जानें कि आप चिकित्सा खर्चों के लिए धारा 80DD, 80DDB और 80U के तहत कैसे कर बचा सकते हैं | All about income tax deduction under Sec 80DD, 80DDB 80U

धारा 80DD, 80DDB और 80U के तहत कुछ मानक कटौती विकल्प नीचे दिए गए हैं

जानें कि आप चिकित्सा खर्चों

चिकित्सा खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि परिवार या आश्रितों में कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तो खर्चे और भी असीमीत रूप से बढ़ जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे कई खर्चों में कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता, या आश्रितों के इलाज, गंभीर बीमारी, और बीमा योजनाओं पर किए गए खर्चों पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। ये कर कटौती लाभ आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80DD, धारा 80DDB और धारा 80U में निर्दिष्ट हैं। हालांकि इन तीनों सेक्शन द्वारा दिए जाने वाले लाभ समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पष्ट अंतर हैं। यहाँ हम जानेंगे कि इन तीनों सेक्शन में क्या अंतर है और इनके तहत चिकित्सा खर्चों पर कौन से टैक्स बेनिफिट लिए जा सकते हैं।

धारा 80DD के तहत कटौती

धारा 80DD के अनुसार, मूल निवासी या HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार) दिव्यांग आश्रित के लिए मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, दिव्यांग पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन के चिकित्सा उपचार पर किए खर्च के एवज में तब तक कर छूट का दावा कर सकता है, जब तक वे अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं। HUFs के मामले में, आश्रित व्यक्ति को HUF का सदस्य होना चाहिए।

निम्नलिखित सीमा तक स्वास्थ्य जांच, नर्सिंग, प्रशिक्षण, पुनर्वास, एलआईसी(LIC) योजनाओं आदि जैसे खर्चों पर कर कटौती की जा सकती है:

  • अगर दिव्यांगता 40% से अधिक लेकिन 80% से कम है, तो आप 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।
  • अगर दिव्यांगता 80% से ऊपर है, तो आप 1,25,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

धारा 80डीडी के तहत आने वाली विकलांगताओं में शामिल है: मानसिक बीमारी, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ-रोगी, ऑटिज़म, लोको मोटर विकलांगता, अंधापन, कम दृष्टि, आदि।

धारा 80DDB कटौती

धारा 80DD की तरह, धारा 80DDB में पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन को भी शामिल किया गया है, जो आप पर आश्रित हैं। धारा 80DDB स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों के लिए निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर वास्तव में किए गए खर्च के लिए कटौती प्रदान करता है। निर्दिष्ट बीमारियों की सूची आयकर के नियम 11डीडी के अंतर्गत आती है। ये अत्यधिक निर्दिष्ट रोग हैं और इनकी पुष्टि के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। इन रोगों के अंतर्गत आने वाले रोग हैं:

स्नायविक (न्यूरोलॉजिकल) रोग जिनमें विकलांगता 40% और अधिक स्तर के साथ प्रमाणित हो, डेमनेशिया, डायस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मन्स, मोटर न्यूरॉन डिसिस, ऐटैक्सीआ, कोरिया, हेमीबालिस्मस, अफैशिआ, पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, पूरी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), चिरकालिक गुर्दा निष्क्रियता, रुधिर संबंधी विकार, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, आदि।

उपरोक्त रोगों में आप आईटीआर फाइल करते समय धारा 80DDB के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि चिकित्सा उपचार वास्तव में किया जा रहा है और डॉक्टर के पर्चे में यह बताया गया है कि व्यक्ति धारा 80DDB के तहत निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है।

60 साल से कम उम्र के आश्रितों के लिए ₹40,000 या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, उसके लिए दावा किया जा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आप 1,00,000 रुपये या किए गए वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80U के तहत कटौती (80u deduction in Hindi

धारा 80U, धारा 80DD के समान है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। जहाँ धारा 80DD कटौती आश्रितों के लिए है, वहीं धारा 80U स्वयं पर किए गए चिकित्सा खर्च के लिए है। 

ऐसे मूल निवासी जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस धारा के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। प्रमाणित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकलांगता का निदान और पुष्टि की जानी चाहिए।

