसार यदि कोई आयकर दाता निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद इस योजना में शामिल होता है, तो उसका पेंशन खाता बंद कर दिया जाएगा और खाताधारकों की की संचित राशि उन्हें बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।

वर्तमान में, भारत का कोई भी नागरिक जो नाबालिग नहीं है, इस योजना में शामिल हो सकता है। पर अक्टूबर से इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र होने की कुछ शर्तें तय की गई हैं। एनएसडीएल वेबसाइट के अनुसार पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. उसके पास एक बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए।

संभावित आवेदक अपने एपीवाई खाते के साथ-साथ एपीवाई योजना पर आवधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए एपीवाई के तहत नामांकन के दौरान बैंक को अपना मोबाइल नंबर प्रदान कर सकते हैं। योजना के लिए नामांकन के समय आधार भी जमा कराया जा सकता है क्योंकि एपीवाई योजना उसी पर अधिसूचित की जाती है।

अधिसूचना के अनुसार, ऐसे नए आवेदक जो आयकरदाता हैं, वे 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। इसलिए यदि कोई करदाता एपीवाई खाता रखना चाहते हैं, तो उन्हें 30 सितंबर तक इस योजना में शामिल हो जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: इन प्रभावी बजट विधियों के साथ कर्ज मुक्त हो जाएं

Atal Pension Yojna क्या है और इसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है?

Atal Pension Yojana latest updates: अटल पेंशन योजना या एपीवाई, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहकों द्वारा चुनी हुई पेंशन राशि के लिए उनके योगदान के आधार पर 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद शुरू होगी। फिलहाल यह योजना सभी के लिए खुली है पर जल्द ही सभी के लिए यह उपलब्ध नहीं रह जाएगी। 

हाल ही में अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने अपने मासिक पेंशन कार्यक्रम अटल पेंशन योजना का पात्र होने के नियमों और शर्तों में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से अगर कोई आयकरदाता है या पहले रहा है, तो वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, यदि आयकर का भुगतान करने वाला कोई निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद अटल पेंशन योजना में शामिल होता है, तो इस योजना का खाता बंद होने के लिए वह खुद उत्तरदायी होगा।

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सरकार की अधिसूचना के अनुसार पात्रता संबंधी नियम

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 10 अगस्त, 2022 की एक अधिसूचना में निर्दिष्ट किया कि 1 अक्टूबर 2022 से, कोई भी नागरिक जो वर्तमान में आयकर दाता है या पहले रह चुका है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं रहेगा।

ऊपर उल्लिखित अनुसार यदि कोई आयकर दाता निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद इस योजना में शामिल होता है, तो उसका पेंशन खाता बंद कर दिया जाएगा और खाताधारकों की की संचित राशि उन्हें बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।

वर्तमान में, भारत का कोई भी नागरिक जो नाबालिग नहीं है, इस योजना में शामिल हो सकता है। पर अक्टूबर से इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र होने की कुछ शर्तें तय की गई हैं। एनएसडीएल वेबसाइट के अनुसार पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

2. उसके पास एक बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए।

संभावित आवेदक अपने एपीवाई खाते के साथ-साथ एपीवाई योजना पर आवधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए एपीवाई के तहत नामांकन के दौरान बैंक को अपना मोबाइल नंबर प्रदान कर सकते हैं। योजना के लिए नामांकन के समय आधार भी जमा कराया जा सकता है क्योंकि एपीवाई योजना उसी पर अधिसूचित की जाती है।

अधिसूचना के अनुसार, ऐसे नए आवेदक जो आयकरदाता हैं, वे 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। इसलिए यदि कोई करदाता एपीवाई खाता रखना चाहते हैं, तो उन्हें 30 सितंबर तक इस योजना में शामिल हो जाना चाहिए।

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Atal Pension Yojna क्या है और इसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है?

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