वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम

सीनियर सिटीजन को पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज, स्कीम डीटेल्स

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम

वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत लोगों को किसी भी स्कीम में पैसे निवेश करने से पहले दो बातों पर गौर कर लेना चाहिए। पहला, क्या उस स्कीम में उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं और दूसरा, उनके पैसों पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या महंगाई दर से अधिक ब्याज मिलेगा या नहीं। इन दोनों ही कसौटियों पर पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (एससीएसएस) एकदम खरी उतरती है। 

इस स्कीम के तहत 55 साल या उससे अधिक लेकिन 60 साल से कम उम्र वाला व्यक्ति, जो रिटायर हो चुका है या वीआरएस ले चुका है, वह रिटायरमेंट लाभ की प्राप्ति के एक माह के अन्दर खाता खोल सकता है। रक्षा सेवाओं से रिटायर कर्मचारी (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) अन्य विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन किसी भी उम्र सीमा में निवेश करने के लिए पात्र होंगे। 

सिंगल और ज्वायंट दोनों तरह का खाता खोल सकते हैं। ज्वायंट खाता केवल जीवनसाथी यानी पति या पत्नी के साथ ही खुलेगा। एक व्यक्ति चाहे तो जितना खाता खोल सकता है, लेकिन सभी खातों में कुल मिलाकर ₹15 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। पति और पत्नी अलग-अलग भी खाता खोल सकते हैं। इस तरह, आप परिवार के लिए एससीएसएस में ₹30 लाख जमा/ निवेश कर सकते हैं।

कम से कम ₹1000 और उसके बाद  ₹1000 के गुणांक में और अधिकतम ₹15 लाख तक एक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि, इसमें निवेश की गई रकम रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बार में ही पैसा जमा करना है। ज्वायंट अकाउंट में प्रथम आवेदक  की आयु को पात्रता के लिए माना जाता है| एक ज्वायंट खाता के मामले में, दूसरे आवेदक की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निवेश सीमा के आंकलन के लिए एक संयुक्त खाते की पूरी राशि को पहले धारक का माना जाता है। अनिवासी भारतीय भारतीय मूल का व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त परिवार का खाता नहीं खुलेगा। 
ब्याज दर हर तिमाही बदल सकती है। जनवरी-फरवरी-मार्च 2021 में खाता खोलने पर सालाना 7.4% ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर तीसरे महीने खाते में किया जाता है। खाता खोलते समय जो ब्याज की दर है, वही ब्याज दर मैच्योरिटी तक यानी पूरे पांच साल मिलेगी, भले ही इस दौरान ब्याज दर कितनी बार भी बदले।  

इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है यानी एक वित्त वर्ष में ₹1.5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इस पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। यदि सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में ₹ 50,000 / - से अधिक है तब भुगतान किये गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि 15 G / 15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा |

हर तिमाही के आखिरी दिन जैसे मार्च 31, जून 30, सितंबर 30 और दिसंबर 31 तक ब्याज की गणना होती है और ब्याज खाताधारक के खाता में 1अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को जमा कर दिया जाता है। ब्याज जमा करने के लिए अलग से बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं। 

मैच्योरिटी अवधि यानी 5 साल के बाद खाता को और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। खाते की अवधि को केवल एक बार ही बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अधिकतम 8 साल तक खाते को चलाया जा सकता है। समय से पहले आंशिक पैसा निकालने की सुविधा नहीं, लेकिन पैसों की जरूरत होने पर जुर्माना देकर एक साल के बाद खाता बंद कर सकते हैं। एक साल पूरा होने से पहले आप खाता बंद नहीं कर सकते। एक साल के बाद और दो साल से पहले बंद करने पर जमा राशि का 1.5% जुर्माना देना होगा। दो साल के बाद खाता बंद करने पर जमा राशि का 1% जुर्माना देना होगा।

यह सरकारी स्कीम है, इसलिए एकदम सुरक्षित है। बैंक FD की तरह ही ये खाता खुलवाना आसान है, लेकिन ब्याज उससे ज्यादा मिलेगा। 

वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत लोगों को किसी भी स्कीम में पैसे निवेश करने से पहले दो बातों पर गौर कर लेना चाहिए। पहला, क्या उस स्कीम में उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे या नहीं और दूसरा, उनके पैसों पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट या महंगाई दर से अधिक ब्याज मिलेगा या नहीं। इन दोनों ही कसौटियों पर पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (एससीएसएस) एकदम खरी उतरती है। 

इस स्कीम के तहत 55 साल या उससे अधिक लेकिन 60 साल से कम उम्र वाला व्यक्ति, जो रिटायर हो चुका है या वीआरएस ले चुका है, वह रिटायरमेंट लाभ की प्राप्ति के एक माह के अन्दर खाता खोल सकता है। रक्षा सेवाओं से रिटायर कर्मचारी (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) अन्य विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन किसी भी उम्र सीमा में निवेश करने के लिए पात्र होंगे। 

सिंगल और ज्वायंट दोनों तरह का खाता खोल सकते हैं। ज्वायंट खाता केवल जीवनसाथी यानी पति या पत्नी के साथ ही खुलेगा। एक व्यक्ति चाहे तो जितना खाता खोल सकता है, लेकिन सभी खातों में कुल मिलाकर ₹15 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। पति और पत्नी अलग-अलग भी खाता खोल सकते हैं। इस तरह, आप परिवार के लिए एससीएसएस में ₹30 लाख जमा/ निवेश कर सकते हैं।

कम से कम ₹1000 और उसके बाद  ₹1000 के गुणांक में और अधिकतम ₹15 लाख तक एक खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि, इसमें निवेश की गई रकम रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बार में ही पैसा जमा करना है। ज्वायंट अकाउंट में प्रथम आवेदक  की आयु को पात्रता के लिए माना जाता है| एक ज्वायंट खाता के मामले में, दूसरे आवेदक की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निवेश सीमा के आंकलन के लिए एक संयुक्त खाते की पूरी राशि को पहले धारक का माना जाता है। अनिवासी भारतीय भारतीय मूल का व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त परिवार का खाता नहीं खुलेगा। 
ब्याज दर हर तिमाही बदल सकती है। जनवरी-फरवरी-मार्च 2021 में खाता खोलने पर सालाना 7.4% ब्याज मिलेगा। ब्याज का भुगतान हर तीसरे महीने खाते में किया जाता है। खाता खोलते समय जो ब्याज की दर है, वही ब्याज दर मैच्योरिटी तक यानी पूरे पांच साल मिलेगी, भले ही इस दौरान ब्याज दर कितनी बार भी बदले।  

इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है यानी एक वित्त वर्ष में ₹1.5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इस पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। यदि सभी एससीएसएस खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में ₹ 50,000 / - से अधिक है तब भुगतान किये गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाएगा। यदि 15 G / 15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा |

हर तिमाही के आखिरी दिन जैसे मार्च 31, जून 30, सितंबर 30 और दिसंबर 31 तक ब्याज की गणना होती है और ब्याज खाताधारक के खाता में 1अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को जमा कर दिया जाता है। ब्याज जमा करने के लिए अलग से बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं। 

मैच्योरिटी अवधि यानी 5 साल के बाद खाता को और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। खाते की अवधि को केवल एक बार ही बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर अधिकतम 8 साल तक खाते को चलाया जा सकता है। समय से पहले आंशिक पैसा निकालने की सुविधा नहीं, लेकिन पैसों की जरूरत होने पर जुर्माना देकर एक साल के बाद खाता बंद कर सकते हैं। एक साल पूरा होने से पहले आप खाता बंद नहीं कर सकते। एक साल के बाद और दो साल से पहले बंद करने पर जमा राशि का 1.5% जुर्माना देना होगा। दो साल के बाद खाता बंद करने पर जमा राशि का 1% जुर्माना देना होगा।

यह सरकारी स्कीम है, इसलिए एकदम सुरक्षित है। बैंक FD की तरह ही ये खाता खुलवाना आसान है, लेकिन ब्याज उससे ज्यादा मिलेगा। 

संवादपत्र

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