इस धारा में शामिल और कवर की गई दिव्यांगता के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • सुधारात्मक लेंस के साथ 20 डिग्री के कोण से अंधापन या कम या 6/60 से कम दृश्यता
  • खराब दृष्टि जिसे सर्जरी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है
  • 60 डेसीबल से कम सुनने की क्षमता
  • मानसिक मंदता
  • मानसिक रोग
  • कुष्ठ रोग (अब ठीक हो गया है) या नेत्र पक्षाघात के कारण हाथों या पैरों में में कुछ महसूस न होना
  • लोकोमोटर दिव्यांगता

यह खंड एक गंभीर विकलांगता की परिभाषा भी प्रदान करता है जो उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां विकलांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है। गंभीर विकलांगता में मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल है।

अगर दिव्यांगता 40% से ऊपर है लेकिन 80% से कम है, तो आप 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। और यदि विकलांगता 80% से ऊपर है, तो 1,25,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

धारा 80DD, 80DDB और 80U के लिए कटौती राशि में अंतर

वह राशि जिसे आप धारा 80DD, 80DDB और 80U के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट रूप में दावा कर सकते हैं, आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्दिष्ट नियमों के तहत भिन्न होती है। वर्तमान में आयकर अधिनियम धारा वित्त वर्ष के लिए उपलब्ध अधिकतम कटौती इस प्रकार है:

  • धारा 80DD में रुपए 1.25 लाख गंभीर विकलांगता के लिए और रुपए 75,000 गैर-गंभीर विकलांगता के लिए
  • धारा 80DDB में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रुपए 100,000 और 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए रुपए 40,000
  • धारा 80U में रुपए 1.25 लाख गंभीर विकलांगता के लिए और रुपए 75,000 गैर-गंभीर विकलांगता के लिए

हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको वास्तविक खर्च के आधार पर ही धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करना होगा। इसलिए, यदि आपका वास्तविक उपचार खर्च अनुभाग के अनुसार निर्दिष्ट राशि से कम है, तो आपकी कर कटौती इस मामले में किए गए वास्तविक खर्च तक ही सीमित होगी। दूसरी ओर, धारा 80DD और धारा 80U के मामले में, कटौती वास्तविक खर्च के बावजूद प्राप्त की जा सकती है, जब तक कि एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, आदि से वैध विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, धारा 80DD और धारा 80U के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी के अनुसार विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जबकि यह धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करते समय लागू नहीं होता है।

चिकित्सा खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि परिवार या आश्रितों में कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तो खर्चे और भी असीमीत रूप से बढ़ जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे कई खर्चों में कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता, या आश्रितों के इलाज, गंभीर बीमारी, और बीमा योजनाओं पर किए गए खर्चों पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। ये कर कटौती लाभ आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80DD, धारा 80DDB और धारा 80U में निर्दिष्ट हैं। हालांकि इन तीनों सेक्शन द्वारा दिए जाने वाले लाभ समान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पष्ट अंतर हैं। यहाँ हम जानेंगे कि इन तीनों सेक्शन में क्या अंतर है और इनके तहत चिकित्सा खर्चों पर कौन से टैक्स बेनिफिट लिए जा सकते हैं।

धारा 80DD के तहत कटौती

धारा 80DD के अनुसार, मूल निवासी या HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार) दिव्यांग आश्रित के लिए मानक कटौती का दावा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, दिव्यांग पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन के चिकित्सा उपचार पर किए खर्च के एवज में तब तक कर छूट का दावा कर सकता है, जब तक वे अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं। HUFs के मामले में, आश्रित व्यक्ति को HUF का सदस्य होना चाहिए।

निम्नलिखित सीमा तक स्वास्थ्य जांच, नर्सिंग, प्रशिक्षण, पुनर्वास, एलआईसी(LIC) योजनाओं आदि जैसे खर्चों पर कर कटौती की जा सकती है:

  • अगर दिव्यांगता 40% से अधिक लेकिन 80% से कम है, तो आप 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।
  • अगर दिव्यांगता 80% से ऊपर है, तो आप 1,25,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

धारा 80डीडी के तहत आने वाली विकलांगताओं में शामिल है: मानसिक बीमारी, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ-रोगी, ऑटिज़म, लोको मोटर विकलांगता, अंधापन, कम दृष्टि, आदि।

