80C Benifit Condition: Income Tax Benefits Taken Under 80C Will Be Reversed If House Bought On Loan and Sold Within 5 Years in hindi

होम लोन के बदले अगर आपने भी 80C के तहत छूट ले रखी है तो ये खबर ध्यान से पढ़ें। आयकर अनिधियम के अनुसार इसमें एक कंडीशन है।

80C Benifit Condition

80C Benifit Condition: इन दिनों ज्यादातर टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न भरने और टैक्स छूट के तमाम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अक्सर लोग टैक्स बेनिफिट तो ले लेते हैं लेकिन उसके टर्म एंड कंडिशन को ध्यान से नहीं देखते। आज हम आपको 80सी से जुड़े एक नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके साथ जुड़ी शर्त पूरी करते हैं। अगर आप लोन लेकर कोई फ्लैट या जमीन खरीदते हैं और उस लोन और ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के मुताबिक अगर आप होम लोन लेकर खरीदे गए घर या फ्लैट को उसी साल के अंत से लेकर अगले पांच साल तक कभी भी बेचते हैं तो आपको धारा 80 सी के तहत मिले हुए टैक्स बेनिफिट्स लौटाने होंगे और आप उस साल टैक्सेबल हो जाएंगे जिस साल आप ये फ्लैट बेच रहे होंगे। 

इसका मतलब ये है कि अगर आप 80सी के तहत लोन और इंट्रेस्ट पर टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए कम से कम पांच साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस प्रॉपर्टी पर 80सी में मिले हुई टैक्स छूट आयकर विभाग को वापस करनी होगी।

संवादपत्र

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