- Date : 04/07/2023
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वरिष्ठ नागरिक, यानी सीनियर सिटिजन उस साल के दौरान किए गए मेडिकल खर्च के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं और बीमा कंपनियों को भुगतान की गई मेडिक्लेम राशि के लिए भी कटौती का दावा कर सकते हैं।

ITR Filing Senior Citizens: भारत में नई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था शुरू होने के साथ ही ज्यादातर लाभ और कटौतियां छीन ली गईं, क्योंकि सरकार नागरिकों को एक स्टैंडर्ड टैक्स स्ट्रक्चर देने की कोशिश में है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास अभी भी पुरानी व्यवस्था को चुनने का विकल्प है, जिसमें अधिकांश लाभ और कटौती मिलती है। दरअसल, पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई व्यवस्था के बीच चयन करने और लाभकारी स्लैब दरों को भुनाने का विकल्प सीनियर सिटिजंस के पास है। वे संबंधित साल में किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में बीमा कंपनियों को भुगतान की गई मेडिक्लेम राशि के लिए भी कटौती का दावा कर सकते हैं।
ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी वरिष्ठ नागरिकों को लाभकारी स्लैब दरों और मेडिकल एक्सपेंसेज, मेडिक्लेम और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज जैसे कटौतियों से शुरू होने वाले लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार 60 साल और उससे ज्यादा आयु के लोगों को वरिष्ठ नागरिक मानती है। लेकिन लाभ केवल तभी लागू होते हैं, जब व्यक्ति भारत का निवासी हो। वरिष्ठ नागरिक पुरानी कर व्यवस्था के तहत अग्रिम कर भुगतान, मानक कटौती, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए कटौती, बैंकों और डाकघरों से अर्जित ब्याज के लिए कटौती समेत और भी बहुत कुछ टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं।
अब बात करें कि सीनियर सिटिजंस किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके समय टैक्स छूट पा सकते हैं तो आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक टैक्स स्लैब में आईटी नियमों के तहत, वरिष्ठ नागरिक नियमित करदाताओं की तुलना में उच्च बुनियादी कर छूट सीमा के पात्र हैं। 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए मूल छूट सीमा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3 लाख रुपये है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक अलग-अलग इन्वेस्टमेंट और खर्चों के लिए धारा 80सी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। यह आयकर नियम कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की अनुमति देता है।
सीनियर सिटिजंस धारा 80डी के तहत कटौती का दावा करने के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने या अपने जीवनसाथी और अन्य आश्रितों के लिए बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च के लिए धारा 80DDB के तहत 1 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक रिवर्स मॉर्टगेज योजना का उपयोग करके आय का स्रोत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके तहत वे अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं।