- Date : 30/04/2023
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Higher Pension From EPFO: हायर एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) के लिए आवेदन करने प्रकिया लोगों के लिए बड़ी बाधा के समान है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसफरेबल अमाउंट की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में ईपीएफओ ग्राहकों के बीच अस्पष्टता है।

Higher Pension From EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 मई 2023 है। हालांकि, जब वे हायर ईपीएस का ऑप्शन चुनते हैं तो जरूरी दस्तावेज और ईपीएफ से कर्मचारियों को ट्रांसफर होने वाली राशि की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में कर्नाटक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट बीसी प्रभाकर का कहना है कि पीएफ फंड से पेंशन फंड में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है और पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना कैसे हो, इस बारे में क्लियैरिटी नहीं है। पीएफओ ने इन बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है, इस वजह से दावेदारों के बीच भ्रम की स्थिति है।
एक्सपर्ट का कहना है कि ईपीएफओ को इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए कि अगर नियोक्ता के पास पुराने वेतन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में डेटा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है तो वे क्या कर सकते हैं? अगर कोई उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनता है तो ईपीएफ से ईपीएस में हस्तांतरणीय राशि की गणना कैसे की जाएगी? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2022 के आदेश में फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1.09.2014 से पहले या 1.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वे अब 4 महीने की अवधि के अंदर नए ऑप्शन दे सकते हैं। अब इसे मई तक बढ़ा दिया गया है।
कर्मचारियों द्वारा संयुक्त आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, विशेष रूप से जिसमें योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत ऑप्शन की डिटेलम मांगी गई है। सेक्शन 26(6) हायर पेंशन का दावा करने के लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से 15,000 रुपये से ज्यादा राशि का योगदान करने के अनुरोध की इजादत देता है। 2014 में ईपीएस योजना में 15,000 रुपये की सीमा पेश की गई थी। इस बारे में केरल हाई कोर्ट ने सेक्शन 26(6) की सक्षम प्रकृति और कट-ऑफ डेट की निकटता को मान्यता देते हुए 3 मई 2023 को ईपीएफओ को धारा 26(6) के तहत दस्तावेज पेश किए बिना ऑप्शन देने की ऑनलाइन सुविधा में प्रावधान करने का निर्देश दिया।
Higher Pension From EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 मई 2023 है। हालांकि, जब वे हायर ईपीएस का ऑप्शन चुनते हैं तो जरूरी दस्तावेज और ईपीएफ से कर्मचारियों को ट्रांसफर होने वाली राशि की गणना करने की प्रक्रिया के बारे में लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में कर्नाटक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट बीसी प्रभाकर का कहना है कि पीएफ फंड से पेंशन फंड में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है और पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना कैसे हो, इस बारे में क्लियैरिटी नहीं है। पीएफओ ने इन बिंदुओं को स्पष्ट नहीं किया है, इस वजह से दावेदारों के बीच भ्रम की स्थिति है।
एक्सपर्ट का कहना है कि ईपीएफओ को इस बारे में कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए कि अगर नियोक्ता के पास पुराने वेतन रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में डेटा पूरी तरह उपलब्ध नहीं है तो वे क्या कर सकते हैं? अगर कोई उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनता है तो ईपीएफ से ईपीएस में हस्तांतरणीय राशि की गणना कैसे की जाएगी? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवंबर 2022 के आदेश में फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1.09.2014 से पहले या 1.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन उच्च पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वे अब 4 महीने की अवधि के अंदर नए ऑप्शन दे सकते हैं। अब इसे मई तक बढ़ा दिया गया है।
कर्मचारियों द्वारा संयुक्त आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी, विशेष रूप से जिसमें योजना, 1952 के पैरा 26 (6) के तहत ऑप्शन की डिटेलम मांगी गई है। सेक्शन 26(6) हायर पेंशन का दावा करने के लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से 15,000 रुपये से ज्यादा राशि का योगदान करने के अनुरोध की इजादत देता है। 2014 में ईपीएस योजना में 15,000 रुपये की सीमा पेश की गई थी। इस बारे में केरल हाई कोर्ट ने सेक्शन 26(6) की सक्षम प्रकृति और कट-ऑफ डेट की निकटता को मान्यता देते हुए 3 मई 2023 को ईपीएफओ को धारा 26(6) के तहत दस्तावेज पेश किए बिना ऑप्शन देने की ऑनलाइन सुविधा में प्रावधान करने का निर्देश दिया।