धारा 80DDB कटौती

धारा 80DD की तरह, धारा 80DDB में पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई या बहन को भी शामिल किया गया है, जो आप पर आश्रित हैं। धारा 80DDB स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों के लिए निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर वास्तव में किए गए खर्च के लिए कटौती प्रदान करता है। निर्दिष्ट बीमारियों की सूची आयकर के नियम 11डीडी के अंतर्गत आती है। ये अत्यधिक निर्दिष्ट रोग हैं और इनकी पुष्टि के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। इन रोगों के अंतर्गत आने वाले रोग हैं:

स्नायविक (न्यूरोलॉजिकल) रोग जिनमें विकलांगता 40% और अधिक स्तर के साथ प्रमाणित हो, डेमनेशिया, डायस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मन्स, मोटर न्यूरॉन डिसिस, ऐटैक्सीआ, कोरिया, हेमीबालिस्मस, अफैशिआ, पार्किंसंस रोग, घातक कैंसर, पूरी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), चिरकालिक गुर्दा निष्क्रियता, रुधिर संबंधी विकार, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, आदि।

उपरोक्त रोगों में आप आईटीआर फाइल करते समय धारा 80DDB के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि चिकित्सा उपचार वास्तव में किया जा रहा है और डॉक्टर के पर्चे में यह बताया गया है कि व्यक्ति धारा 80DDB के तहत निर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है।

60 साल से कम उम्र के आश्रितों के लिए ₹40,000 या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, उसके लिए दावा किया जा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आप 1,00,000 रुपये या किए गए वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

धारा 80U के तहत कटौती (80u deduction in Hindi

धारा 80U, धारा 80DD के समान है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। जहाँ धारा 80DD कटौती आश्रितों के लिए है, वहीं धारा 80U स्वयं पर किए गए चिकित्सा खर्च के लिए है। 

ऐसे मूल निवासी जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस धारा के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। प्रमाणित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विकलांगता का निदान और पुष्टि की जानी चाहिए।

इस धारा में शामिल और कवर की गई दिव्यांगता के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • सुधारात्मक लेंस के साथ 20 डिग्री के कोण से अंधापन या कम या 6/60 से कम दृश्यता
  • खराब दृष्टि जिसे सर्जरी द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है
  • 60 डेसीबल से कम सुनने की क्षमता
  • मानसिक मंदता
  • मानसिक रोग
  • कुष्ठ रोग (अब ठीक हो गया है) या नेत्र पक्षाघात के कारण हाथों या पैरों में में कुछ महसूस न होना
  • लोकोमोटर दिव्यांगता

यह खंड एक गंभीर विकलांगता की परिभाषा भी प्रदान करता है जो उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां विकलांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है। गंभीर विकलांगता में मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल है।

अगर दिव्यांगता 40% से ऊपर है लेकिन 80% से कम है, तो आप 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। और यदि विकलांगता 80% से ऊपर है, तो 1,25,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

धारा 80DD, 80DDB और 80U के लिए कटौती राशि में अंतर

वह राशि जिसे आप धारा 80DD, 80DDB और 80U के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट रूप में दावा कर सकते हैं, आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्दिष्ट नियमों के तहत भिन्न होती है। वर्तमान में आयकर अधिनियम धारा वित्त वर्ष के लिए उपलब्ध अधिकतम कटौती इस प्रकार है:

  • धारा 80DD में रुपए 1.25 लाख गंभीर विकलांगता के लिए और रुपए 75,000 गैर-गंभीर विकलांगता के लिए
  • धारा 80DDB में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए रुपए 100,000 और 60 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए रुपए 40,000
  • धारा 80U में रुपए 1.25 लाख गंभीर विकलांगता के लिए और रुपए 75,000 गैर-गंभीर विकलांगता के लिए

हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको वास्तविक खर्च के आधार पर ही धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करना होगा। इसलिए, यदि आपका वास्तविक उपचार खर्च अनुभाग के अनुसार निर्दिष्ट राशि से कम है, तो आपकी कर कटौती इस मामले में किए गए वास्तविक खर्च तक ही सीमित होगी। दूसरी ओर, धारा 80DD और धारा 80U के मामले में, कटौती वास्तविक खर्च के बावजूद प्राप्त की जा सकती है, जब तक कि एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, आदि से वैध विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, धारा 80DD और धारा 80U के तहत चिकित्सा खर्चों पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी के अनुसार विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए, जबकि यह धारा 80DDB के तहत कटौती का दावा करते समय लागू नहीं होता है।

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